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PG मेडिकल दाखिला : SC ने ऑल इंडिया कोटा की खाली सीट भरने के लिए काउंसलिंग की अनुमति देने से इनकार किया

Live Law Hindi
21 Jun 2019 2:24 PM GMT
PG मेडिकल दाखिला : SC ने ऑल इंडिया कोटा की खाली सीट भरने के लिए काउंसलिंग की अनुमति देने से इनकार किया
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सुप्रीम कोर्ट ने डीम्ड विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम की खाली पड़ी 603 सीटें भरने के लिए काउंसलिंग की समय सीमा बढ़ाने से इनकार करते हुए उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अंतिम चरण की काउंसलिंग के लिए अनुमति मांगी गई थी।

जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस सूर्य कांत की अवकाश पीठ ने शुक्रवार को अपना आदेश सुनाते हुए कहा कि PG मेडिकल दाखिलों में ऑल इंडिया कोटा के तहत खाली सीटों को भरने के लिए अंतिम दौर की काउंसलिंग की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पीठ ने गुरुवार को ही सभी पक्षों को सुनने के बाद शुक्रवार के लिए फैसला सुरक्षित रखा था।

दरअसल एजुकेशन प्रमोशन सोसायटी फॉर इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा था कि ऑल इंडिया कोटा के तहत PG मेडिकल में डीम्ड विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में करीब 1000 सीटें खाली हैं। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि ये सभी सीटें बेकार हो जाएंगी। ऐसे में अदालत अंतिम दौर की काउंसलिंग का आदेश जारी करे तो इन खाली सीटों को भरा जा सकता है।

वहीं केंद्र सरकार ने सुनवाई के दौरान इसका विरोध करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रक्रिया 31 मई को समाप्त हो गई और इसे आगे बढ़ाया नहीं जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा था कि सवाल यह नहीं है कि उसके पास ऐसा करने की शक्ति है या नहीं, सवाल यह है कि उसे दाखिले के तय कार्यक्रम में हस्तक्षेप कर डीम्ड विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को उनकी खाली सीटों को भरने की अनुमति देनी चाहिए या नहीं।

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