' एक बार दफन हो जाने के बाद, शव से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए' : सुप्रीम कोर्ट ने शवों को खोद कर बाहर निकालने को लेकर कानून बनाने का सुझाव दिया

LiveLaw News Network

12 Sept 2022 7:39 PM IST

  •  एक बार दफन हो जाने के बाद, शव से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए : सुप्रीम कोर्ट ने  शवों को खोद कर बाहर निकालने को लेकर कानून बनाने का सुझाव दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया है कि केंद्र सरकार को शवों को खोद कर बाहर निकालने को लेकर उपयुक्त कानून बनाने पर विचार करना चाहिए।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने कहा, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा और निष्पक्ष व्यवहार का अधिकार न केवल एक जीवित व्यक्ति को बल्कि उसकी मृत्यु के बाद उसके शव को भी उपलब्ध है। उसके परिवार के सदस्यों को भी धार्मिक परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार करने का अधिकार है।

    जम्मू-कश्मीर में हैदरपुरा मुठभेड़ में सुरक्षा बलों द्वारा मारे गए अपने बेटे के शव को सौंपने की मांग करने वाली मोहम्मद लतीफ माग्रे की याचिका को खारिज करते हुए, पीठ ने कहा कि भारत के पास धारा 176 (3) सीआरपीसी को छोड़कर शवों को खोद कर बाहर निकालने से संबंधित कोई कानून नहीं है। अदालत ने कहा कि बहुत कम देशों में शवों को खोद कर बाहर निकालने के संबंध में कानून हैं। पीठ ने आयरलैंड में एक कानून यानी स्थानीय सरकार (स्वच्छता सेवा) अधिनियम, 1948 की धारा 46, जैसा कि धारा 4 (2) और स्थानीय सरकार अधिनियम, 1994 की दूसरी अनुसूची द्वारा संशोधित किया गया है, का उदाहरण दिया ।

    हालांकि इसने याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन पीठ ने कहा कि शव को परिवार के सदस्यों को सौंपना उचित और उपयुक्त होता, विशेष रूप से, जब इसके लिए एक अनुरोध किया गया था।

    अदालत ने कहा,

    " यह निश्चित रूप से सच है कि किसी भी अनिवार्य कारणों या परिस्थितियों या सार्वजनिक व्यवस्था आदि से संबंधित मुद्दों के लिए विशेष रूप से उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ के मामलों में संबंधित एजेंसी शव को देने से इनकार कर सकती है। ये सभी बहुत संवेदनशील मामले हैं जिनमें राष्ट्र की सुरक्षा शामिल है और जहां तक संभव हो अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि पर्याप्त और गंभीर अन्याय न किया गया हो। हालांकि, किसी न किसी कारण से, मृतक के शव को परिवार के सदस्यों को नहीं सौंपा गया था, फिर भी वाडर पाईन कब्रिस्तान में औकाफ समिति की मदद से सम्मान के साथ दफनाया गया था। हम एक बात के बारे में आश्वस्त हैं कि शव को गरिमा के साथ दफनाया गया था। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह इंगित करता हो कि शव को किसी भी तरह से अपमानित या परिवार के सदस्यों की धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाई गई थी।"

    अदालत ने शवों को खोद कर बाहर निकालने के संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां कीं।

    मृतकों के सांसारिक विश्राम में खलल डालने की अनिच्छा

    शवों को खोद कर बाहर निकालने में एक कब्र (या कभी-कभी एक वॉल्ट) खोलना और वहां पहले से दबे हुए मानव अवशेषों को निकालना शामिल है। जो ' उत्खनन' के रूप में भी जाना जाता है, शवों को खोद कर बाहर निकालना विवादास्पद है - भले ही इरादा आमतौर पर विस्थापित अवशेषों को कहीं और फिर से दफनाने का हो। अधिकांश समाज और संस्कृतियां जो दफनाने को शारीरिक निपटान के साधन के रूप में स्वीकार करती हैं, मुख्य रूप से दो कारणों से मृतकों के सांसारिक विश्राम को बाधित करने के लिए एक गहरी अनिच्छा प्रदर्शित करती हैं। पहला है सड़ते शवों से बीमारी के संभावित संचरण के बारे में सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं। दूसरा, और अधिक मौलिक रूप से, ये उत्खनन मृतकों को 'शांति में आराम' करने की अनुमति देने के मूल नैतिक आधार का उल्लंघन करता है और इसे आम तौर पर निषिद्ध या अपवित्र कार्य माना जाता है।

    धारा 176(3) सीआरपीसी के तहत शवों को खोद कर बाहर निकालना

    शवों को खोद कर बाहर निकालने के लिए वैध अधिकार धारा 176(3), सीआरपीसी, 1973 में निहित है। इस गतिविधि की अनुमति अपराध का पता लगाने और ऐसी अन्य दबाव वाली स्थितियों के उद्देश्य से है। जब भी हत्या, आपराधिक गर्भपात, मौत का विवादित कारण, जहर आदि जैसे बेईमानी के खेल का संदेह हो, तो पोस्टमॉर्टम परीक्षण के उद्देश्य से उत्खनन किया जा सकता है।

    यहां तक ​​कि एक मृत व्यक्ति को भी अपने शव के साथ गरिमा और सम्मान के साथ बर्ताव का अधिकार है

    यह बिना कहे ही साफ है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार न केवल एक जीवित व्यक्ति को बल्कि "मृत" को भी उपलब्ध है। यहां तक ​​कि एक मृत व्यक्ति को भी अपने शव के साथ गरिमा और सम्मान के साथ व्यवहार करने का अधिकार है, जिसका वह हकदार होता अगर वह जीवित होता, अपनी परंपरा, संस्कृति और धर्म के अधीन, जिसे वह मानता था। ये अधिकार न केवल मृतक के लिए हैं, बल्कि उसके परिवार के सदस्यों को भी धार्मिक परंपराओं के अनुसार अंतिम संस्कार करने का अधिकार है।

    शवों को खोदकर निकालना अधिकार की बात नहीं है

    एक शव को दफना दिए जाने के बाद, इसे कानून की हिरासत में माना जाता है; इसलिए, शवों को खोदकर निकालना अधिकार का विषय नहीं है। किसी सड़े- गले शव को भंग करना या हटाना न्यायालय के नियंत्रण और निर्देश के अधीन है। सार्वजनिक नीति के आधार पर, कब्र की पवित्रता को बनाए रखा जाना चाहिए, कानून शवों को खोदकर निकालने का समर्थन नहीं करता है। एक बार दफन हो जाने के बाद, शव से छेड़छाड़ नहीं की जानी चाहिए। एक अदालत आम तौर पर किसी शव को तब तक बाधित करने का आदेश या अनुमति नहीं देगी जब तक कि आवश्यकता का एक मजबूत प्रदर्शन न हो कि शव को खोद निकालना न्याय के हित में है। प्रत्येक मामले को व्यक्तिगत रूप से अपने विशेष तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर तय किया जाता है।

    मामले का विवरण

    मोहम्मद लतीफ माग्रे बनाम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर |

    2022 लाइव लॉ ( SC) 756 |

    सीए 6544/ 2022 | 12 सितंबर 2022 | जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला

    जजमेंट की कॉपी डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



    Next Story