सीपीसी आदेश XXI नियम 34 को कमजोर नहीं किया जा सकता; निष्पादन कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वह देनदार से ड्राफ्ट दस्तावेज़/डीड पर आपत्तियां आमंत्रित करे: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

9 March 2022 1:53 PM IST

  • सीपीसी आदेश XXI नियम 34 को कमजोर नहीं किया जा सकता; निष्पादन कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वह देनदार से ड्राफ्ट दस्तावेज़/डीड पर आपत्तियां आमंत्रित करे: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश XXI नियम 34 के प्रावधानों को कमजोर नहीं किया जा सकता है और अदालती निर्णय के तहत संबंधित देनदार से डिक्री धारक द्वारा जमा किए गए ड्राफ्ट डीड/दस्तावेज पर आपत्तियां आमंत्रित की जानी चाहिए।

    न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा,

    "प्रावधानों से हटने के न केवल संबंधित पक्षों के लिए बल्कि भविष्य में उन पक्षों से निपटने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए भी अत्यधिक हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। इससे आगे मुकदमेबाजी हो सकती है।" .

    इस मामले में, एक डिक्री धारक, जिसके पक्ष में विशिष्ट अदायगी की डिक्री पारित की गई थी, ने निष्पादन याचिका दायर की। कोर्ट ने निर्णय से जुड़े देनदार द्वारा दायर आपत्तियों को खारिज कर दिया और कोर्ट से ड्राफ्ट सेल डीड को मंजूरी मिलने के बाद डिक्री धारक के पक्ष में बिक्री विलेख निष्पादित करने का निर्देश जारी किया। इसी आदेश के तहत बिक्री विलेख निष्पादित किया गया था।

    सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, अपीलकर्ता-देनदार ने तर्क दिया कि कोर्ट ने मसौदा बिक्री विलेख पर अपीलकर्ता की आपत्तियों को आमंत्रित नहीं किया था। यह तर्क दिया गया था कि डिक्री धारक द्वारा कोर्ट के सामने पेश किए जा रहे ड्राफ्ट बिक्री विलेख पर कोर्ट देनदार को सौंपने और उसकी आपत्तियों पर विचार करने के लिए जिम्मेदार था, उसके बाद उसमें प्रक्रिया का पालन किया जाना था और इसके उपरांत, एक बिक्री विलेख निष्पादित किया जा सकता है।

    कोर्ट ने आदेश XXI नियम 34 की योजना को निम्नानुसार बताया:

    -यदि निर्णय देनदार डिक्री की उपेक्षा करता है या पालन करने से इनकार करता है, तो डिक्री धारक को दस्तावेज़ का एक मसौदा तैयार करना होता है। इस मामले में, दस्तावेज़ का मसौदा बिक्री विलेख का मसौदा है। बिक्री विलेख का मसौदा आगे डिक्री की शर्तों के अनुसार होना चाहिए। इसे कोर्ट तक ले जाया जाना चाहिए।

    -इसके बाद, यह आवश्यक नहीं है कि डिक्री धारक इसे सीधे निर्णय देनदार को सौंप दे। इसलिए, प्रक्रिया यह है कि डिक्री धारक को इसे कोर्ट को उपलब्ध कराना चाहिए। आदेश XXI नियम 34 के तहत, यह कोर्ट का कर्तव्य बन जाता है कि वह देनदार तक मसौदे की तामील करवाए। आपत्तियों को आमंत्रित करने वाला एक नोटिस होना चाहिए और अदालत एक समय तय कर सकती है जिसके भीतर आपत्तियां दायर की जानी हैं। निर्णय देनदार आपत्ति कर भी सकता है या नहीं भी।

    -आदेश XXI नियम 34 उप-नियम (3) एक ऐसी स्थिति पर विचार करता है जहां निर्णय देनदार आपत्ति करता है। यह लिखित रूप में निर्धारित समय के भीतर समाहित किया जाना है। कोर्ट का कर्तव्य है कि वह मसौदे को मंजूरी देने या उसमें बदलाव करने, जैसा वह ठीक समझे, का आदेश दे।

    कोर्ट ने टिप्पणी की कि निष्पादन याचिका पर निर्णय देनदार की ओर से आपत्तियों को प्रस्तावित बिक्री विलेख पर उनकी आपत्तियों से भ्रमित नहीं किया गया है। कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता ने इस आशय की दलीलें उठाई होंगी कि डिक्री स्वयं निष्पादन योग्य नहीं है और यह गुणहीन पाई गई है, सीपीसी के आदेश XXI नियम 34 के प्रावधानों के तहत मसौदा बिक्री विलेख और आपत्तियों पर विचार करने के मामले में आगे बढ़ने के लिए कोर्ट को अपने कर्तव्य से विमुख नहीं करेगा।

    पीठ ने आगे कहा:

    यह अच्छी तरह से तय है कि निष्पादन अदालत डिक्री से आगे नहीं जा सकती। डिक्री को जैसा है वैसा ही अमल में लाना चाहिए। हालांकि, वास्तव में निष्पादन अदालत डिक्री का अर्थ लगाने के लिए स्वतंत्र है; लेकिन यह डिक्री से आगे नहीं जा सकती। इसलिए, जब किसी दिए गए मामले में यह इंगित करते हुए आपत्तियां दायर की जाती हैं कि बिक्री विलेख का प्रस्तावित मसौदा डिक्री के अनुरूप नहीं है, तो निष्पादन अदालत का यह कर्तव्य बन जाता है कि वह अपने विवेक का इस्तेमाल करे और यदि आवश्यक हो तो इसे डिक्री के अनुरूप बनाने के लिए मसौदे में बदलाव करे। इसके बाद यह होगा कि डिक्री धारक को कोर्ट द्वारा किए गए परिवर्तनों के साथ, यदि आवश्यक हो, उचित स्टांप पेपर पर, अदालत में पहुंचाना है और दस्तावेज़ का निष्पादन कोर्ट या नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जाता है।

    इस मामले में, कोर्ट ने कहा कि, बिक्री विलेख को ड्राफ्ट बिक्री विलेख के अनुसार ही निष्पादित किया गया है, इसे बिना कोई आपत्ति आमंत्रित किये विचार किया गया है। अपील की अनुमति देते हुए, बेंच ने कोर्ट को निर्देश दिया कि वह निर्णय में उल्लेखित देनदार की आपत्तियों पर ड्राफ्ट सेल डीड पर विचार करे।

    इसने कहा:

    "हालांकि यह सच है कि कोर्ट को लंबे समय तक चलने वाले फैसले के बाद पारित डिक्री को निष्पादित करने के मामले में सावधान होना चाहिए, यह कोर्ट का कर्तव्य भी है कि वह डिक्री को जस के तस और कानून के अनुसार निष्पादित करे। आदेश XXI नियम 34 को कमजोर नहीं किया जा सकता है और प्रावधानों से इस तरह के किसी भी विचलन के न केवल संबंधित पक्षों के लिए बल्कि भविष्य में उन पार्टियों से निपटने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए भी अत्यधिक हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। यह आगे मुकदमेबाजी का कारण बन सकता है। ये सारी चीजें ऐसी हैं, जिन्हें स्पष्टता और सटीकता लाकर टाला जाना है और यह सब निष्पादन डिक्री में निहित निर्णय के अनुरूप होना चाहिए।"

    हेडनोट्स: नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908; आदेश XXI नियम 34 – कोर्ट का कर्तव्य है कि वह निर्णय देनदार को मसौदा तामील करवाए और अपने विवेक का इस्तेमाल करे और जरूरी पड़ने पर आपत्तियां दायर की जाती है, तो मसौदे में बदलाव करे - इसके बाद यह होगा कि डिक्री धारक को कोर्ट द्वारा किए गए परिवर्तनों के साथ, यदि आवश्यक हो, उचित स्टाम्प पेपर पर, यदि आवश्यक हो, अदालत के समक्ष ले जाना है और दस्तावेज़ का निष्पादन अदालत या नियुक्त अधिकारी द्वारा किया जाता है। (पैरा 10-11)

    नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908; आदेश XXI नियम 34 - आदेश XXI नियम 34 को कमजोर नहीं किया जा सकता है और प्रावधानों से इस तरह के किसी भी विचलन के न केवल संबंधित पक्षों के लिए बल्कि भविष्य में उन पार्टियों से निपटने के लिए आने वाले व्यक्तियों के लिए भी अत्यधिक हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। इससे आगे मुकदमेबाजी हो सकती है। (पैरा 14)

    नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 - यद्यपि प्रक्रिया को न्याय की दासी कहा जाता है और पर्याप्त न्याय प्रबल होना चाहिए लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने में विफलता के परिणामस्वरूप देनदार के साथ अन्याय हो सकता है और डिक्री धारक को डिक्री के परिणाम की प्राप्ति में देरी भी हो सकती है। (पैरा 1)

    नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908; आदेश XXI - निष्पादन - हालांकि यह सच है कि कोर्ट को लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद मिले निर्णय के उपरांत पारित एक डिक्री को निष्पादित करने के मामले में सावधान होना चाहिए- यह अदालत का कर्तव्य भी है कि वह डिक्री को जस-का-तस और कानून के अनुसार निष्पादित करे - यद्यपि, यह वास्तव में निष्पादन अदालत डिक्री का अर्थ लगाने के लिए स्वतंत्र है; लेकिन यह डिक्री से आगे नहीं जा सकती। (पैरा 11,14)

    सारांश – हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील जिसने निष्पादन अदालत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को बरकरार रखा, जिसमें निर्णय देनदार से आदेश XXI नियम 34 के तहत डिक्री धारक द्वारा प्रस्तुत बिक्री विलेख पर आपत्तियां आमंत्रित नहीं की गईं - अनुमति - स्पष्ट रूप से आदेश XXI नियम 34 के लाभकारी प्रावधानों का उल्लंघन करती है - ड्राफ्ट सेल डीड पर अपीलकर्ता की आपत्तियों पर विचार किया जाएगा।

    मामले का विवरण

    केस: राजबीर बनाम सूरज भान | सीए 1700/2022 | 28 फरवरी 2022

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (एससी) 255

    कोरम: जस्टिस केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय

    वकील: अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता तरुण गुप्ता, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता नीलम सिंह

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