केवल अदालती आदेश की जानबूझकर और सोची समझी अवज्ञा ही अवमानना के समान होगी : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

22 Jan 2021 10:20 AM IST

  • केवल अदालती आदेश की जानबूझकर और सोची समझी अवज्ञा ही अवमानना के समान होगी : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को न्यायालय के निर्णय का पालन न करने के लिए दंडित करने से पहले, न्यायालय को किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, रिट या अन्य प्रक्रिया की अवज्ञा के बारे में न केवल संतुष्ट होना चाहिए बल्कि यह भी संतुष्ट होना चाहिए कि इस तरह की अवज्ञा जानबूझकर और इरादतन थी।

    जस्टिस एएम खानविलकर और बीआर गवई की पीठ ने ये टिप्पणी 2008 में दायर एक अवमानना ​​याचिका को बंद करने के बाद की जिसमें एक तरफ पिता और दूसरी ओर पहली पत्नी से उसके दो बेटों के बीच पारिवारिक विवाद पैदा होने से शुरु हुई थी।

    अवमानना ​​याचिका में, यह आरोप लगाया गया था कि पक्षकार ने शीर्ष अदालत द्वारा एक पूर्व अवमानना ​​याचिका में पारित एक आदेश को खत्म करने के अपने प्रयास में, कंपनी लॉ बोर्ड से संपर्क किया और एक अंतरिम आदेश प्राप्त किया। अवमानना ​​याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि सीएलबी के अधिकार क्षेत्र को लागू करना और सीएलबी द्वारा उक्त कार्यवाही की सुनवाई करना, स्वयं अवमानना ​​है।

    पीठ ने कहा कि एक व्यक्ति अदालत की अवमानना ​​नहीं करता है अगर किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, उसके लिए खुली अन्य न्यायिक कार्यवाही को ले लेता है, भले ही बाद की कार्यवाही दूसरे पक्षकार को नुकसान में डाल दे।

    यह कहा:

    "इस प्रकार यह देखा जा सकता है, कि यह न्यायालय ने आयोजित किया है, कि किसी व्यक्ति की ऐसी कार्यवाही जिसे वह कानून की अदालत में कानूनी कार्रवाई करने के अपने अधिकार के पालन में करता है, न्याय के दौरान हस्तक्षेप करने के समान नहीं होगा, भले ही उनकी अपनी न्यायिक कार्यवाही के संबंध में दूसरे पक्ष की ओर से कुछ कार्रवाई की आवश्यकता हो सकती है। सिद्धांत यह है कि, एक पक्षकार अपने कानूनी अधिकार को लागू करने के लिए कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है। इस अदालत ने हृषिकेश सान्याल बनाम एपी बागची और राधे लाल बनाम निरंजन नाथ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण को मंज़ूरी दे दी है कि कोई व्यक्ति अदालत की अवमानना ​​नहीं करता है अगर कुछ कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, वह अन्य न्यायिक कार्यवाही का उपचार लेता है, जो उसके लिए खुला है, भले ही बाद की कार्यवाही दूसरे पक्षकार को नुकसान में डाल दे।

    इसके बाद, पीठ ने अवमानना ​​कार्यवाही के दायरे को समझाया और कहा कि केवल न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा अवमानना ​​होगी।

    कोर्ट ने कहा:

    "इस प्रकार यह देखा जा सकता है, कि यह न्यायालय ने आयोजित किया है, कि अवमानना ​​कार्यवाही सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत चल रही एक कार्यवाही की तरह नहीं है। यह आयोजित किया गया है, कि यद्यपि जिनके पक्ष में, एक आदेश पारित किया गया है, इस तरह के आदेशों के लाभों के हकदार हैं, लेकिन अदालत ने इस मुद्दे पर विचार करते हुए कि क्या कथित अवमानना कर्ता को अनुपालन नहीं करने के लिए और न्यायालय के निर्देशों का पालन ना करने के लिए दंडित किया जाना चाहिए, ये विशेष मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए। यह माना गया है कि यही कारण है कि सिविल अवमानना ​​को परिभाषित करते हुए अधिनियम के निर्माणकर्ताओं ने कहा है कि यह न्यायालय के किसी भी निर्णय, डिक्री, निर्देश, आदेश, रिट या अन्य प्रक्रिया की जानबूझकर अवज्ञा होनी चाहिए। यह माना गया है कि न्यायालय के निर्णय का पालन न करने के लिए अवमानना कर्ता को दंडित करने से पहले, न्यायालय को किसी निर्णय, डिक्री, निर्देश, रिट या अन्य प्रक्रिया की अवज्ञा के बारे में न केवल संतुष्ट होना चाहिए, बल्कि यह भी संतुष्ट होना चाहिए कि अवज्ञा जानबूझकर और इरादतन थी। हालांकि, निर्णय-देनदार के खिलाफ डिक्री निष्पादित करते समय सिविल कोर्ट इससे संबंधित नहीं है और इस बात पर परेशान नहीं होता कि क्या किसी निर्णय या डिक्री के प्रति अवज्ञा जानबूझकर है और एक बार डिक्री पारित हो गई, यह अदालत का कर्तव्य है कि वह डिक्री निष्पादित करे , जो भी इसके परिणाम हो सकते हैं। अवमानना ​​के दोषी और दंडित करने से पहले अवमानना ​​की कार्यवाही में, अदालत को एक रिकॉर्ड दर्ज करना होगा, कि इस तरह की अवज्ञा जानबूझकर और इरादतन थी। यह माना गया है कि यदि किसी विशेष मामले की परिस्थितियों से, हालांकि न्यायालय संतुष्ट है कि अवज्ञा की गई है, लेकिन ऐसी अवज्ञा कुछ मज़बूरी वाली परिस्थितियों का परिणाम है, जिसके तहत अवमानना कर्ता के लिए आदेशों का अनुपालन करना संभव नहीं है, न्यायालय कथित अवमानना कर्ता को दंडित नहीं कर सकता है।"

    अदालत ने कहा कि अवमानना ​​कार्यवाही प्रकृति में अर्ध-आपराधिक है और आवश्यक सबूत के मानक अन्य आपराधिक मामलों की तरह ही हैं।

    यह कहा:

    "कथित अवमानना कर्ता उन सभी सुरक्षा उपायों / अधिकारों की सुरक्षा के हकदार हैं जो आपराधिक न्यायशास्त्र में प्रदान किए जाते हैं, जिसमें संदेह का लाभ भी शामिल है। जानबूझकर किसी पक्षकार द्वारा न्याय के प्रशासन में बाधा डालने का स्पष्ट रूप से मामला होना चाहिए ताकि मामले को उक्त प्रावधान के दायरे में लाया जा सके।

    न्यायालय ने देवब्रत बंदोपाध्याय और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों का भी उल्लेख किया है, जिसमें यह कहा गया था कि यह अवमानना ​​कानून के तहत सजा तब बुलाई जाती है जब चूक जानबूझकर और किसी के कर्तव्य की अवहेलना और अधिकार की अवहेलना के लिए की जाती है।

    पीठ यह कहते हुए अवमानना ​​याचिका को बंद करने के लिए आगे बढ़ी कि अदालत द्वारा दिए गए निर्देशों में से किसी के भी इरादतन, जानबूझकर और सोची समझी अवज्ञा और कोर्ट को दिए गए वचन का उल्लंघन करने का कोई भी मामला नहीं बनता।

    केस: रामा नारंग बनाम रमेश नारंग [ अवमानना याचिका ( सिविल ) नंबर 92/ 2008 ]

    पीठ : जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस बीआर गवई

    वकील: वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल, वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी

    उद्धरण : LL 2021 SC 28

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