[ छोटी या व्यावसायिक मात्रा ] पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पेशल जज को ड्रग्स के वजन में ' तटस्थ पदार्थ' को शामिल करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आगाह किया

LiveLaw News Network

4 Aug 2020 4:56 PM IST

  • [ छोटी या व्यावसायिक मात्रा ] पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पेशल जज को ड्रग्स के वजन में  तटस्थ पदार्थ को शामिल करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आगाह किया

    पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक विशेष न्यायाधीश को कानून में नवीनतम घटनाओं की जानकारी नहीं रखने के लिए आगाह किया।

    न्यायमूर्ति रेखा मित्तल की एकल पीठ ने NDPS अधिनियम के तहत अपराधों का ट्रायल करने वाले विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित जमानत के आदेश को ध्यान में रखते हुए टिप्पणी की:

    "विशेष न्यायाधीश ने या तो खुद को कानून की नवीनतम स्थिति से अपडेट नहीं रखा या माननीय सर्वोच्च न्यायालय हीरा सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य, 2020 (2) RCR ( क्रिमिनल ) 523, के नवीनतम फैसले के आलोक में मामले की जांच करने की जहमत नहीं उठाई।… "

    अदालत NDPS एक्ट के तहत दर्ज एक मनदीप सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस मामले में शामिल मुद्दों में से एक था कि क्या प्रतिबंधित दवा की जब्ती को एक वाणिज्यिक या गैर-वाणिज्यिक मात्रा के रूप में लिया जाए।

    याचिकाकर्ता-अभियुक्त, और उसके सह-अभियुक्त गुरप्रीत सिंह के पास से 420 लोमोटिल की गोलियां और 420 अल्प्रैक्स 05 टैबलेट (मिश्रित सॉल्ट युक्त दोनों पदार्थ) कब्जे में लिया गया था। विशेष न्यायाधीश ने उत्तरार्द्ध की जमानत याचिका को अनुमति दी थी कि अलग-अलग सॉल्ट के कारण, सामग्री गैर वाणिज्यिक सीमा के भीतर आती है।

    उच्च न्यायालय ने उल्लेख किया कि विशेष न्यायाधीश ने तय कानून को मिटा दिया है क्योंकि यह स्थिति है कि एक या एक से अधिक तटस्थ पदार्थ के साथ मादक पदार्थों या नशीले पदार्थों के मिश्रण को जब्त करने के मामले में तटस्थ पदार्थ की मात्रा नशीली दवाओं या मादक पदार्थों की छोटी या व्यावसायिक मात्रा का निर्धारण करते हुए, इस दवा के वजन को वास्तविक सामग्री के साथ-साथ बाहर रखा जाना चाहिए।

    इस मामले को हीरा सिंह के मामले में इस साल अप्रैल में शीर्ष अदालत की 3-न्यायाधीशों की बेंच ने निपटाया था।

    NDPS अधिनियम के उद्देश्यों और कारणों के बयान को ध्यान में रखते हुए, शीर्ष न्यायालय ने कहा था,

    "तटस्थ पदार्थ की मात्रा को बाहर करना और आपत्तिजनक दवा के वजन से केवल वास्तविक सामग्री पर विचार करना विधायिका का उद्देश्य कभी नहीं था, इसके लिए यह निर्धारित करने का उद्देश्य प्रासंगिक है कि क्या यह छोटी मात्रा या वाणिज्यिक मात्रा का गठन करेगा।"

    पीठ ने यह भी कहा कि दवाओं को ज्यादातर मिश्रण के रूप में बेचा जाता है, और कभी भी शुद्ध रूप में नहीं बेचा जाता।

    इस मामले के माध्यम से, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस एमआर शाह की बेंच ने 2008 के फैसले ई मिचेल राज बनाम इंटेलिजेंस ऑफिसर, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो को रद्द कर दिया, जिसने माना था कि NDPS अधिनियम के तहत मिश्रण में दवा का केवल वास्तविक वजन ही मायने रखेगा और तटस्थ पदार्थों के वजन को बाहर रखा जा सकता है।

    आदेश की कॉपी



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