सीपीसी आदेश VII नियम 11 : अदालतों के पास यह देखने की शक्ति कि इसके समय में तुच्छ या तंग करने वाले मुकदमों को अनुमति ना दी जाए : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

25 Feb 2021 4:03 PM IST

  • सीपीसी आदेश VII नियम 11 : अदालतों के पास यह देखने की शक्ति कि इसके समय में तुच्छ या तंग करने वाले मुकदमों को अनुमति ना दी जाए : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आदेश VII नियम 11 [वाद की अस्वीकृति] के प्रावधान विस्तृत नहीं होते हैं और न्यायालय के पास यह देखने की शक्ति है कि न्यायालयों के समय के दौरान तुच्छ या तंग करने वाले मुकदमों को अनुमति नहीं दी जाए।

    इस मामले में, वादी ने मद्रास उच्च न्यायालय के मूल पक्ष में एक सिविल वाद दायर किया, जिसमें अन्य प्रतिवादियों के पक्ष में पहले प्रतिवादी द्वारा निष्पादित बिक्री को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि वादी और पहले प्रतिवादी के बीच पूर्व- क्रय समझौता है।

    वादी ने कहा कि उक्त समझौते को उसके बेटे के पक्ष में पहले प्रतिवादी द्वारा निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर निष्पादित किया गया था। प्रतिवादियों ने सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत एक आवेदन दिया, जिसमें कहा गया था कि जाहिर अली को किसी भी बिक्री या पूर्व भुगतान समझौते में शामिल करने के लिए अधिकृत पावर ऑफ़ अटार्नी नहीं है।

    हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अर्जी को मंजूर कर लिया और वाद को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पॉवर ऑफ अटार्नी किसी समझौते को निष्पादित करने के लिए वकील को अधिकृत नहीं करती है क्योंकि पावर ऑफ अटार्नी केवल कोर्ट की कार्यवाही के संचालन के लिए दी गई थी।

    शीर्ष अदालत के समक्ष अपील में, वादी ने कहा कि पावर ऑफ अटॉर्नी का खंड 6 "सभी वैध काम के लिए, जैसा कि मेरी तरफ से मेरे वकील को सही और उचित लगता है", वकील को सभी कदम उठाने के लिए अधिकृत करता है जो आवश्यक और उचित हैं जैसा कि वकील ने विचार किया है।

    पीठ ने कहा कि सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत एक आवेदन पर विचार करते समय, अदालत के सामने सवाल यह है कि क्या वाद किसी कार्रवाई का कारण बताता है या क्या किसी कानून द्वारा मुकदमे को रोक दिया गया है, जो वादी की निहित दलीलों के चेहरे पर है। सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत एक आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को वादी या प्रतिवादी द्वारा उठाए गए बचाव के मामले की ताकत या कमजोरी पर ध्यान नहीं देना है।

    इस मामले में, अदालत ने उल्लेख किया कि इस बात पर जोर नहीं दिया जा रहा है कि पावर ऑफ़ अटार्नी ने जाहिर अली को किसी भी पूर्व- क्रय समझौते को निष्पादित करने के लिए अधिकृत किया है।

    यह कहा:

    "किसी भी स्थिति में, वाद की अस्वीकृति के लिए सीपीसी के आदेश VII नियम 11 के तहत एक आवेदन को समग्र रूप से वाद को संपूर्ण रूप से पढ़ने की आवश्यकता है। जैसा कि आईटीसी बनाम ऋण वसूली अपीलीय ट्रिब्यूनल AIR 1998 SC 634 में इस न्यायालय द्वारा आयोजित किया गया कि चतुरता से तैयार मसौदे में कार्रवाई के कारण का भ्रम पैदा करने को कानून में अनुमति नहीं है और वाद में स्पष्ट अधिकार का दावा किया जाना चाहिए। इसी तरह न्यायालय को यह देखना चाहिए कि सूट के कानून में वादी द्वारा कुटिल और चतुर मसौदा तैयार करने पर रोक है। इसके अलावा, आदेश VII नियम 11 के प्रावधान विस्तारित नहीं होते हैं और न्यायालय के पास यह देखने की शक्ति है कि न्यायालय के समय का उपभोग करने के लिए तुच्छ या तंग करने वाले मुकदमों की अनुमति नहीं है। इस मामले में, पूरी तरह से सार्थक रूप में वाद को पढ़ने से यह स्पष्ट करता है कि सूट में दावा की गई राहत श्री जाहिर अली को प्रथम प्रतिवादी द्वारा दी गई पावर ऑफ़ अटॉर्नी के प्रतिबंधित दायरे को देखते हुए वर्जित है। "

    अदालत ने कहा कि जब एक सूट में दावा पावर ऑफ अटॉर्नी धारक के माध्यम से निष्पादित समझौते पर आधारित होता है, तो कोर्ट पावर ऑफ अटॉर्नी को देखने से वंचित नहीं होता है।

    पीठ ने कहा,

    "याचिकाकर्ता / वादी के लिए विद्वान वकील का तर्क कि पावर ऑफ अटॉर्नी के खंड 6 में 'सभी वैध कृत्यों को करने के लिए' अभिव्यक्ति में संपत्ति की बिक्री का कृत्य शामिल नहीं होगा। यह कृत्य पावर ऑफ पावर में उल्लिखित कार्य है। अटॉर्नी कोर्ट की कार्यवाही के संबंध में हैं और वह भी 1979 के सिविल सूट नंबर 72 के संदर्भ में। खंड में अटॉर्नी को संपत्ति बेचने या बेचने के लिए किसी भी समझौते में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। पावर ऑफ अटॉर्नी में इस तरह के किसी भी खंड के अभाव में प्रतिवादी नंबर 1 को उसके बेटे के कृत्यों से बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसलिए, पूर्व-क्रय करार समझौते से वादी को मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार नहीं दिया निकलता है। सूट इस प्रकार सुनवाई योग्य नहीं है।"

    अदालत ने देखा कि वाद को पूरी तरह सार्थक तरीके से पढ़ने पर कि वादी के पास पहले बचाव पक्ष के मुकदमे की संपत्ति का मालिक होने के खिलाफ कार्रवाई का कोई कारण नहीं है, पावर ऑफ अटॉर्नी को वर्तमान में अमान्य माना जा रहा है।

    हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने शुरू में ही मुसीबत को खत्म करते हुए पर्याप्त न्याय किया है, एक ऐसा मुकदमा जो प्रतिवादी या उनमें से किसी के खिलाफ कार्रवाई के कारण के लिए सुनवाई नहीं है, जिससे कीमती न्यायिक समय की भी बचत होती है और सूट के पक्षकारों को असुविधा और उनका व्यय भी होता है, एसएलपी को खारिज करते हुए पीठ ने कहा।

    केस : के अकबर अली बनाम के उमर खान [ एसएलपी 31844/ 2018]

    पीठ : जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस हेमंत गुप्ता

    वकील : सीनियर एडवोकेट आर बालासुब्रमण्यम, सीनियर एडवोकेट आर बसंत, एडवोकेट रघनेथ बसंत

    उद्धरण: LL 2021 SC 114

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