पालघर लिंचिंग : विभागीय कार्रवाई के बाद 18 पुलिस कर्मियों को सजा दी गई, CBI जांच की जरूरत नहीं : महाराष्ट्र पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

LiveLaw News Network

8 Sep 2020 7:03 AM GMT

  • पालघर लिंचिंग : विभागीय कार्रवाई के बाद 18 पुलिस कर्मियों को सजा दी गई, CBI जांच की जरूरत नहीं : महाराष्ट्र पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया

    महाराष्ट्र पुलिस ने इस साल के शुरू में पालघर में दो साधुओं की हत्या को रोकने में असमर्थ होने के लिए उनकी भूमिका के लिए 18 पुलिस कर्मियों को दी गई सजा के विवरण के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर किया है।

    यह सूचित किया गया है कि पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एक विभागीय जांच का आदेश दिया गया था जो पहली नजर में लापरवाही करते पाए गए थे और स्थिति को संभालने और अपराध को रोकने के संबंध में कर्तव्य से विमुख पाए गए थे।

    राज्य पुलिस ने अदालत को आगे बताया कि विभागीय जांच समाप्त होने के बाद, 27 जुलाई को 6 पुलिस कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। उनके जवाब पर विचार करने के बाद, 18 अधिकारियों को दंडित करने वाला अंतिम आदेश 21 अगस्त को जारी किया गया था।

    हलफनामे में प्रत्येक पुलिस कर्मी को दी गई सजा के बारे में विवरण प्रस्तुत किया गया है। ये इस प्रकार है-

    • एक सहायक पुलिस निरीक्षक को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है

    • एक सहायक पुलिस उप-निरीक्षक और एक चालक हेड कांस्टेबल को सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया है

    • एक सब-इंस्पेक्टर, एक हेड कांस्टेबल और 13 कांस्टेबल का वेतन कम कर दिया गया है

    इस कार्रवाई के मद्देनज़र, राज्य पुलिस ने कोर्ट से आग्रह किया है कि मामले में सीबीआई या अदालत की निगरानी में किसी अन्य जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

    इसके अलावा, सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष दलीलों का विरोध करते हुए,जिसमें एक केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच के लिए कहा गया है, राज्य ने याचिकाकर्ता पर जुर्माने के साथ इसे खारिज करने की मांग की है।

    यह इस मामले में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा दायर किया गया तीसरा हलफनामा है, इससे पहले उसने क्रमशः 27 मई और 29 जुलाई को मामले में प्रगति की अदालत को सूचित किया था।

    राज्य आपराधिक जांच विभाग (CID) द्वारा जांच किए जाने पर, 2 चार्जशीट पहले ही 15 जुलाई को दायर की जा चुकी थीं। चूंकि मामला 6 अगस्त को शीर्ष अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए आया था, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने राज्य को चार्जशीट पेश करने के लिए कहा था और पुलिस कर्मियों के संबंध में एक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी।

    "राज्य को चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लाने दें। यह आगे कहा गया है कि पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं और कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के साथ-साथ जांच का विवरण भी दें। जांच रिपोर्ट के रूप में, रिकॉर्ड पर भी लाया जाए। तीन सप्ताह के भीतर महाराष्ट्र राज्य द्वारा एक हलफनामा दायर किया जाए। "

    वर्तमान हलफनामा इस प्रकार उपरोक्त आदेश के अनुपालन में दायर किया गया है।

    16 अप्रैल को, मुंबई से सूरत जाने वाले दो संतों की कार को 200 से अधिक लोगों की भीड़ द्वारा रोका था। इस भीड़ ने कार पर डंडे पत्थरों से हमला किया जिसके परिणामस्वरूप दोनों संतों की मृत्यु हो गई।

    अदालत की निगरानी में जांच और / या केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को मामले को हस्तांतरित करने की याचिकाएं शीर्ष अदालत के समक्ष दायर की जिसमें आरोप लगाया गया था कि पुलिस की दो संतों की लिंचिंग में मिलीभगत थी। 

    हलफनामा की कॉपी डाउनलोड करें



    Next Story