जांच में कई खामियां: सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल की बच्ची से रेप और हत्या के मामले में मौत की सजा पाए व्यक्ति को रिहा किया
Avanish Pathak
25 May 2023 4:47 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में छह साल की नाबालिग के साथ कथित रूप से बलात्कार और उसकी हत्या के दोषी को आईपीसी की धारा 302 और 376 के तहत मृत्युदंड और उम्रकैद की सजा को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि आरोपी के अपराध को स्थापित करने के लिए उत्तरदायी परिस्थितियों की श्रृंखला में लंबे अंतराल थे, साथ ही मामले की जांच करने वाली एजेंसियों की ओर से कई अनियमितताएं और अवैधताएं की गई थीं।
जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा,
"उपर्युक्त आरोप गंभीर प्रकृति के हैं हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि वे वर्तमान अपीलकर्ता के खिलाफ वे साबित हो रहे हैं। छह साल के मासूम बच्ची के खिलाफ अपराध का तथ्य विवादित नहीं है और बहुत ही गंभीर शब्दों में विरोध किया जा सकता है। हालांकि, जैसा कि उपरोक्त चर्चा ने स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है, इस अपराध को करने की श्रृंखला बनाने वाली परिस्थितियां अपीलकर्ता को इस तरह से निर्णायक रूप से इंगित नहीं कर सकती हैं कि उसे मृत्युदंड से दंडित किया जा सके।"
निष्कर्ष
सुप्रीम कोर्ट ने विचार के लिए निम्न लिखित मुद्दों को तैयार किया-
-क्या अपीलकर्ता के डिस्क्लोज़र स्टेटमेंट को उस भाषा में दर्ज नहीं करना, जिसमें यह दिया गया है। अपीलकर्ता के लिए पूरी तरह से अज्ञात भाषा में उसकी रिकॉर्डिंग, जिसकी सामग्री भी उसे पढ़ी और समझाई नहीं गई है, कहा जा सकता है न्याय के कारण कोई पूर्वाग्रह पैदा किया?
-क्या अपीलकर्ता के अपराध को निर्धारित करने में डीएनए साक्ष्य अकेला आधार बना सकता है?
-क्या अभियोजन पक्ष द्वारा पहचानी गई और भरोसा की गई परिस्थितियां वास्तव में केवल अपीलकर्ता के अपराध की ओर इशारा करती हैं, किसी अन्य व्यक्ति की किसी भी और सभी संभावनाओं को बंद कर देती हैं?
न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष ने अपीलकर्ता के अपराध को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों पर भरोसा किया-
-अपीलकर्ता उसी चॉल में रहता था जिसमें पीड़िता रहती थी।
-अपीलकर्ता अपराध स्थल के पास पाया गया।
-अपीलकर्ता ने 16 जून, 2010 और 17 जून, 2010 को खुलासे के बयान दिए, जिसके कारण अपीलकर्ता के घर से आपत्तिजनक समान बरामद हुए और दूसरी जगह जहां उसने कथित तौर पर अपने और अभियोजिका के कपड़े छिपाए थे।
-एक विशेषज्ञ द्वारा वैज्ञानिक विश्लेषण पर तैयार की गई डीएनए रिपोर्ट, अभियोजिका के रक्त को अपीलकर्ता के बनियान पर और अपीलकर्ता के वीर्य को अभियोजिका के कपड़ों पर स्थापित करती है।
अदालत ने पाया कि PW1 (अभियोजिका के पिता) और PW2 (अभियोजक की मां) ने कहा कि अपीलकर्ता उसी चॉल में रहता था, जहां वे रहते थे, हालांकि उन्होंने उसके घर की पहचान नहीं की थी। अदालत ने आगे कहा कि अपीलकर्ता का उसी चॉल में रहने का कोई अन्य सबूत नहीं है, जिसमें अभियोजिका रहती है।
न्यायालय ने नोट किया,
“अपीलकर्ता उस स्थान पर नहीं पाया गया जहाँ कथित अपराध हुआ था या जहां से शव बरामद किया गया था। अभियोजन दो स्थानों के बीच की दूरी स्थापित करने में सक्षम नहीं रहा है - अपराध की जगह और वह स्थान जहां अपीलकर्ता को सुबह के समय देखा गया था। इस आशय का कोई स्पॉट मैप या कोई ऑक्यूलर सबूत नहीं है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, इन गवाहों ने अपीलकर्ता के अपराध करने के बारे में पता लगाने के लिए क्या किया, यह अनकहा है।
न्यायालय द्वारा यह भी रेखांकित किया गया कि किसी भी गवाह ने यह नहीं कहा है कि अपीलकर्ता के कहने पर पीड़िता घर से निकली थी, और न ही किसी ने अपीलकर्ता और अभियोजन पक्ष को किसी भी बिंदु पर एक साथ देखने का बयान दिया है।
अदालत ने पाया कि न तो जांच अधिकारी (पीडब्ल्यू 13) और न ही किसी और ने अपीलकर्ता की मेडिकल जांच के तथ्य को खारिज किया है, जैसा कि धारा 53ए सीआरपीसी के तहत निर्धारित किया गया है।
न्यायालय द्वारा यह भी कहा गया कि जिस घर से 17 जून, 2010 को सामान बरामद किया गया था, वह न तो स्वामित्व में था और न ही अपीलकर्ता के अनन्य कब्जे में था, इसके बजाय, जैसा कि जांच अधिकारी द्वारा स्वीकार किया गया है, यह किसी तीसरे पक्ष का है, जिनकी कभी जांच ही नहीं हुई।
न्यायालय द्वारा यह इंगित किया गया था कि अपीलकर्ता मराठी भाषा नहीं जानता था (जिसमें उसके खुलासे के बयान दर्ज किए गए थे) और जांच अधिकारी ने कभी भी उसकी सामग्री को उसकी स्थानीय भाषा में अपीलकर्ता को पढ़ा या समझाया नहीं था।
न्यायालय ने कहा,
"...लेकिन उक्त प्रकटीकरण बयानों (Ext.47 और Ext.50) के अवलोकन से पता चलता है कि यह मराठी में दर्ज किया गया है और जांच अधिकारी ने अपीलकर्ता को उसकी स्थानीय भाषा में उसकी सामग्री को कभी भी पढ़ा या समझाया नहीं है। इसके परिणामस्वरूप, दिए गए बयान और पुलिस द्वारा दर्ज किए गए बयान की शुद्धता के बारे में निश्चितता अनुपस्थित है।
अदालत ने आगे कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ निर्णायक सबूत स्थापित करने के लिए, अभियोजन पक्ष 16 जून, 2010 के संचार पर भरोसा करना चाहता है, जिसमें पीडब्लू 13 (जांच अधिकारी) ने निदेशक, फोरेंसिक प्रयोगशाला, महाराष्ट्र को विश्लेषण के लिए कुछ सामान भेजे थे।
हालांकि, अदालत ने पाया कि रिकॉर्ड में यह स्थापित करने के लिए कुछ भी नहीं था कि ऐसे नमूने किसने, किस तारीख को, कितने मौकों पर लिए और उन्हें एक साथ क्यों नहीं भेजा गया।
न्यायालय द्वारा यह भी देखा गया कि नमूने भेजने में देरी अस्पष्ट थी और इसलिए, संदूषण की संभावना और मूल्य में कमी की सहवर्ती संभावना को यथोचित रूप से खारिज नहीं किया जा सकता है।
अदालत ने टिप्पणी की, "हमने देखा है कि किसी भी पुलिस अधिकारी ने नमूनों को सुरक्षित रखने की औपचारिकताओं के अनुपालन की गवाही नहीं दी है।"
इस प्रकार, अदालत ने अपीलकर्ता पर लगाए गए मौत की सजा और आजीवन कारावास की सजा को रद्द कर दिया और उसे रिहा कर दिया।
केस टाइटल: प्रकाश निषाद @ केवट जिनक निषाद बनाम महाराष्ट्र राज्य
साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (एससी) 461
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