वन रैंक वन पेंशन बकाया - रक्षा मंत्रालय द्वारा एक बार में 28,000 करोड़ रुपये का बकाया चुकाने में कठिनाई का हवाला देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने समय सीमा बढ़ाई

Sharafat

20 March 2023 3:04 PM IST

  • One Rank One Pension Scheme

    One Rank One Pension Scheme

    केंद्र सरकार द्वारा वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) योजना के तहत सेवानिवृत्त रक्षा कर्मियों के पेंशन बकाया का एक बार में भुगतान करने में केंद्र सरकार द्वारा बताई गई वित्तीय कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र को चरणबद्ध तरीके से बकाया राशि का भुगतान करने की अनुमति दी।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ रक्षा मंत्रालय द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वन रैंक वन पेंशन (ओआरओपी) बकाया को मंजूरी देने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की गई थी।

    जब सुनवाई शुरू हुई तो भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमानी ने एक सीलबंद कवर नोट रिकॉर्ड पर रखने की मांग की। हालांकि, बेंच ने सीलबंद कवर नोट को यह कहते हुए स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि यह न्याय की मौलिक प्रक्रिया के खिलाफ है और कहा कि नोट को दूसरे पक्ष को भी बताना होगा।

    इसके बाद एजी ने नोट पढ़ा जिसमें कहा गया था कि बजट परिव्यय खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। पेंशनरों की कुल संख्या लगभग 25 लाख है और ओआरओपी बकाया 28,000 करोड़ रुपये की सीमा में होगा। 2022-23 के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के लिए बजटीय परिव्यय 5.85 लाख करोड़ था, जिसमें से 1.32 लाख करोड़ रुपये पेंशन के लिए नियोजित व्यय है। 2022-23 के लिए फरवरी 2023 तक 1.2 लाख करोड़ की राशि पहले ही वितरित की जा चुकी है। 28,000 करोड़ रुपये, जो 2019-2022 के लिए ओआरओपी बकाया से संबंधित है, एक अतिरिक्त घटक है।

    एजी के नोट में कहा गया है कि केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाया था, जिसने एक बार में धन उपलब्ध कराने में असमर्थता व्यक्त की और भुगतान का सुझाव दिया।

    पूर्व सैनिकों की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हुजेफा अहमदी ने अदालत को बताया कि ये किस्तें मार्च 2019 में देय थीं।

    अहमदी ने पूछा,

    "उन्होंने अपने जीवन के सबसे अच्छे वर्षों में देश की सेवा की है और वे सरकार की अंतिम प्राथमिकता क्यों हैं?"

    पीठ ने इसके बाद निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ आदेश निर्धारित किया:

    वास्तव में केंद्र सरकार ओआरओपी योजना के संदर्भ में इस न्यायालय के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य है। साथ ही भुगतान के लिए समय-सीमा तय करते समय, जो सामग्री रिकॉर्ड पर रखी गई है, उसका समय-सीमा के अनुपालन के संबंध में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। केंद्र सरकार ने प्रस्ताव दिया है कि 25 लाख में से 4 लाख ओआरओपी के लिए योग्य नहीं हैं। जिन पेंशनभोगियों को ओआरओपी पेंशन का भुगतान किया जाना है, उनकी कुल संख्या 21 लाख पेंशनभोगियों की श्रेणी में आती है। 21 लाख में से परिवार पेंशनरों और वीरता पुरस्कार विजेताओं सहित 6 लाख पेंशनरों को संपूर्ण बकाया राशि का भुगतान करने के लिए संघ ने अंडर टैकिंग दिया है। ऐसा वर्गीकरण इस बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि पारिवारिक पेंशनभोगियों ने कमाऊ सदस्य खो दिए हैं, और वीरता पुरस्कार विजेताओं ने राष्ट्र की उत्कृष्ट सेवा की है। संघ ने यह भी प्रस्ताव दिया कि 70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनभोगियों (लगभग 4 लाख) को 4-5 महीने की सीमा के भीतर देय राशि का भुगतान किया जाएगा। शेष समूह के लिए एरियर का भुगतान तीन किस्तों में मार्च 2024 तक किया जाएगा।

    पीठ ने तब निम्नलिखित निर्देश जारी किए:

    1. पारिवारिक पेंशनरों और वीरता पुरस्कार विजेताओं को ओआरओपी बकाया का भुगतान 30 अप्रैल, 2023 को या उससे पहले एक किस्त में किया जाएगा।

    2. 70 वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी कर चुके पेंशनभोगियों के ओआरओपी बकाया का भुगतान 30 जून, 2023 को या उससे पहले किया जाएगा। केंद्र सरकार या तो पूरी बकाया राशि का भुगतान एक किस्त में करेगी या इसे बांटने के लिए स्वतंत्र होगी।

    3. पेंशनभोगियों के बकाया के कारण शेष ओआरओपी की कुल राशि का भुगतान 31.08.2023, 30.11.2023 और 28.02.2024 को या उससे पहले समान किस्तों में किया जाएगा।

    बेंच ने अपने आदेश में यह भी दर्ज किया कि एजी ने विशेष रूप से स्पष्ट किया कि भुगतान के प्रसार का अगले समतुल्यीकरण के उद्देश्यों के लिए बकाया राशि की गणना पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

    हालांकि अहमदी ने विलंबित बकाया के लिए ब्याज देने का अनुरोध किया, लेकिन पीठ ने इनकार कर दिया।

    16 मार्च, 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ओआरओपी योजना को बरकरार रखते हुए केंद्र को तीन महीने की अवधि के भीतर बकाया भुगतान करने का निर्देश दिया था। बाद में सितंबर 2022 में समय सीमा को तीन महीने और बढ़ा दिया गया। जनवरी 2023 में समय सीमा को बढ़ाकर 15 मार्च, 2023 कर दिया गया।

    बाद में रक्षा मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया, एकतरफा रूप से अदालती आदेश के दांत में समय सीमा बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय की कार्रवाई पर बड़ी आपत्ति जताई और चेतावनी दी थी कि अवमानना के लिए रक्षा सचिव को घसीटा जाएगा।

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