इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CAA के विरोध प्रदर्शन की अनुमति की मांग करने वाली याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

8 Feb 2020 12:18 PM IST

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट ने CAA के विरोध प्रदर्शन की अनुमति की मांग करने वाली याचिका खारिज की

    इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध की अनुमति देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।

    न्यायमूर्ति भारती सप्रू और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने इसे 'राष्ट्रीय हित' में शामिल नहीं मानते हुए याचिका खारिज कर दी।

    यह याचिका फिरोजाबाद के निवासी मोहम्मद फुरकान द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने दावा किया था कि फिरोजाबाद के जिला अधिकारियों ने सीएए के खिलाफ विरोध करने के लिए कुछ छात्रों के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।

    इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और याचिका में उक्त अधिकारियों को शांति से विरोध करने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।

    याचिका का राज्य के वकील द्वारा विरोध किया गया, जिन्होंने प्रस्तुत किया कि 20 दिसंबर, 2019 की हिंसा में सार्वजनिक संपत्तियों को पर्याप्त नुकसान पहले ही हो चुका है और याचिकाकर्ता के अनुरोध को स्वीकार करना केवल स्थिति का विरोध करना होगा।

    अदालत ने कहा,

    "याचिकाकर्ता को इस प्रकार की अनुमति के रूप में राहत देना राष्ट्रीय हित में नहीं है। अगर याचिकाकर्ता भारत का नागरिक है, तो उसे किसी भी कीमत पर शांति बनाए रखना चाहिए। हम मामले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।"

    दिसंबर में सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस गोलीबारी में लगभग 20 लोग कथित रूप से मारे गए थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पुलिस की ज्यादतियों की खबरों पर आत्म संज्ञान लिया है और राज्य से इन आरोपों पर 17 फरवरी तक रिपोर्ट देने को कहा है।

    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें




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