सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर लॉकडाउन के दौरान वकीलों को दफ्तरों के किराए से छूट देने की मांग
LiveLaw News Network
21 April 2020 2:22 PM IST
दिल्ली के एक वकील अल्जो के जोसेफ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर वकालत करने वालों के लिए उनके पेशेवर परिसर के किराए का भुगतान करने के लिए विशेष रूप से सहायता करने के लिए सरकार को एक निर्देश देने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि कई वकील अदालत के करीब रहने के लिए अपने पेशेवर स्थानों के लिए "अत्यधिक किराए" का भुगतान करते हैं। हालांकि, लॉकडाउन के बाद से, कई वकील जो नियमित आय पर निर्भर हैं, काम के नुकसान के कारण पीड़ित हैं और इस तरह उनके लिए अपने कार्यालय परिसर के लिए किराए का भुगतान करना मुश्किल हो गया है।
"इस देश में विशेषाधिकार प्राप्त कुछ को छोड़कर सभी पेशेवर, विशेष रूप से वकील दिन-प्रतिदिन अपनी आजीविका कमाते हैं और मुश्किल से ही किसी भी बचत के साथ रहते है। अधिकांश वकीलों के कार्यालय / पेशेवर कार्यालय शहर या अदालत परिसर के करीब हैं। बंद होने के कारण अधिकांश वकील इस अवधि के दौरान काम करने या किसी भी राशि को अर्जित करने में सक्षम नहीं हैं।
याचिकाकर्ता ने कहा कि यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अधिकांश न्यायालय भी इस अवधि के दौरान काम नहीं कर रहे हैं। सामान्य व्यक्ति के विपरीत, विशेष रूप से एक पेशेवर के विपरीत, वह अपनी आजीविका के लिए कुछ भी अर्जित करने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए, लॉकडाउन की परिस्थितियों में किसी भी पेशेवर के हिस्से में किरायेदारी के लिए संबंधित किराए का भुगतान करना उचित नहीं होगा, "।
इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया है कि वह केंद्र सरकार को वकीलों के लिए लाभकारी नीतियों को तैयार करने का निर्देश दे, जैसा कि उसने छात्रों और मजदूरों के लिए किया है।
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया,
"याचिकाकर्ता और बार के सदस्यों को पिछले हफ्तों में लॉकडाउन के कारण कोई आय नहीं हो रही है, जो पेशेवरों के साथ किसी भी परामर्श या विचार-विमर्श के बिना घोषित किया गया है। सरकार ने छात्रों, प्रवासी श्रमिकों आदि के लिए कई योजनाएं घोषित की हैं, लेकिन जैसा कि वकीलों का कहना है, इस बारे में कुछ भी नहीं आया है।"
उन्होंने कहा है कि सरकार का समर्थन ना मिलने ने वकीलों के अंततः संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत संरक्षित आजीविका के उनके अधिकार को प्रभावित किया है, यहां तक उन्हें अपना कार्यालय परिसर खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
याचिका में कहा गया,
"जैसा कि किसी भी पेशे के जीवन और अधिकार के लिए भारत के संविधान के भाग III में कहा गया है, एक मौलिक अधिकार है और ऐसी स्थिति यदि यह महामारी और निरंतर तालाबंदी के कारण पैदा हुई हो और अगर पेशेवरों को पेशेवर परिसर खाली करने और भुगतान करने के लिए मजबूर किया जाता है या इस महामारी के जारी रहने के दौरान किराया मांगा जाता है, यह भारत के संविधान के भाग III के तहत संवैधानिक गारंटी को भी प्रभावित करेगा, " गया है।"
याचिकाकर्ता ने कहा कि वे "फोर्स मैज्योर इवेंट के कारण भुगतान न करने" का क्लॉज़ भी नहीं दे सकते क्योंकि वे फोर्स मैज्योर इवेंट की घटना पर लीज रेंट के भुगतान से छूट नहीं देते हैं।
यह प्रस्तुत किया गया है कि फोर्स मैज्योर की याचिका केवल तभी उपलब्ध है जब पट्टेदार द्वारा उपयोग की जा रही संपत्ति का नुकसान या विनाश होता है और उसकी अनुपलब्धता होती है लेकिन यहां ये मामला नहीं है।
इन परिस्थितियों में, याचिकाकर्ता ने अदालत से आग्रह किया है कि भारत सरकार को निर्देश दिया जाए कि वे देश के वकीलों और अन्य पेशेवरों को विशेष रूप से पेशेवर परिसर के लिए किराए का भुगतान करने के लिए उपयुक्त योजना तैयार करें, जिनका प्रैक्टिस या कार्यालय के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है।
इसके अतिरिक्त, उन्होंने अदालत से यह घोषणा करने की प्रार्थना की है कि लॉकडाउन अवधि को 'फोर्स मेज्योर' अवधि माना जाए, इसलिए सभी वकीलों को उस अवधि के दौरान किराए का भुगतान करने से छूट दी जाए।
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि
"एक व्यक्ति जो विशेष रूप से पेशेवर गतिविधि को अंजाम दे रहा है, वह अपनी आजीविका के लिए तब तक कुछ नहीं कमा पाएगा जब तक कि वह काम न करे। जैसा कि भारत के संविधान के भाग III में कहा गया है कि किसी भी पेशे में जीवन यापन करने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यदि ऐसी स्थिति है जो महामारी और निरंतर लॉक डाउन के कारण उत्पन्न हुई, यदि पेशेवरों को व्यावसायिक / कार्यालय परिसर खाली करने के लिए मजबूर किया जाता है या निरंतर लॉक डाउन अवधि के दौरान किराए का भुगतान किया जाता है, तो यह भारत के संविधान के भाग III के तहत संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन करता है।"
याचिका वकील सचिन शर्मा द्वारा बनाई गई और दायर की गई है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले महीने एक सलाह जारी की थी, जिसमें सभी मकानमालिकों को कहा गया था कि यदि वे लॉकडाउन अवधि के दौरान किराए का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो मजदूरों और छात्रों को अपने परिसर को खाली करने के लिए मजबूर करने ना करें।
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