"जुर्माना जमा करने का मतलब यह नहीं कि फैसला स्वीकार कर लिया, आज ही पुनर्विचार याचिका दाखिल करुंगा': प्रशांत भूषण ने अवमानना मामले में SC में 1 रुपया जमा किया

LiveLaw News Network

14 Sep 2020 7:52 AM GMT

  • जुर्माना जमा करने का मतलब यह नहीं कि फैसला स्वीकार कर लिया, आज ही पुनर्विचार याचिका दाखिल करुंगा: प्रशांत भूषण ने अवमानना मामले में SC में 1 रुपया जमा किया

    एडवोकेट प्रशांत भूषण ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अपने दो ट्वीट्स पर अवमानना ​​मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लगाए गए एक रुपये के टोकन जुर्माने की राशि जमा की।

    सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में प्रवेश करने से पहले, भूषण ने अदालत परिसर के बाहर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि जुर्माना भरने के लिए उन्हें देश के कई कोनों से योगदान मिला, और उन लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए ऐसे योगदान से "सत्य निधि" बनाया जाएगा, जिन्हें असहमतिपूर्ण राय व्यक्त करने के लिए राज्य द्वारा जेल में डाला गया हो।

    उन्होंने कहा,

    "राज्य असंतोष के स्वर को शांत करने के लिए सभी साधनों का उपयोग कर रहा है। 'सत्य निधि' का उपयोग उन व्यक्तियों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए किया जाएगा जो राज्य के उत्पीड़न का सामना करते हैं।"

    उन्होंने कल रात दिल्ली पुलिस द्वारा जेएनयू छात्र उमर खालिद की गिरफ्तारी पर भी चिंता व्यक्त की।

    भूषण ने स्पष्ट किया कि जुर्माने के भुगतान का मतलब यह नहीं है कि उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को स्वीकार कर लिया है और फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका आज ही दायर की जा रही है।

    उन्होंने कहा,

    "जुर्माना भरने का मतलब यह नहीं है कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करता हूं। मैं आज सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर कर रहा हूं।"

    न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने 31 अगस्त को अवमानना ​​मामले में जुर्माने की सजा सुनाई थी।

    पीठ ने कहा था कि 15 सितंबर तक जुर्माना जमा करने की चूक की स्थिति में, भूषण को तीन महीने के लिए साधारण कारावास से गुजरना होगा और तीन साल के लिए सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने पर रोक की सजा होगी।

    कोर्ट ने कहा कि इसने न केवल उसे माफी का मौका दिया बल्कि "प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष" रूप से, आरोपी को खेद व्यक्त करने के लिए राजी करने की कोशिश की। इस पर आरोपी द्वारा ध्यान नहीं दिया गया और उन्होंने अपने बयानों का व्यापक प्रचार किया और मीडिया साक्षात्कार दिया, जिसने अदालत की गरिमा को और नीचे ला दिया।

    यह देखते हुए कि भूषण का कृत्य "बहुत गंभीर है", पीठ ने कहा था,

    "अगर हम इस तरह के आचरण का संज्ञान नहीं लेते हैं, तो यह देश भर के वकीलों और मुकदमेबाजों को गलत संदेश देगा। हालांकि, किसी भी गंभीर सजा को लागू करने के बजाय, हम 1 रुपये के मामूली जुर्माना के साथ आरोपी को सजा सुना रहे हैं।"

    25 अगस्त को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने भूषण के दो ट्वीट्स पर अवमानना ​​मामले में सजा पर आदेश सुरक्षित रख लिया था, क्योंकि उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया था।

    सुनवाई के दौरान, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने भूषण द्वारा अपने ट्वीट को सही ठहराने के बाद एक पूरक बयान जारी करने पर निराशा व्यक्त की।

    उन्होंने कहा,

    "हमें बताइए कि 'माफी' शब्द का उपयोग करने में क्या गलत है? माफी मांगने में क्या गलत है? माफी एक जादुई शब्द है, जो कई चीजों को ठीक कर सकता है। अगर आप माफी मांगते हैं, तो आप महात्मा गांधी की श्रेणी में जाएंगे। गांधीजी ऐसा करते थे। यदि आपने किसी को चोट पहुंचाई है, तो आपको मलहम लगाना चाहिए।"

    दरअसल सुप्रीम कोर्ट के साथ-साथ सीजेआई के कामकाज के संबंध में ट्विटर पर पर दिए गए बयानों के संबंध में अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक पूरक हलफनामा दायर किया था जिसमें उन्होंने माफी मांगने से इनकार कर दिया गया था। भूषण ने कहा कि उनके द्वारा की गई टिप्पणी न्यायालय की "रचनात्मक आलोचना" थी और इसलिए, उसको वापस लेने की पेशकश "निष्ठाहीन माफी" के समान होगा।

    उन्होंने जोर देकर कहा कि अदालत के एक अधिकारी के रूप में, उनका यह कर्तव्य है कि वे "बोलें" जब उन्हें विश्वास हो कि न्यायिक संस्था अपने शानदार रिकॉर्ड से भटक रही है। उन्होंने कहा,

    "इसलिए मैंने खुद को अच्छे विश्वास में व्यक्त किया, सर्वोच्च न्यायालय या किसी विशेष मुख्य न्यायाधीश को बदनाम करने के लिए नहीं, बल्कि रचनात्मक आलोचना की पेशकश करने के लिए ताकि अदालत संविधान के संरक्षक और लोगों के अधिकारों के प्रहरी के रूप में अपनी दीर्घकालिक भूमिका से किसी भी तरह भटक ना सके।"

    उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे विवरण के साथ सद्भावनापूर्ण टिप्पणी की। हालांकि, उससे "न्यायालय द्वारा निपटा नहीं गया है।" इस प्रकार, माफी ना मांगते हुए भूषण ने कहा, "मेरे ट्वीट्स ने इस मौके पर विश्वास का प्रतिनिधित्व किया जिसे मैं जारी रखना चाहता हूं। इन विश्वासों की सार्वजनिक अभिव्यक्ति एक नागरिक और इस अदालत के एक वफादार अधिकारी के रूप में मेरे उच्च दायित्वों के अनुरूप विश्वास पर थी। इसलिए, इन मान्यताओं, शर्तों की अभिव्यक्ति के लिए एक माफी या बिना शर्त, निष्ठाहीन होगी।"

    उन्होंने जोर देकर कहा कि माफी एक "मात्र उकसावे पर" नहीं हो सकती बल्कि ईमानदारी से मांगी जानी चाहिए। अधिवक्ता कामिनी जायसवाल के माध्यम से दायर हलफनामे में कहा गया है,

    "यह विशेष रूप से ऐसा है जब मैंने बयानों को सद्भावना में दिया है और पूर्ण विवरण के साथ सत्यता की वकालत की है, जो कि अदालत द्वारा निपटा नहीं गया है। यदि मैं इस अदालत के समक्ष बयान को वापस लेता हूं कि मैं सच मानता हूं या एक अयोग्य माफी की पेशकश करता हूं, तो ये मेरी नज़र में मेरी अंतरात्मा की ​​और एक संस्था की अवमानना होगी जिसका मैं सर्वोच्च सम्मान करता हूं।"

    उन्होंने जोड़ा, "मेरा मानना ​​है कि सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों, प्रहरी संस्थाओं और वास्तव में संवैधानिक लोकतंत्र के संरक्षण के लिए आशा का अंतिम गढ़ है। इसे सही मायने में लोकतांत्रिक दुनिया में सबसे शक्तिशाली अदालत कहा गया है, और अक्सर दुनिया भर में अदालतों के लिए ये अनुकरणीय है। आज इन परेशानियों के दौर में, भारत के लोगों को इस अदालत में कानून और संविधान के शासन को सुनिश्चित करने की उम्मीद है और न कि कार्यपालिका के किसी भी नियम से।"

    उन्होंने कहा कि उन्होंने 20 अगस्त के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पढ़ा जिसमें उन्हें "गहरे अफसोस" के साथ अपने बयानों पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया और इस तरह जवाब दिया,

    "मैं कभी भी ऐसे मौके पर खड़ा नहीं हुआ जब मेरी ओर से किसी भी गलती या गलत काम के लिए माफी की पेशकश करने की बात आए। मेरे लिए यह सौभाग्य की बात है कि मैंने इस संस्था की सेवा की और इससे सामने कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक हित कारणों को लाया। मैं इस अहसास के साथ रहता हूं। जितना मुझे इस संस्थान से मिला है, उससे अधिक मुझे इसे देने का अवसर मिला है। मैं सर्वोच्च न्यायालय की संस्था के लिए सर्वोच्च सम्मान रखता हूं।"

    दरअसल 14 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 3-जजों की बेंच ने भूषण को सुप्रीम कोर्ट और भारत के मुख्य न्यायाधीशों के खिलाफ ट्वीट्स के लिए अदालत की अवमानना ​​का दोषी ठहराया था। 20 अगस्त को सजा पर सुनवाई के दौरान, भूषण ने अपनी टिप्पणियों की पुष्टि की और अपने बयानों को सही ठहराते हुए एक बयान दिया और अदालत के फैसले पर निराशा व्यक्त की।

    उन्होंने अपने बयानों में कहा, "मेरे ट्वीट कुछ भी नहीं थे, बल्‍कि हमारे गणतंत्र के इतिहास के इस मोड़ पर, जिसे मैं अपना सर्वोच्च कर्तव्य मानता हूं, उसे निभाने का एक छोटा सा प्रयास थे। मैंने बिना सोचे-समझे ट्वीट नहीं किया था। यह मेरी ओर से ‌निष्ठारहित और अवमाननापूर्ण होगा कि मैं उन ट्वीट्स के लिए माफी की पेशकश करूं, जिन्होंने उन्हें व्यक्त किया जिन्हें, मैं अपने वास्तविक विचार मानता रहा हूं, और जो अब भी हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने ट्रायल में कहा था: मैं दया नहीं मांगता। मैं उदारता की अपील नहीं करता। इसीलिए, मैं यहां हूं, इसीलिए, किसी भी दण्ड, जो कि न्यायालय ने अपराध के लिए निर्धारित किया है, के लिए मुझे कानूनी रूप से दंडित किया जा सकता है, और जो मुझे प्रतीत होता है कि वह एक नागरिक का सर्वोच्च कर्तव्य है।"

    पीठ ने बयान की सराहना नहीं की और भूषण से पूछा था कि क्या वह इस पर पुनर्विचार करना चाहते हैं। पीठ ने अटॉर्नी जनरल से भूषण को बयान पर पुनर्विचार करने के लिए समय देने के बारे में भी पूछा। एजी ने सहमति व्यक्त की कि उन्हें समय दिया जा सकता है।

    हालांकि, भूषण बयान पर रहे और कहा कि यह "अच्छी तरह से समझा और अच्छी तरह से सोचा" गया था। उन्होंने कहा कि समय देना "किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करेगा" जैसे कि "यह संभावना नहीं है" कि वह इसे बदल देंगे।

    22 जुलाई को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने भूषण को न्यायपालिका और भारत के मुख्य न्यायाधीश पर उनके दो ट्वीट के संबंध में मुकदमा शुरू किया ।

    जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी भी इस पीठ में शामिल थे और पीठ ने कहा कि उनके ट्वीट "न्याय के प्रशासन के लिए असहमति लाते हैं और सामान्य रूप से भारत के सर्वोच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय की गरिमा को विशेष रूप से, आम जनता की नजर में कम करने में सक्षम हैं।"

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