मामले की वापसी का आदेश स्वाभाविक तौर पर पारित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

1 April 2022 4:58 AM GMT

  • मामले की वापसी का आदेश स्वाभाविक तौर पर पारित नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले को वाापस भेजने का आदेश स्वाभाविक तौर पर पारित नहीं किया जा सकता है।

    जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि जहां दोनों पक्षों ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये हैं, अपीलीय कोर्ट को मामले को निचली अदालत या ट्रिब्यूनल में भेजने के बजाय योग्यता के आधार पर फैसला करना होगा।

    इस मामले में, एक भूमि न्यायाधिकरण द्वारा जारी एक नोटिस को कर्नाटक हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भूमि मालिकों द्वारा दायर एक रिट याचिका स्वीकार करते हुए रद्द कर दिया था। खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश को निरस्त करते हुए मामले को भूमि संबंधी ट्रिब्यूनल में भेज दिया। इसलिए विचारणीय मुद्दा यह था कि क्या एकल न्यायाधीश के आदेश को पलटने, भूमि न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने और मामले को भूमि न्यायाधिकरण को भेजने का खंडपीठ का फैसला न्यायोचित था?

    अभिलेखों को देखते हुए, पीठ ने कहा कि डिवीजन बेंच ने बिना कोई ठोस कारण बताए एकल न्यायाधीश के आदेश को रद्द कर दिया है और मामले को भूमि न्यायाधिकरण को भेज दिया है।

    कोर्ट ने कहा:

    यह स्थापित कानून है कि रिमांड का आदेश स्वाभाविक या अनिवार्य तौर से पारित नहीं किया जा सकता है। केवल ट्रायल कोर्ट या ट्रिब्यूनल को मुकदमा वापस करने के उद्देश्य से रिमांड आदेश भी पारित नहीं किया जा सकता है। अपीलीय न्यायालय द्वारा मामले को गुण-दोष के आधार पर निपटाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जहां दोनों पक्षों ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये हैं, अपीलीय न्यायालय को मामले को ट्रायल कोर्ट या ट्रिब्यूनल को वापस भेजने के बजाय योग्यता के आधार पर निर्णय लेना चाहिए।

    अदालत ने इस प्रकार निष्कर्ष निकाला कि डिवीजन बेंच ने बिना किसी औचित्य के मामले को वापस भेजने का फैसला किया है।

    मामले का विवरण: नादकेरप्पा (मृत) बनाम पिल्लम्मा (मृत) | 2022 लाइव लॉ (एससी) 332 | सीए 7657-7658/2017 | 31 मार्च 2022

    कोरम: जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी

    वकील : वरिष्ठ अधिवक्ता ए.एन. वेणुगोपाल गौड़ा (अपीलकर्ता के लिए), वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता किरण सूरी (प्रतिवादी के लिए)

    हेडनोट्स: रिमांड – अनिवार्य तौर पर मामला वापसी (रिमांड) का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। केवल निचली अदालत या ट्रिब्यूनल को कार्यवाही वापस करने के उद्देश्य से भी रिमांड आदेश पारित नहीं किया जा सकता है। अपीलीय कोर्ट द्वारा मामले को गुण-दोष के आधार पर निपटाने का प्रयास किया जाना चाहिए। जहां दोनों पक्षों ने मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये हैं, अपीलीय कोर्ट को मामले को ट्रायल कोर्ट या ट्रिब्यूनल को वापस करने के बजाय योग्यता के आधार पर निर्णय लेना चाहिए। (पैरा 25)

    कर्नाटक भूमि सुधार अधिनियम, 1961- कृषि भूमि के काश्तकारों को कब्जा अधिकार प्रदान करने के लिए लाभकारी कानून - ऐसे अधिनियमों के प्रावधानों को समझने में, अदालत को संरचनात्मक सोच अपनाना चाहिए जो अधिनियम के उद्देश्य को आगे बढ़ाता है, पूरा करता है और आगे बढ़ाता है न कि ऐसी सोच जिससे उद्देश्य फलीभूत नहीं होगा और सुरक्षा को भ्रम में डाल देगा - अधिकांश किरायेदार दूरदराज के इलाकों के ग्रामीण हैं और उनमें से अधिकतर अनपढ़ व्यक्ति हैं और यह अधिनियम एक लाभकारी कानून है। अधिनियम के तहत मामलों का फैसला करते समय इस पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए। (पैरा 23,28)

    ऑर्डर डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




    Next Story