गुजरात सेल्स टैक्स एक्ट, 1969 की धारा 45 के तहत लगने वाला जुर्माना वैधानिक और अनिवार्य है; आयुक्त/एओ के पास अन्य पेनल्टी या ब्याज लगाने का कोई विवेक नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

19 April 2023 5:01 AM GMT

  • गुजरात सेल्स टैक्स एक्ट, 1969 की धारा 45 के तहत लगने वाला जुर्माना वैधानिक और अनिवार्य है; आयुक्त/एओ के पास अन्य पेनल्टी या ब्याज लगाने का कोई विवेक नहीं है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि गुजरात सेल्स टैक्स एक्ट, 1969 की धारा 45(6) और 47(4ए) के तहत लगाए जाने वाले दंड और ब्याज क्रमशः वैधानिक और अनिवार्य प्रकृति के हैं और आयुक्त/आकलनकर्ता में अधिकारी द्वारा निर्धारित के अलावा अन्य पेनल्टी और ब्याज लगाना का कोई विवेक निहित नहीं है।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने कहा कि जिस क्षण यह पाया जाता है कि डीलर को एक्ट की धारा 45 (5) में उल्लिखित परिसीमा तक कर का भुगतान करने में विफल माना जाता है तो एक्ट की धारा 45 (6) के तहत जुर्माना लगाया जाता है। स्वचालित और मूल्यांकन अधिकारी के पास कोई विवेक नहीं है कि वह पेनल्टी लगाए या न लगाए और/या उक्त प्रावधान में उल्लिखित से कम कोई जुर्माना लगाए। अदालत ने इस प्रकार टिप्पणी की कि निर्धारिती/डीलर की ओर से किसी भी मनमुटाव पर विचार करने का कोई सवाल ही नहीं है।

    सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने इस आधार पर जुर्माने और ब्याज की उगाही को रद्द कर दिया था कि निर्धारिती अपनी कर देनदारी के बारे में वास्तविक राय के तहत है और मूल्यांकन अधिकारी द्वारा लगाए गए बढ़े हुए टैक्स की राशि पहले से ही थी, जो निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उक्त आधारों में से कोई भी एक्ट की धारा 45(6) और धारा 47(4ए) के तहत लगने वाले जुर्माने और देय ब्याज को हटाने को उचित नहीं ठहराएगा।

    प्रतिवादी कंपनी/निर्धारिती मैसर्स सॉ पाइप्स लिमिटेड पाइपों पर कोलतार और इनेमल कोटिंग के कार्य अनुबंध को निष्पादित करने के व्यवसाय करती है। इसने गुजरात सेल्स टैक्स एक्ट, 1969 की धारा 55ए के तहत प्रदान किए गए एकमुश्त कर के भुगतान का विकल्प चुना और बिक्री पर 2% की दर से कर जमा किया, जैसा कि अधिसूचना दिनांक 1 की प्रविष्टि 1 में निर्धारित किया गया है, जिसे 18.10.1993 गुजरात सरकार द्वारा जारी किया गया।

    निर्धारण अधिकारी (एओ) ने आदेश पारित किया, जिसमें कहा गया कि पाइपों की कोटिंग का अनुबंध सिविल वर्क्स अनुबंध नहीं है, इसलिए संरचना राशि 2% की दर से देय नहीं है, जैसा कि निर्धारिती द्वारा जमा किया गया और यह उक्त अधिसूचना की अवशिष्ट प्रविष्टि -8 के अंतर्गत आता है।

    एओ ने गुजरात सेल्स टैक्स एक्ट की धारा 45(6) और धारा 47(4ए) के प्रावधानों के तहत प्रतिवादी निर्धारिती के खिलाफ जुर्माना और ब्याज लगाया, जिसकी अपील में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) द्वारा पुष्टि की गई।

    निर्धारिती द्वारा दायर अपील में गुजरात हाईकोर्ट ने दंड और ब्याज की लेवी को इस आधार पर अलग कर दिया कि एओ द्वारा लगाए गए बढ़ाए गए टैक्स का निर्धारिती द्वारा पहले ही भुगतान किया जा चुका है और निर्धारिती वास्तविक विश्वास के तहत 2% की दर से टैक्स का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, 12% की दर से नहीं।

    राजस्व विभाग ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।

    राजस्व विभाग ने कहा कि एक्ट की धारा 45 (6) में प्रयुक्त वाक्यांश "लगाया जाएगा" है। आगे, ब्याज के लिए भी एक्ट की धारा 47(4ए) में इसी भाषा का प्रयोग किया गया। इस प्रकार, इसने दलील दी कि निर्धारिती शास्ति और ब्याज का भुगतान करने के लिए वैधानिक रूप से उत्तरदायी है। इसलिए हाईकोर्ट ने उपरोक्त आधारों पर दंड और ब्याज को हटाने में गंभीर त्रुटि की।

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट ने इस आधार पर जुर्माने और ब्याज की लेवी रद्द कर दी कि 12% की लागू दर पर टैक्स का भुगतान नहीं करने के लिए निर्धारिती की ओर से कोई मानसिक कारण नहीं है।

    सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि एक्ट की धारा 45 (5) के अनुसार, जहां एक्ट की धारा 41 या 50 के तहत किसी भी अवधि के लिए निर्धारित कर की राशि या एक्ट की धारा 45 के तहत किसी भी अवधि के लिए पुनर्मूल्यांकन किया गया कर की राशि पहले से भुगतान किए गए कर की राशि से अधिक है। डीलर द्वारा ऐसी अवधि के संबंध में 25% से अधिक होने पर डीलर को निर्धारित या पुनर्मूल्यांकन की गई राशि और भुगतान की गई राशि के बीच के अंतर की सीमा तक कर का भुगतान करने में विफल माना जाएगा।

    आगे, एक्ट की धारा 45(6) के तहत यदि डीलर को एक्ट की धारा 45(5) में उल्लिखित परिसीमा तक टैक्स का भुगतान करने में विफल माना जाता है तो ऐसे डीलर पर उक्त प्रावधान में निर्दिष्ट टैक्स के अंतर के 1.5 गुना से अधिक नहीं होने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

    यह देखते हुए कि प्रयुक्त वाक्यांश "लगाया जाएगा", अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि एक्ट की धारा 45 (6) के तहत लगाया जाने वाला जुर्माना वैधानिक जुर्माना है और आयुक्त के पास कोई विवेक निहित नहीं है कि एक्ट धारा 45(6) के तहत लगाए जाने वाले दंड को लगाया जाए या नहीं।

    सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि एक्ट की धारा 45 में प्रयुक्त भाषा सटीक और स्पष्ट है। इसके अलावा, विधायिका का इरादा बहुत स्पष्ट है कि एक्ट की धारा 45(5) में उल्लिखित किसी भी घटना के होने पर एक्ट की धारा 45(6) में उल्लिखित दंड लगाया जाएगा। यह माना गया कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 11AC की तरह धारा 45 (6) में मनमुटाव और/या मूल्यांकन अधिकारी की संतुष्टि और/या अन्य भाषा जैसे किसी अन्य शब्द का उपयोग नहीं किया गया।

    यह दोहराते हुए कि यह कानून में सुस्थापित सिद्धांत है कि अदालत वैधानिक प्रावधान में कुछ भी नहीं पढ़ सकती, स्पष्ट है, अदालत ने टिप्पणी की,

    "परिस्थितियों में एक्ट, 1969 की धारा 45 और धारा 47 की सख्त व्याख्या पर एकमात्र निष्कर्ष यह होगा कि एक्ट, 1969 की धारा 45 और 47(4ए) के तहत लगाए जाने वाले दंड और ब्याज वैधानिक और अनिवार्य हैं और दंड लगाने या न लगाने के लिए आयुक्त/निर्धारण अधिकारी में कोई विवेक निहित नहीं है और एक्ट, 1969 की धारा 45(6) और धारा 47 में वर्णित ब्याज के अलावा है। यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि इस तरह की व्याख्या एक्ट, 1969 की धारा 45 और 47 की अवधि और भाषा के संबंध में की गई है।

    इस प्रकार अदालत ने अपील की अनुमति दी और एओ के आदेश को बहाल करते हुए हाईकोर्ट का फैसला और आदेश रद्द कर दिया।

    केस टाइटल: गुजरात राज्य और अन्य बनाम मैसर्स सॉ पाइप्स लिमिटेड

    साइटेशन : लाइवलॉ (एससी) 319/2023

    अपीलकर्ता के वकील: आस्था मेहता, दीपानविता प्रियंका के साथ और प्रतिवादी के वकील: वी. लक्ष्मीकुमारन

    गुजरात सेल्स टैक्स एक्ट, 1969 - धारा 45(6) और 47(4ए) के तहत लगाए जाने वाले दंड और ब्याज क्रमशः वैधानिक और अनिवार्य प्रकृति के हैं और आयुक्त/निर्धारण अधिकारी के पास जुर्माना और ब्याज निर्धारित के अलावा अन्य पेनल्टी लगाने या न लगाने का कोई विवेक नहीं है।

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