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पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में सभी 6 आरोपी हुए बरी, राज्य सरकार करेगी हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील

LiveLaw News Network
14 Aug 2019 5:19 PM GMT
पहलू खान मॉब लिंचिंग केस में सभी 6 आरोपी हुए बरी, राज्य सरकार करेगी हाईकोर्ट में फैसले के खिलाफ अपील
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दो साल पहले मॉब लिंचिंग का शिकार हुए पहलू ख़ान की हत्या के मामले में अलवर ज़िला न्यायालय का फैसला आ गया है। अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए मामले के सभी 6 आरोपियों को बरी कर दिया है।

1 अप्रैल 2017 में राजस्थान के अलवर ज़िले में भीड़ ने गो-तस्करी के संदेह में पहलू खान की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। अदालत ने बुधवार को इस मामले में सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

यह था मामला :

अप्रैल 2017 की घटना है जब हरियाणा के नूंह मेवात ज़िले के निवासी पहलू ख़ान जयपुर से दो गाय खरीद कर अपने घर ले जा रहे थे। शाम करीब सात बजे बहरोड़ पुलिया से आगे निकलने पर भीड़ ने पिकअप गाड़ी को रुकवा कर पहलू ख़ान और उनके बेटों के साथ मारपीट की थी।

इलाज के दौरान पहलू खान की अस्पताल में मौत हो गई थी। पहलू ख़ान की हत्या के मामले में 8 आरोपी पकड़े गए, जिनमें दो नाबालिग हैं. आज अलवर कोर्ट में इन 6 आरोपियों पर फैसला सुनाया गया। नाबालिग आरोपियों की सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में हो रही है।

पहलू खान का बेटा नहीं कर पाया शिनाख्त :

अदालत ने अपने फैसले में कहा कि आरोपियों की शिनाख्त परेड जेल में नहीं कराई गई है। ऐसे में गवाहों पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा पहलू खान का बेटा कोर्ट में भी आरोपियों की पहचान नहीं कर सका।

राज्य सरकार हाईकोर्ट में देगी इस फैसले को चुनौती :

निचली अदालत के इस फैसले को राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने हाईकोर्ट (High Court) में चुनौती देने का फैसला किया है। राज्य सरकार जल्द ही फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेगी।

पहलू खान मामले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। गहलोत ने कहा कि हमारी सरकार ने मॉब लिंचिंग के खिलाफ अगस्त 2019 के पहले सप्ताह में कानून लागू किया है। हम पहलू खान के परिवार को न्याय दिलाने के प्रति कमिटेड हैं। राज्य सरकार, एडीजे कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करेगी।

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