पीसी एक्ट- क्या रिश्वत की मांग के प्रत्यक्ष साक्ष्य के बिना लोक सेवक को दोषी ठहराया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने संदर्भ पर निर्णय तक अपील टाली

Avanish Pathak

14 July 2022 6:41 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत एक मामले में की गई अपील में सुनवाई स्थगित कर दी ताकि इस मुद्दे पर लंबित संदर्भ के निर्णय की प्रतीक्षा की जा सके कि क्या एक लोक सेवक को धारा 7 और धारा 13 (1) (d) सहपठित धारा 13(2) के तहत अवैध परितोषण की मांग के प्रत्यक्ष प्रमाण के अभाव में दोषी ठहराया जा सकता है।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ केरल राज्य द्वारा भ्रष्टाचार के एक मामले में एक आबकारी अधिकारी को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    हाईकोर्ट ने मुख्य रूप से इस आधार पर आरोपी को बरी कर दिया कि मांग और स्वीकृति की दो शर्तें स्थापित और साबित नहीं हुई हैं। हाईकोर्ट ने मुख्तियार सिंह (तब से मृतक) अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से बनाम पंजाब राज्य; (2017) 8 एससीसी 136 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसले पर भरोसा किया।

    दूसरी ओर, राज्य ने एम नरसिंगा राव बनाम एपी राज्य; (2001) 1 एससीसी 691 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के तीन-जजों की बेंच के फैसले पर भरोसा किया।

    पीठ ने कहा कि इस तरह के मामलों में सबूत की प्रकृति के संबंध में विचारों में संघर्ष को ध्यान में रखते हुए, नीरज दत्ता बनाम राज्य (दिल्ली एनसीटी सरकार); आपराधिक अपील संख्या 1669/2009 में एक संदर्भ दिया गया है।

    रेफरिंग बेंच ने बी जयराज बनाम आंध्र प्रदेश राज्य; (2014) 13 एससीसी 55 और पी. सत्यनारायण मूर्ति बनाम जिला पुलिस निरीक्षक, आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य; (2015) 10 एससीसी 152 के फैसलों में और एम नरसिंगा राव (सुप्रा) के मामले में तीन जजों की पीठ के फैसले के बीच संघर्ष का उल्लेख किया है।

    निम्नलिखित प्रश्न को संद‌‌र्भित किया गया था-

    "क्या शिकायतकर्ता के साक्ष्य के अभाव में/अवैध परितोषण की मांग के प्रत्यक्ष या प्राथमिक साक्ष्य के अभाव में, अभियोजन द्वारा पेश किए गए अन्य सबूतों के आधार पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और धारा 13(1)(डी) सहप‌ठित धारा 13(1)(डी) के तहत किसी लोक सेवक के दोष/अपराध की अनुमानित कटौती की अनुमति नहीं है?"

    चूंकि उपरोक्त संदर्भ अभी भी लंबित है, इसलिए पीठ ने अपील को स्थगित करने का फैसला किया।

    कोर्ट ने अपील को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करते हुए कहा,

    "वर्तमान अपील में उत्पन्न होने वाला मुद्दा कुछ हद तक समान है और एक बड़ी पीठ के निर्णय का वर्तमान अपील के निर्णय पर सीधा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए, हमारी राय है कि वर्तमान अपील (अपीलों) में निर्णय को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाए, जब तक कि कानून का प्रश्न, जिसे एक बड़ी पीठ को संदर्भित किया गया है, आपराधिक अपील संख्या 1669/2009 में, बड़ी पीठ द्वारा तय किया जाता है।"

    केस टाइटल: केरल राज्य बनाम एम करुणाकरन

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