'वन बार, वन वोट का सख्ती से पालन किया जाए' सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव की अनुमति दी

Sharafat

15 Dec 2022 1:57 PM GMT

  • Supreme Court

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    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन को शुक्रवार, 16 दिसंबर को राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार और 'वन बार, वन वोट' के सिद्धांत का उल्लंघन किए बिना पदाधिकारियों के पद के लिए चुनाव कराने की अनुमति दी।

    जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने यह फैसला लिया, जो बार एसोसिएशन के लिए एक बड़ी राहत के रूप में आया है, क्योंकि याचिकाकर्ता बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रक्रिया में निष्पक्षता और पारदर्शिता की कमी के बारे में शिकायत मिलने के बाद चुनाव पर रोक लगा दी थी। हालांकि हाईकोर्ट ने बार काउंसिल के आदेश पर रोक लगा दी थी, लेकिन बार एसोसिएशन के समक्ष अंतिम बाधा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ विशेष अनुमति द्वारा अपील के रूप में आई।

    बार काउंसिल की ओर से पेश एडवोकेट अर्धेन्दुमौली कुमार प्रसाद ने बेंच को बताया कि इस साल अक्टूबर में अनुचितता और पारदर्शिता की कमी की शिकायत मिलने पर राज्य बार काउंसिल को सभी बार एसोसिएशनों को मतदाता सूची तैयार करने का निर्देश देने का निर्देश दिया गया था और फिर, सूचियों की स्वयं जांच की गई। यह भी निर्देश दिया गया कि हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के साथ-साथ राज्य के अन्य बार एसोसिएशनों के चुनाव उसी दिन होंगे, जैसा कि राज्य बार काउंसिल द्वारा तय किया गया है। इस बीच, शिकायत में व्यक्त की गई आशंकाओं पर विचार करते हुए जयपुर में राजस्थान हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनावों पर रोक लगा दी गई।

    प्रसाद ने आगे प्रस्तुत किया,

    "हाईकोर्ट की खंडपीठ जिसने इस आदेश पर रोक लगा दी, इस बात पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया कि वोट डालने वाले मतदाताओं के बारे में स्टेट बार काउंसिल की कोई व्यक्तिपरक संतुष्टि है या नहीं। इतनी जल्दी क्या है?"

    जस्टिस शाह ने स्पष्ट रूप से बार काउंसिल के आदेश को चुनौती देने वाले प्रतिवादी से पूछा, "राज्य बार काउंसिल कैसे सुनिश्चित करेगी कि 'वन बार, वन वोट' के सिद्धांत का अनुपालन होगा?"

    जवाब में वकील अभिनव शर्मा ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन, जोधपुर बनाम बार काउंसिल ऑफ राजस्थान [2017 डब्ल्यूएलसी (2) राज। 526], के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश पहले ही निर्धारित किए जा चुके हैं, जिसे बाद में अपील में शीर्ष अदालत की अनुमति मिली।

    उन्होंने स्पष्ट किया,

    "अदालत के निर्देशों के अनुसार, अन्य बातों के अलावा, मतदाता द्वारा चुनाव से दो दिन पहले एक हलफनामा दायर किया जाना चाहिए, यह पुष्टि करते हुए कि वे उस विशेष बार संघ में ही चुनाव लड़ेंगे और मतदान करेंगे। यदि घोषणा झूठी पाई जाती है, तो इससे सदस्य को तीन साल के लिए निलंबित कर दिया जाएगा।"

    जस्टिस शाह से पूछा, " जयपुर में राजस्थान बार एसोसिएशन के 13,000 सदस्य हैं, जिनमें से केवल लगभग 5,800 सदस्यों ने अपने हलफनामे दाखिल किए हैं। इसलिए 5,800 वास्तविक मतदाता हैं।" "यह कौन सत्यापित करेगा?"

    शर्मा ने जवाब दिया कि तीन सदस्यीय चुनाव न्यायाधिकरण का गठन किया गया है और हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। वकील ने जोरदार तर्क दिया, "पिछले चुनाव को दो साल हो चुके हैं। कार्यपालिका, जो पहले ही अपना कार्यकाल समाप्त कर चुकी है, दूसरे वर्ष के लिए अपने पद पर बनी हुई है। कुछ सदस्यों के इशारे पर जो चुनाव नहीं चाहते, बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा अब चुनाव को रोका जा रहा है।

    पीठ ने दोनों वकीलों की दलीलों को सुनने के बाद आदेश सुनाने की कार्रवाई शुरू की। हालांकि, शीर्ष अदालत ने निर्धारित समय पर चुनाव कराने की अनुमति देते हुए बार काउंसिल की आशंकाओं को दूर करने की कोशिश की।

    जस्टिस शाह ने स्पष्ट रूप से कहा, "'वन बार, वन वोट' के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए और चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सावधानियां बरती जाएं कि सिद्धांत का सख्ती से पालन किया जाए।"

    केस टाइटल

    बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम प्रह्लाद शर्मा और अन्य। [एसएलपी (सी) नंबर. 23009-23011/2022]


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