लीगल प्रैक्टिस से लंबा ब्रेक लेने वाले वकील पेशे से वापस जुड़ने के लिए दोबारा बार एग्जाम दें: सुप्रीम कोर्ट
Brij Nandan
13 Feb 2023 11:49 AM IST
सुप्रीम कोर्ट (supreme Court) ने कहा कि एक नामांकित वकील, जो काफी समय के लिए गैर-कानूनी पेशे में काम कर रहे हैं और वे कानूनी पेशे में वापस आना चाहते हैं तो उन्हें दोबार बार एग्जाम देना होगा।
सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने शुक्रवार को विधि स्नातकों को कानून की प्रैक्टिस करने के लिए पात्रता मानदंड के रूप में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन को बरकरार रखा।
पांच जजों की बेंच में जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस ए.एस. ओका, जस्टिस विक्रम नाथ, और जस्टिस जे.के. माहेश्वरी ने न केवल अखिल भारतीय बार परीक्षा की वैधता को बरकरार रखा और बार काउंसिल को यह निर्धारित करने की शक्ति दी कि योग्यता परीक्षा नामांकन से पहले या बाद में आयोजित की जाएगी, बल्कि एमिकस क्यूरी और सीनियर एडवोकेट के.वी. विश्वनाथन द्वारा नामांकन और लीगल प्रैक्टिस के कई पहलुओं के संबंध में दिए गए विभिन्न सुझावों की उपयुक्तता का भी पता लगाया।
सबसे उल्लेखनीय सिफारिशों में से एक जो पीठ के पक्ष में पाई गई थी, वह थी कि बार काउंसिल एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता के लिए एक उपयुक्त नियम बना रही है जो एक बार फिर से योग्यता परीक्षा को फिर से लेने के लिए गैर-कानूनी रोजगार में है।
यह सिफारिश उन लोगों को ध्यान में रखते हुए की गई थी, जो बार में नामांकित होने के बावजूद, दूसरी नौकरी करने का फैसला करते हैं और काफी समय के बाद पेशे में वापस आ जाते हैं, यहां तक कि सेवानिवृत्ति के बाद भी।
जस्टिस कौल ने कहा,
"हम सैद्धांतिक रूप से इस सुझाव को स्वीकार करने के इच्छुक हैं कि उपयुक्त नियमों को तैयार किया जा सकता है कि एक नामांकित वकील, जो काफी समय के लिए गैर-कानूनी पेशे में काम कर रहे हैं और वे कानूनी पेशे में वापस आना चाहते हैं तो उन्हें दोबार बार एग्जाम देना होगा।“
जज ने इस सुझाव को स्वीकार करने के औचित्य को भी निम्नलिखित शब्दों में समझाया,
"हम मानते हैं कि एक सक्रिय लीगल प्रैक्टिस और एक असंबद्ध नौकरी की आवश्यकताएं अलग-अलग हैं। यहां तक कि अगर किसी व्यक्ति के पास कानून की डिग्री या नामांकन है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि अदालत की सहायता करने की उसकी क्षमता उसके साथ बनी रहेगी अगर किसी असम्बद्ध नौकरी में लंबा अंतराल है। उसे अपने कौशल को नए सिरे से तराशना और परखना होगा। इस प्रकार, अगर कोई बड़ा ब्रेक है, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मानदंडों को निर्दिष्ट किया जाना चाहिए कि उस योग्यता को फिर से हासिल करने के लिए, व्यक्ति को फिर से परीक्षा देनी होगी और एक बार फिर से अखिल भारतीय बार परीक्षा देनी होगी।"
केस टाइटल
बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बोनी फोई लॉ कॉलेज व अन्य | विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 22337 ऑफ 2008