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PG मेडिकल पाठ्यक्रम दाखिला : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए नए सिरे से काउंसलिंग के निर्देश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को यह निर्देश दिया है कि वो सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए 2019-20 में PG मेडिकल पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए नए सिरे से अंतिम काउंसलिंग करे ताकि 10% EWS (Economically Weaker Sections) कोटा रद्द होने के बाद सामान्य वर्ग के सभी छात्रों को सही मौका दिया जा सके।
मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने कहा था कि जब तक मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अतिरिक्त सीटें नहीं बनाई जाती, 10 प्रतिशत EWS कोटा दूसरों की कीमत पर नहीं दिया जा सकता है।
पीठ ने यह कहा था कि पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश प्रक्रिया नवंबर 2018 में शुरू हुई थी, जबकि 10 प्रतिशत EWS कोटे को मंजूरी देते हुए 103वां संवैधानिक संशोधन इस साल जनवरी में पारित किया गया था। पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने मार्च में पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए 10 EWS कोटा लागू किया।
पीठ ने कहा, "जारी प्रवेश प्रक्रिया के लिए 10 प्रतिशत EWS कोटा नहीं दिया जा सकता। खेल के शुरू होने पर आप खेल के नियम नहीं बदल सकते।"