जरूरी नहीं कि पीएमएलए के तहत आरोपी अनुसूचित अपराध के तहत भी आरोपी हो : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

30 Nov 2023 6:11 AM GMT

  • जरूरी नहीं कि पीएमएलए के तहत आरोपी अनुसूचित अपराध के तहत भी आरोपी हो : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 3 के तहत अपराध के आरोपी व्यक्ति को अनुसूचित अपराध में आरोपी के रूप में दिखाए जाने की आवश्यकता नहीं है। फैसले में स्पष्ट किया गया कि एक व्यक्ति, जो अनुसूचित अपराध से जुड़ा नहीं है, लेकिन जानबूझकर अपराध की आय को छिपाने में सहायता कर रहा है, को पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध करने का दोषी ठहराया जा सकता है।

    “यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है, उसे अनुसूचित अपराध में आरोपी के रूप में दिखाया गया हो। विजय मदनलाल चौधरी के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के पैराग्राफ 270 में जो कहा गया है वह उपरोक्त निष्कर्ष का समर्थन करता है। पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए पूर्ववर्ती शर्तें यह हैं कि एक अनुसूचित अपराध होना चाहिए और पीएमएलए की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (यू) में परिभाषित अनुसूचित अपराध के संबंध में अपराध की आय होनी चाहिए।"

    जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मित्तल की सुप्रीम कोर्ट की पीठ कर्नाटक एचसी के फैसले के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसने पीएमएलए के तहत उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए विशेष न्यायाधीश, बैंगलोर के समक्ष लंबित मामले में कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था।

    वर्तमान मामले में, एलायंस यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति के खिलाफ 7 मार्च, 2022 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर एक शिकायत ने विवाद खड़ा कर दिया । ईडी ने याचिकाकर्ता पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 44 और 45 के तहत आरोप लगाया है, जिसमें धारा 8(5) और 70 के साथ पठित धारा 3 के तहत परिभाषित अपराधों का हवाला दिया गया है, जो पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय हैं।

    आरोपों से पता चलता है कि 2014 से 2016 तक एलायंस यूनिवर्सिटी के वीसी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, याचिकाकर्ता, मधुकर अंगुर ( आरोपी नंबर 1) से परिचित थी, ने बिना किसी विचार के एक दिखावटी और नाममात्र बिक्री डीड निष्पादित करने की साजिश रची, जिसमें एलायंस यूनिवर्सिटी से संबंधित संपत्तियां शामिल थीं। आगे यह भी दावा किया गया कि उसने आरोपी नंबर 1 को विश्वविद्यालय से निकाले गए पैसे को छुपाने के लिए अपने बैंक खातों का उपयोग करने में मदद की। इधर, अपराध की एफआईआर धारा 143, 406, 407, 408, 409, 149 आईपीसी के तहत दर्ज की गई।

    आरोपों पर संज्ञान लेते हुए विशेष न्यायाधीश ने मामले को आगे बढ़ाया और जवाब में, याचिकाकर्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत कार्यवाही को रद्द करने की मांग की।

    हालांकि, हाईकोर्ट ने विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ और अन्य के फैसले पर भरोसा करते हुए इस बात पर जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस्तेमाल किया गया वाक्यांश "कोई भी व्यक्ति" है, न कि "कोई आरोपी"। इसलिए, अधिनियम के तहत कार्यवाही के अधीन होने के लिए किसी को मुख्य अपराध में आरोपी बनाने की आवश्यकता नहीं है। अदालत ने आगे कहा कि प्रक्रिया या गतिविधि में सहायता करना भी मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का एक हिस्सा है

    इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    न्यायालय ने पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध को आकर्षित करने के लिए पूर्ववर्ती शर्तों पर जोर दिया। इसके लिए एक अनुसूचित अपराध की उपस्थिति और अनुसूचित अपराध से संबंधित अपराध की आय की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। अदालत ने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 384 से 389 के तहत जबरन वसूली के अपराधों से जुड़े एक ठोस उदाहरण के साथ इसे स्पष्ट किया।

    इसमें बताया गया है, “एक ठोस उदाहरण देने के लिए, “जबरन वसूली” से संबंधित आईपीसी की धारा 384 से 389 के तहत अपराध पीएमएलए की अनुसूची के पैराग्राफ 1 में शामिल अनुसूचित अपराध हैं। एक आरोपी आईपीसी की धारा 384 से 389 के तहत आने वाला जबरन वसूली का अपराध कर सकता है और पैसे की उगाही कर सकता है। इसके बाद, जबरन वसूली के अपराध से असंबद्ध कोई व्यक्ति जबरन वसूली की आय को छुपाने में उक्त आरोपी की सहायता कर सकता है। इसलिए, यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ पीएमएलए की धारा 3 के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है, उसे अनुसूचित अपराध में आरोपी के रूप में दिखाया गया हो।

    फैसले में उजागर किए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक यह था कि यदि अनुसूचित अपराध के लिए अभियोजन सभी आरोपियों को बरी करने या आरोपमुक्त करने के साथ समाप्त हो जाता है, या यदि अनुसूचित अपराध की कार्यवाही पूरी तरह से रद्द कर दी जाती है, तो अनुसूचित अपराध का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसे मामलों में, पीएमएलए की धारा 3 के तहत दंडनीय अपराध के लिए व्यक्तियों पर ट्रायल नहीं चलाया जा सकता क्योंकि अपराध से कोई आय नहीं होगी।

    हालांकि, अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि पीएमएलए मामले में एक आरोपी, जो अनुसूचित अपराध के बाद अपराध की आय को छुपाने या उपयोग करने में सहायता करके शामिल हो जाता है, उसे अनुसूचित अपराध में आरोपी होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे व्यक्तियों पर तब तक पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है जब तक अनुसूचित अपराध मौजूद है।

    यह निष्कर्ष निकाला गया,

    "इस प्रकार, अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान सीनियर एडवोकेट द्वारा दिया गया दूसरा तर्क इस आधार पर खारिज किया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता को अनुसूचित अपराधों में दायर आरोपपत्रों में आरोपी के रूप में नहीं दिखाया गया था।"

    न्यायालय ने यह भी कहा:

    "भले ही शिकायत में किसी आरोपी को यदि पीएमएलए अनुसूचित अपराध में आरोपी नहीं दिखाया गया हो, तो उसे अनुसूचित अपराध में सभी आरोपियों को बरी करने या अनुसूचित अपराध में सभी आरोपियों को बरी करने से लाभ होगा। इसी प्रकार अनुसूचित अपराध की कार्यवाही निरस्त करने के आदेश का लाभ भी उसे मिलेगा।''

    केस : पावना डिब्बुर बनाम प्रवर्तन निदेशालय

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (SC) 1021

    याचिकाकर्ता के वकील: सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा, आशिमा मंडला, मंदाकिनी सिंह, सूर्य प्रताप सिंह, चंद्रतनय चौबे, नानकी कालरा, अंकिता चौधरी एओआर

    प्रतिवादी के वकील: एएसजी एसवी राजू, , मुकेश कुमार मरोरिया, एओआर

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