देश के सभी नागरिकों के लिए गोद लेने और संरक्षकता के लिए एक समान दिशा निर्देशों के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल

LiveLaw News Network

31 Aug 2020 1:01 PM GMT

  • देश के सभी नागरिकों के लिए गोद लेने और संरक्षकता के लिए एक समान दिशा निर्देशों के लिए सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल

    सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें देश भर के सभी नागरिकों के लिए गोद लेने और संरक्षकता के लिए एक समान दिशा निर्देशों का निर्धारण करने के निर्देश मांगे गए हैं।

    अधिवक्ता और भाजपा नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में शीर्ष अदालत से अपील की गई है कि वह केंद्र को गोद लेने और संरक्षकता के आधार से संबंधित विसंगतियों को दूर करने और उन्हें भेदभाव के बिना सभी के लिए एक समान बनाने का निर्देश दे।

    यह स्वीकार करते हुए कि गोद लेने और संरक्षकता 'के वर्तमान आधार भेदभावपूर्ण हैं, याचिकाकर्ता ने आगे इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघकारी घोषित करने का दिशा-निर्देश मांगा है।

    इस प्रकाश में, यह आग्रह किया गया है कि धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान आदि को हमारे संविधान की भावना के तहत हटा दिया जाए और साथ ही अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन समेत सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार करते हुए 'यूनिफॉर्म गाइडलाइन फॉर अडॉप्शन एंड गार्जियनशिप' तैयार की जाए।

    मौलिक अधिकारों और राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों पर चर्चा करने के लिए संविधान के भाग III और भाग IV पर विस्तार से, उपाध्याय ने दलील है कि राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि विविध नागरिकों में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएं।

    उन्होंने कहा कि

    "हालांकि, उपरोक्त अच्छी तरह से व्यक्त किए गए प्रावधानों के बावजूद, राज्य सभी नागरिकों के लिए गोद लेने और संरक्षकता का एक समान आधार प्रदान करने में विफल रहा है।"

    उपाध्याय ने प्रार्थना की है कि

    "इसलिए, याचिकाकर्ता इस जनहित याचिका को दायर कर केंद्र को गोद लेने और संरक्षकता में विसंगतियों को दूर करने और धर्म, जाति, वर्ण, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर बिना पक्षपात के सभी नागरिकों के लिए अनुच्छेद 14, 15, 21, 44 और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के तहत समान बनाने के दिशा-निर्देशों की मांग कर रहा है।वैकल्पिक रूप से, संविधान के संरक्षक और मौलिक अधिकारों के रक्षक होने के नाते, न्यायालय यह घोषणा कर सकता है कि दत्तक और संरक्षकता के भेदभावपूर्ण आधार अनुच्छेद 14, 15, 21 के समान दिशा निर्देशों का उल्लंघन हैं।"

    याचिकाकर्ता का तर्क यह है कि गोद लेने की वर्तमान प्रक्रिया उन आधारों पर आधारित है जो धर्म के साथ-साथ लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं। याचिकाकर्ता का दावा है कि मानव जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक होने के बावजूद, भारत के पास ऐसा कोई कानून नहीं है जो लिंग या धर्म तटस्थ हो। इस प्रकार यह माना गया है कि एकरूपता के अभाव में, गोद लेना एक जटिल और बोझिल प्रक्रिया है।

    इस पर प्रकाश डालते हुए, याचिकाकर्ता ने इस मुद्दे पर विस्तार से इस प्रकार दलील दी है-

    "हिंदू बौद्ध सिख जैन हिंदू दत्तक और रखरखाव अधिनियम और हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षकता अधिनियम के साथ निपट रहे हैं और मुस्लिम, ईसाई और पारसी के अपने निजी कानून हैं। विभिन्न धर्मों के जोड़ों को जेजे अधिनियम 2000 के तहत गोद लेने की आवश्यकता है। प्रवासी भारतीय, प्रवासी नागरिकों और विदेशी भावी दत्तक माता-पिता, जो एक ऐसे देश में रहते हैं जो हेग दत्तक सम्मेलन के हस्ताक्षरकर्ता हैं और भारतीय बच्चे को गोद लेने की इच्छा रखते हैं, प्राधिकृत विदेशी दत्तक ग्रहण एजेंसी या संबंधित केंद्रीय प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं जैसा कि मामला हो सकता है और इसे दत्तक ग्रहण विनियमन 2017 के अधीन किया जाएगा। "

    भेदभाव के संबंध में अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, उपाध्याय ने कहा कि हिंदुओं के गोद लेने के बारे में एक संहिताबद्ध कानून है, जबकि मुस्लिम, पारसी और ईसाई समुदायों में इस तरह के प्रावधान नहीं हैं। वह कहते हैं कि आजादी के 73 साल बाद और भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य बनने के 71 साल बाद भी, मुसलमानों, ईसाइयों और पारसियों के पास दत्तक कानून नहीं हैं।

    यह दावा करते हुए कि यह दत्तक माता-पिता और दत्तक बच्चों के लिए अलग-अलग अधिकारों के साथ-साथ भ्रम पैदा करता है, यह सूचित किया गया है कि "गोद लिए गए बच्चे को हिंदू कानून के तहत संपत्ति विरासत में प्राप्त करने का अधिकार है, लेकिन मुस्लिम, ईसाई और पारसी कानून के तहत नहीं। हिंदुओं द्वारा गोद लिया बच्चा ईसाई, मुस्लिम, पारसियों द्वारा गोद लिए गए बच्चे के लिए एक कानूनी उत्तराधिकारी बन सकता है। हिंदुओं द्वारा गोद लिए गए बच्चे, दत्तक माता-पिता के जैविक बच्चे के बराबर होते हैं, जबकि यह मुस्लिम, ईसाई और पारसियों में बिल्कुल विपरीत है। दत्तक माता-पिता हिंदू कानून के तहत

    दत्तक पुत्र और उसकी पत्नी के प्राकृतिक साथी हो सकते हैं, मुस्लिम, ईसाई और पारसी कानून में ऐसा नहीं है। "

    याचिका में आगे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के साथ गोद लेने और संरक्षकता के कानूनों की सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार करते हुए विधि आयोग को 3 महीने के भीतर 'दत्तक ग्रहण और संरक्षकता की एकरूप आधार' पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए वैकल्पिक निर्देश देने की मांग की गई है।

    याचिका में समग्र रूप से यह कहा गया है कि हिरासत, संरक्षकता, गोद लेना, रख-रखाव, न्यूनतम विवाह आयु, तलाक का आधार और उत्तराधिकार धर्मनिरपेक्ष गतिविधियां हैं और इसलिए, यह राज्य का कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि तीसरे लिंग सहित प्रत्येक नागरिक, इन गतिविधियों के संबंध में समान अधिकार में रहें।

    याचिकाकर्ता का तर्क है कि

    "बच्चे के भ्रातृत्व, समानता और गरिमा को सुरक्षित करने के लिए एकरूपता आवश्यक है लेकिन राज्य ने आज तक इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया है। इसलिए, याचिकाकर्ता ने भेदभाव के चल रहे स्वरूप को चुनौती दी है जो कि गोद लेने और संरक्षकता अधिकारों में भेदभाव है।"

    याचिका डाउनलोड करने के लिए यहांं क्लिक करेंं



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