पालघर लिंचिंग : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से चार्जशीट और जांच का ब्योरा मांगा

LiveLaw News Network

6 Aug 2020 12:36 PM GMT

  • पालघर लिंचिंग : सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से चार्जशीट और जांच का ब्योरा मांगा

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार को पालघर में दो साधुओं की लिंचिंग और फलस्वरूप मौत के संबंध में दायर चार्जशीट को रिकॉर्ड करने के लिए कहा है।

    घटना में पुलिस की कथित लिप्तता की सीबीआई या NIA द्वारा जांच की मांग करने वाली याचिकाओं के समूह पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने संबंधित पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच के बारे में विवरण भी मांगा।

    इसलिए राज्य को पुलिस अधिकारियों के खिलाफ जांच की स्थिति न्यायालय में प्रस्तुत करनी चाहिए, और चार्जशीट को रिकॉर्ड पर रखना चाहिए क्योंकि न्यायमूर्ति भूषण ने कहा कि "अदालत चार्जशीट की जांच करना चाहती है।"

    श्री पंच दशबन जूना अखाड़ा के हिंदू साधुओं का प्रतिनिधित्व करते हुए अधिवक्ता आशुतोष लोहिया ने घटना से जुड़े पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए दबाव डाला, ये आरोप लगाते हुए कि वर्तमान में राज्य के अधिकारियों की ओर से मामले की जांच में पक्षपात कर रहे हैं।

    यह कहते हुए कि महाराष्ट्र सरकार ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि इन दलीलों को शीर्ष अदालत द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए, लोहिया ने तर्क दिया कि "साधुओं को वास्तव में भीड़ को सौंप दिया गया था। यह एक नरसंहार था।"

    एक अन्य याचिकाकर्ता के लिए राज्य के हाथों से जांच बाहर निकालने की मांग करते हुए, वकील सुभाष झा ने पुजारियों को सुरक्षित करने और अपराधियों को न्याय दिलाने के लिए राज्य की मंशा के बारे में लोहिया की चिंताओं को प्रतिध्वनित किया। "उनके अनुसार वे इस मामले में समग्र दृष्टिकोण रखना चाहते हैं ...।

    ... सवाल यह है कि क्या वे इस मुद्दे को हल नहीं करना चाहते हैं और इसे बंद करना चाहते हैं? महाराष्ट्र साधुओं की भूमि है! उन्हें सचमुच पुलिस द्वारा भीड़ को सौंप दिया गया था, "झा ने तर्क दिया।

    इस प्रकार झा ने आग्रह किया कि चार्जशीट के प्रासंगिक अंशों को न्यायालय के समक्ष लाया जाए। उन्होंने कहा, "मैं यह भी सुझाव देता हूं कि वे इस बारे में एक हलफनामा दायर करें कि मामले में क्या जांच हो रही है।"

    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस बिंदु पर यह स्पष्ट करने के लिए कहा कि वर्तमान मामले पर विचार करना है कि क्या पुलिस घटना में उलझी हुई है और यह देखते हुए कि आरोप पत्र दस्तावेज भारी संख्या में हैं, दस्तावेजों को सुव्यवस्थित कर न्यायालय के समक्ष रखा जा सकता है।

    मेहता ने कहा, "मीडिया रिपोर्टों से पता चलता है कि चार्जशीट 10,000 से अधिक पृष्ठों में है। क्या अपराध में कोई पुलिसकर्मी शामिल है या नहीं, क्या कर्तव्य का अपमान था, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए फैसला करना होगा।"

    इसके बाद, उन्होंने आगे कहा कि अदालत इस मामले में क्या प्रासंगिक है, यह तय कर सकती है। "सभी चार्जशीट को रिकॉर्ड पर आने दें और अदालत को तय करने दें कि क्या प्रासंगिक है या नहीं।"

    न्यायमूर्ति भूषण द्वारा मामले में प्रगति के बारे में पूछे जाने पर राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए, वकील राहुल चिटनिस ने अदालत को सूचित किया कि दो आरोपपत्र पहले ही दायर किए जा चुके हैं, जबकि एक तीसरा सोमवार को दायर किया जाएगा।

    संबंधित आरोपपत्रों को न्यायालय के समक्ष रखने के सुझावों के संबंध में, चिटनिस ने पीठ को अवगत कराया कि तीसरा जो दायर किया जाना बाकी है वह लिंचिंग से संबंधित नहीं है। यह कहते हुए कि केवल प्रासंगिक चार्जशीट को रखा जाना चाहिए, उन्होंने प्रस्तुत किया कि "तीसरी चार्जशीट एक पुलिस अधिकारी पर हमला करने से संबंधित है जो आरोप से संबंधित नहीं है।

    अधिवक्ता सुभाष झा ने फिर से साधुओं की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की और आग्रह किया कि जब तक केंद्र सरकार इस मामले को नहीं देखती है, तब तक महाराष्ट्र में पुजारी मारे जाते रहेंगे।

    व्यक्तिगत रूप से पेश याचिकाकर्ता, वकील शशांक शेखर झा ने भी अपनी शिकायत व्यक्त की और कहा कि "यह घटना अप्रैल में हुई थी। अब यह अगस्त है और किसी भी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।"

    इसमें शामिल सभी पक्षों के सुझावों को लेते हुए, न्यायमूर्ति भूषण ने मामले में दायर आरोपपत्रों के साथ जांच के विवरण को मंगाने का फैसला किया, जिसे उनके समक्ष रखा जाएगा और 3 सप्ताह के बाद मामले को सुनवाई के लिए तय कर दिया।

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