स्थायी गुजारा भत्ता पति को दंडित नहीं करना चाहिए, बल्कि पत्नी के लिए सभ्य जीवन सुनिश्चित करना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने कारकों की सूची बनाई
Shahadat
11 Dec 2024 11:21 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने पति को निर्देश दिया कि वह विवाह विच्छेद पर एकमुश्त समझौते के रूप में पत्नी को 5 करोड़ रुपये का स्थायी गुजारा भत्ता प्रदान करे।
इसी तरह का निर्देश देते हुए जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने पिता के अपने बच्चे के भरण-पोषण और देखभाल के दायित्व पर जोर दिया और पति को निर्देश दिया कि वह अपने वयस्क बेटे के भरण-पोषण और वित्तीय सुरक्षा के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान करे।
अपीलकर्ता (पति) और प्रतिवादी (पत्नी) शादी के छह साल बाद लगभग दो दशकों तक अलग-अलग रहे। जबकि पति ने आरोप लगाया था कि पत्नी अतिसंवेदनशील थी और उसके परिवार के साथ उदासीनता से पेश आती थी, पत्नी ने आरोप लगाया कि पति का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं था।
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दोनों पक्ष लंबे समय से अलग रह रहे थे। वैवाहिक दायित्वों को निभाने का कोई मौका नहीं था, अदालत ने माना कि विवाह 'पूरी तरह से टूट चुका है'।
हालांकि, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत अधिकार क्षेत्र या अंतरिम भरण-पोषण से संबंधित अन्य मुद्दे थे, लेकिन विवाह के पूरी तरह से टूटने पर अदालत ने पाया कि एकमात्र मुद्दा जिस पर विचार करने की आवश्यकता थी, वह था पत्नी को स्थायी गुजारा भत्ता देना।
5 करोड़ रुपये के स्थायी गुजारा भत्ते पर फैसला करने से पहले अदालत ने स्थायी गुजारा भत्ता राशि तय करते समय विचार किए जाने वाले कारकों पर विचार करने के लिए रजनेश बनाम नेहा (2021) और किरण ज्योत मैनी बनाम अनीश प्रमोद पटेल (2024) के मामलों का हवाला दिया।
न्यायालय ने निम्नलिखित कारकों को चुना जिन्हें स्थायी गुजारा भत्ता राशि तय करते समय उचित महत्व दिया जाना चाहिए:
"i. पक्षों की सामाजिक और वित्तीय स्थिति।
ii. पत्नी और आश्रित बच्चों की उचित ज़रूरतें।
iii. पक्षों की व्यक्तिगत योग्यताएं और रोज़गार की स्थिति।
iv. आवेदक के स्वामित्व वाली स्वतंत्र आय या संपत्ति।
v. वैवाहिक घर में पत्नी द्वारा भोगा जाने वाला जीवन स्तर।
vi. पारिवारिक ज़िम्मेदारियों के लिए किए गए किसी भी रोज़गार के त्याग।
vii. गैर-कामकाजी पत्नी के लिए उचित मुकदमेबाज़ी की लागत।
viii. पति की वित्तीय क्षमता, उसकी आय, भरण-पोषण की ज़िम्मेदारियाँ और देनदारियां।"
न्यायालय ने कहा कि उपरोक्त कारक कोई सीधा-सादा फ़ॉर्मूला नहीं बनाते बल्कि स्थायी गुजारा भत्ता तय करते समय दिशा-निर्देश के रूप में काम करते हैं।
न्यायालय ने कहा कि स्थायी गुजारा भत्ता राशि इस तरह से तय की जानी चाहिए कि पति को दंडित न किया जाए बल्कि पत्नी के लिए सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित हो।
"जैसा कि हमने किरण ज्योत मेन (सुप्रा) में कहा, यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि स्थायी गुजारा भत्ता की राशि पति को दंडित न करे, बल्कि पत्नी के लिए एक सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बनाई जानी चाहिए।"
इस तथ्य को देखते हुए कि पत्नी बेरोजगार थी और गृहिणी के रूप में काम करती थी, जबकि पति एक विदेशी बैंक में प्रबंधकीय भूमिका में कार्यरत था, जहाँ उसे प्रति माह 10 से 12 लाख रुपये का वेतन मिलता था, न्यायालय ने विवाह विच्छेद के लिए एकमुश्त समझौते के हिस्से के रूप में स्थायी गुजारा भत्ता राशि को 5 करोड़ रुपये रखना उचित समझा।
केस टाइटल: परवीन कुमार जैन बनाम अंजू जैन