मरीजों का COVID 19 टेस्ट न करना समस्या का समाधान नहीं है : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को COVID 19 टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए

LiveLaw News Network

12 Jun 2020 1:34 PM GMT

  • मरीजों का COVID 19 टेस्ट न करना समस्या का समाधान नहीं है : सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को COVID 19 टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को " इन रि फॉर प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ COVID -19 पेशेंट्स एंड डिग्नीफाइड हैंडलिंग ऑफ डेड बॉडीज इन द हॉस्पिटल, ETC" शीर्षक से दर्ज स्वतः संज्ञान केस में राज्य सरकारों को COVID -19 की टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया।

    न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एमआर शाह की खंडपीठ ने कहा,

    "मरीजों का परीक्षण न करना समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि टेस्टिंग सुविधा में वृद्धि करना राज्य का कर्तव्य है, ताकि लोगों को COVID 19 के बारे में उनकी स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पता चल सके और वे COVID 19 की उचित देखभाल और उपचार कर सकें।"

    पीठ ने दिल्ली में COVID-19 टेस्टिंग दरों में कमी पर चिंता व्यक्त की।

    पीठ ने कहा,

    "COVID-19 रोगियों (दिल्ली में) की टेस्टिंग मई 2020 के महीने की तुलना में कम हो गई है। COVID19 पॉजिटिव रोगियों की संख्या बढ़ रही है और टेस्टिंग कम हो रही है। हम राज्य से टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने का आह्वान करते हैं। जिन लोगों को इसकी आवश्यकता है, उन्हें इससे इनकार नहीं किया जाना चाहिए।"

    पीठ ने कहा,

    "दिल्ली का सरकारी ऐप खुद बताता है कि COVID -19 रोगियों के टेस्टिंग की संख्या मई 2020 के महीने की तुलना में जून, 2020 में कम हो गई है।

    रिकॉर्ड के अनुसार, दिल्ली में 27 मई को 6018 नमूनों का परीक्षण किया गया, जबकि 11 जून तक दिल्ली में केवल 5077 टेस्टिंग किए गए। महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों की तुलना में यह संख्या बेहद कम है जहां 16,000 और 17675 परीक्षण किए गए हैं।"

    पीठ ने टिप्पणी की,

    " हमें समझ नहीं आ रहा है कि एनसीटी दिल्ली में परीक्षण क्यों कम हो गए हैं।"

    अदालत ने कहा कि COVID -19 से प्रभावित रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है, विशेष रूप से दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, चेन्नई और अहमदाबाद में, और हर दिन 10,000 से अधिक नए रोगियों की पहचान की जा रही है। इन परिस्थितियों में, राज्यों ने न्यायालय को "प्रभावित" किया है।

    पीठ ने कहा,

    "यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकारी अस्पतालों और निजी प्रयोगशालाओं और परीक्षण दोनों में परीक्षण में तीव्र वृद्धि होनी चाहिए और परीक्षण के लिए जो भी इच्छाएं हैं, उन्हें किसी तकनीकी आधार या किसी अन्य आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

    राज्य प्रक्रिया को सरल बनाने पर विचार कर सकते हैं ताकि अधिक से अधिक परीक्षण हो सके। रोगियों को लाभान्वित करने के लिए टेस्ट किया जाए। "

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को COVID-19 स्थिति के प्रबंधन को लेकर दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु की सरकारों को नोटिस जारी किया।

    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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