प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता को आपराधिक बनाने वाले यूएपीए प्रावधान में अस्पष्टता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

25 March 2023 10:06 AM IST

  • प्रतिबंधित संगठन की सदस्यता को आपराधिक बनाने वाले यूएपीए प्रावधान में अस्पष्टता नहीं: सुप्रीम कोर्ट

    गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम 1967 की धारा 10 (ए) (i) को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रावधान अस्पष्ट या अनुचित नहीं है। अधिनियम की उक्त धारा गैरकानूनी संगठन की सदस्यता को अपराध बनाती है।

    अदालत ने अरुप भुइयां बनाम असम राज्य, इंद्र दास बनाम असम राज्य और केरल राज्य बनाम रनीफ में 2011 के अपने फैसलों को भी खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि प्रतिबंधित संगठन की मात्र सदस्यता गैरकानूनी गतिविधियों (रोकथाम) के तहत अपराध का गठन करने के लिए पर्याप्त नहीं है। अधिनियम 1967 या आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम, जब तक कि यह कुछ प्रत्यक्ष हिंसक के साथ न हो।

    पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय पारिख ने तर्क दिया कि अधिनियम की धारा 10 (ए) (i) की अस्पष्टता के कारण इसे रद्द किया जा सकता है। यह तर्क दिया गया कि सदस्यता अस्पष्ट शब्द है। इसलिए इस कठोर कानून के तहत निर्दोष व्यक्तियों के फंसने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

    जस्टिस एमआर शाह, जस्टिस सीटी रविकुमार और जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इस तर्क को खारिज कर दिया।

    जस्टिस एमआर शाह द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया है कि विस्तृत प्रक्रिया का पालन करने के बाद संगठन को गैरकानूनी घोषित किया जाता है।

    जस्टिस शाह ने फैसले में कहा,

    "जो व्यक्ति इस तरह के प्रतिबंधित संगठन का सदस्य है, इस तरह के संगठन को गैरकानूनी घोषित करने के बारे में जागरूक है और इसके बावजूद अगर वह अभी भी ऐसे गैरकानूनी संगठन का सदस्य बना रहता है, जो गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त है और भारत की संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम कर रहा है तो उनका इरादा बहुत स्पष्ट है कि वह अभी भी ऐसे संघ के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो 'गैरकानूनी गतिविधियों' में लिप्त है और भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों के खिलाफ काम कर रहा है।"

    यह माना गया कि खंड में प्रयुक्त भाषा बहुत स्पष्ट है और इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है।

    फैसले में कहा गया,

    अधिनियम की "धारा 10 (ए) (i) किसी भी तरह की अस्पष्टता और/या आधार पर अनुचित और/या अनुपातहीन नहीं है।"

    कोई द्रुतशीतन प्रभाव नहीं

    न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि प्रावधान ने भाषण की स्वतंत्रता और संघ की स्वतंत्रता के अधिकार पर द्रुतशीतन प्रभाव पैदा किया।

    इस संबंध में निर्णय ने नोट किया,

    "... यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि व्यक्ति को अच्छी तरह से पता है कि जिस संगठन का वह सदस्य है, उसको उसकी गैरकानूनी गतिविधियों और भारत की संप्रभुता और अखंडता के हितों के खिलाफ काम करने के कारण गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है। फिर भी वह उसके साथ काम करने जारी रखी हुए है। इस तरह के गैरकानूनी संगठन का सदस्य होने के बाद ऐसे व्यक्ति को चिलिंग इफेक्ट जमा करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। परिणाम अधिनियम के तहत ही प्रदान किए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को इस तरह के गैरकानूनी संगठन की सदस्यता जारी रखने के लिए समझा और/या ज्ञात किया जाता है अपने आप में अपराध है। इस तरह के ज्ञान के बावजूद वह अभी भी जारी है तो दंडित होने के लिए उत्तरदायी है"।

    अमेरिकी निर्णयों पर गलत निर्भरता

    जस्टिस संजय करोल ने अलग सहमति वाला निर्णय लिखा। अपने फैसले में जस्टिस करोल ने स्पष्ट किया कि अरूप भुइयां, इंद्र दास और रनीफ मामलों में 2-न्यायाधीशों की पीठ ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा करते हुए गलती की कि प्रतिबंधित संघ की निष्क्रिय सदस्यता अपराध नहीं हो सकती।

    जस्टिस करोल ने लिखा,

    "अमेरिकी फैसलों में मुख्य रूप से राजनीतिक संगठनों की सदस्यता या सरकार को उखाड़ फेंकने की वकालत करने वाले मुक्त भाषण की घटनाओं के आधार पर अभियोग शामिल है। हालांकि, भारतीय कानून के तहत यह राजनीतिक संगठनों आदि की सदस्यता या मुक्त भाषण या सरकार की आलोचना नहीं है, जो प्रतिबंधित करने की मांग की गई है, केवल वे संगठन हैं जिनका उद्देश्य भारत की संप्रभुता और अखंडता से समझौता करना है और ऐसे और गैरकानूनी होने के लिए अधिसूचित किया गया है, जिनकी सदस्यता प्रतिबंधित है। यह यूएपीए के उद्देश्य को आगे बढ़ाने में है, जिसे व्यक्तियों और संघों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और उससे जुड़े मामलों के लिए अधिनियमित किया गया।"

    जस्टिस शाह के फैसले में यह भी कहा गया कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर निर्भरता गलत है,

    "अमेरिका और हमारे देश में कानूनों की अलग-अलग स्थिति को देखते हुए विशेष रूप से संविधान के अनुच्छेद 19(1)(सी) और 19(4) का सामना करना पड़ रहा है। भारत के जिसके तहत भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार उचित प्रतिबंधों के अधीन है और पूर्ण अधिकार नहीं है।"

    केस टाइटल: अरूप भुइयां बनाम असम राज्य

    साइटेशन: लाइव लॉ (एससी) 234/2023

    फैसला पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें




    Next Story