किसी अपंजीकृत बिक्री समझौते के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा की राहत नहीं मांगी जा सकती : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

27 Sep 2022 8:26 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी अपंजीकृत दस्तावेज/बिक्री समझौते के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा की राहत नहीं मांगी जा सकती है।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि किसी वादी को अप्रत्यक्ष रूप से राहत नहीं मिल सकती है, जो उसे वह विशिष्ट प्रदर्शन के लिए वाद में नहीं मिल सकती है।

    इस मामले में, वादी ने स्थायी निषेधाज्ञा की एक डिक्री के लिए प्रार्थना करते हुए एक वाद दायर किया, जिसमें प्रतिवादी को वाद संपत्ति में उसके कब्जे से छेड़छाड़ करने से रोक दिया गया था, जिसे बिक्री समझौते के आधार पर दावा किया गया था, जो दस रुपये के स्टाम्प पेपर पर अपंजीकृत दस्तावेज/बिक्री समझौता था। ट्रायल कोर्ट ने मूल वादी द्वारा दायर वाद को खारिज कर दिया और स्थायी निषेधाज्ञा देने से इनकार कर दिया और प्रतिवादी के प्रति-दावे की अनुमति दी। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को उलट दिया और वाद का फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने प्रतिवादी की दूसरी अपील खारिज कर दी।

    अपील में, अपीलकर्ता-प्रतिवादी ने तर्क दिया कि बिक्री का एक अपंजीकृत समझौता साक्ष्य में स्वीकार्य नहीं है और मूल वादी द्वारा दायर किया गया वाद केवल स्थायी निषेधाज्ञा के लिए था और उसने एक चतुर मसौदा अपनाकर बिक्री के लिए समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राहत की मांग नहीं की थी क्योंकि वह अच्छी तरह से जानती थी कि वह बिक्री के एक अपंजीकृत समझौते के आधार पर विशिष्ट प्रदर्शन के लिए वाद में सफल नहीं होगी। दूसरी ओर, प्रतिवादी-वादी ने तर्क दिया कि एक अपंजीकृत दस्तावेज़ का उपयोग अनुप्रासंगिक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है और इसलिए दोनों, प्रथम अपीलीय न्यायालय और साथ ही हाईकोर्ट ने अनुप्रासंगिक उद्देश्य के लिए बिक्री समझौते पर विचार करते हुए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक डिक्री पारित की है।

    अपील की अनुमति देते हुए, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा:

    "इस तथ्य से अवगत होने के कारण कि वादी बिक्री के संबंध में इस तरह के समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन की राहत प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकता है, क्योंकि वह अपंजीकृत था, वादी ने केवल स्थायी निषेधाज्ञा के लिए एक वाद दायर किया। यह सच हो सकता है कि किसी दिए गए मामले में , एक अपंजीकृत दस्तावेज़ का उपयोग किया जा सकता है और/या अनुप्रासंगिक उद्देश्य के लिए विचार किया जा सकता है। हालांकि, साथ ही, वादी को परोक्ष रूप से राहत नहीं मिल सकती है, अन्यथा वह वास्तविक राहत के लिए एक वाद में नहीं मिल सकती है, अर्थात् वर्तमान मामले में विशिष्ट प्रदर्शन के लिए राहत। इसलिए, वादी को इस तरह के एक अपंजीकृत दस्तावेज़ / बिक्री समझौते के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा के लिए भी राहत नहीं मिल सकती है, खासकर जब प्रतिवादी ने विशेष रूप से कब्जा वापस पाने के लिए प्रति-दावा दायर किया था जिसकी विद्वान ट्रायल कोर्ट द्वारा अनुमति दी गई थी।वादी ने चतुराई से केवल स्थायी निषेधाज्ञा की राहत के लिए प्रार्थना की और बिक्री समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन की वास्तविक राहत की मांग नहीं की क्योंकि बिक्री समझौता अपंजीकृत दस्तावेज था और इसलिए ऐसे अपंजीकृत दस्तावेज/बिक्री समझौते पर विशिष्ट निष्पादन के लिए कोई डिक्री पारित नहीं की जा सकती थी। चतुर मसौदे से वादी को राहत नहीं मिल सकती"

    इसलिए अदालत ने वाद को खारिज करने और प्रति-दावे की अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले को बहाल कर दिया।

    मामले का विवरण

    बलराम सिंह बनाम केलो देवी | 2022 लाइव लॉ ( SC) 800 | सीए 6733/ 2022 का | 23 सितंबर 2022 | जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी

    हेडनोट्स

    विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 -बिक्री के अपंजीकृत समझौते के आधार पर निषेधाज्ञा सरलीकरण के लिए वाद - वादी ने चतुराई से केवल स्थायी निषेधाज्ञा की राहत के लिए प्रार्थना की और बिक्री समझौते के विशिष्ट प्रदर्शन की वास्तविक राहत की मांग नहीं की क्योंकि बिक्री समझौता अपंजीकृत दस्तावेज था - वादी को ऐसे अपंजीकृत दस्तावेज/बिक्री समझौते के आधार पर स्थायी निषेधाज्ञा के लिए राहत नहीं मिल सकती है, खासकर जब प्रतिवादी ने विशेष रूप से कब्जा वापस पाने के लिए प्रति-दावा दायर किया हो। (पैरा 6)

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