"समर्थन मे कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए " : सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों पर राज्य के नियंत्रण के खिलाफ जनहित याचिका पर कहा 

LiveLaw News Network

1 Sep 2022 1:46 PM GMT

  • समर्थन मे कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए  : सुप्रीम कोर्ट ने मंदिरों पर राज्य के नियंत्रण के खिलाफ जनहित याचिका पर कहा 

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जिसमें यह घोषित करने की मांग की गई है कि हिंदुओं, बौद्ध, जैन और सिखों को मुसलमानों, पारसियों और ईसाइयों जैसे राज्य के हस्तक्षेप के बिना अपने धार्मिक स्थानों का प्रशासन करने का समान अधिकार है, मौखिक रूप से टिप्पणी की कि याचिका किसी सामग्री के द्वारा समर्थित नहीं है।

    मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट की बेंच दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रवक्ता अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उपरोक्त घोषणा के अलावा याचिका में संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 26 के उल्लंघन के रूप में मंदिर के अनुदान को विनियमित करने के लिए सभी राज्यों द्वारा बनाए गए कानूनों को रद्द करने की भी मांग की गई है।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ने शुरू में कहा कि याचिका में सभी राज्यों के बंदोबस्ती अधिनियमों को चुनौती दी गई है। यह इंगित करते हुए कि नियम केवल हिंदुओं के लिए मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि या तो सभी धर्मों के लिए विनियमन मौजूद होना चाहिए या केवल हिंदुओं के लिए विनियमन बंद होना चाहिए।

    उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 ने केवल अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की रक्षा की है और कुछ नहीं। तमिलनाडु हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती (एचआर एंड सीई) अधिनियम के उदाहरण का हवाला देते हुए, दातार ने प्रस्तुत किया कि इसने राज्य को "मंदिरों का प्रबंधन और नियंत्रण" करने की अनुमति दी।

    उन्होंने इस मुद्दे के इतिहास का पता लगाते हुए कहा कि मंदिरों को नियंत्रित करने वाला पहला अधिनियम 1862 में आया था, जो शायद औपनिवेशिक युग के कारण था क्योंकि उस समय वे चर्चों को नियंत्रित नहीं करना चाहते थे। इसके बाद 1883 में एक और अधिनियम और फिर 1927 में मद्रास अधिनियम आया। दातार ने कहा कि इनमें से अधिकांश अधिनियम प्रबंधन, लेखा परीक्षा के नुस्खे और व्यक्तियों की नियुक्ति से संबंधित पहलुओं में समान थे।

    याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन ने भी कहा कि याचिका से पता चलता है कि कर्नाटक में 15,000 मंदिर बंद हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि राज्य मंदिरों को चलाने के प्रभारी थे और कुप्रबंधन के गंभीर मामले थे।

    सीजेआई ललित ने इस पर पूछा कि क्या याचिकाकर्ता के पास कोई आधिकारिक दस्तावेज है (याचिका में दिए गए बयानों के अलावा) जो दर्शाता है कि कर्नाटक में 15,000 मंदिरों को बंद कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि-

    " क्या आपने कोई प्रतिनिधित्व किया था? क्या आपने ऐसी कोई जानकारी मांगी थी? क्या हम याचिका में आपके द्वारा दिए गए अनुमानों के आधार पर जा रहे हैं? ... हम किसी ऐसी चीज का संज्ञान लेंगे जिसमें सिर्फ बयान दिए गए है। हम नहीं कह रहे हैं कि वे झूठे बयान हैं लेकिन कम से कम कुछ सामग्री तो दें।"

    इस पर सीनियर एडवोकेट शंकरनारायणन ने कहा कि उन्होंने इन दावों के समर्थन में सामग्री जमा नहीं की है, तथ्यात्मक मुद्दों के अलावा, इस मामले में अदालत द्वारा विचार किए जाने वाले बहुत बड़े कानूनी मुद्दे हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि आंध्र प्रदेश जैसे ठोस उदाहरण हैं, जहां तिरुपति की आय के 83000 करोड़ में से 7% खर्च किया गया था।

    जस्टिस भट ने कहा,

    " इस पर एक बहस हो सकती है। आखिरकार, अगर यह मंदिर की प्राप्ति के लिए है, तो यह लोगों द्वारा है, इसलिए इसे किसी न किसी रूप में लोगों के पास वापस जाना है। इसलिए तिरुपति शहर, तिरुपति शहर लाभान्वित है आपके पास विश्वविद्यालय हैं, आपके पास सेवाओं की पूरी श्रृंखला है जो सामने आई हैं। यह राज्य उद्यम (निजी बंदोबस्ती के अलावा) के माध्यम से भी है ... हमारे पास दिल्ली में कॉलेज हैं ... बिंदु चढ़ावे के पैमाने का है, शायद तिरुपति में या शिरडी में भी इतना विशाल है... क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि यह नियमन के पैमाने से बाहर होना चाहिए? या यह केवल उन केंद्रों के साथ होना चाहिए?"

    सीनियर एडवोकेट ने यह कहते हुए उत्तर दिया कि-

    "हम कह रहे हैं कि पैमाना सबके लिए होना चाहिए। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य में, आपको चर्च को राज्य से दूर करना होगा। यदि राज्य एक धर्म के निकट है, तो यह एक समस्या है और हमें इसे ठीक करना होगा। हम उन विधानों को रद्द करने के लिए कह रहे हैं जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं।"

    जस्टिस भट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि-

    "आप कह रहे हैं कि जो धन उत्पन्न होता है, उसे विनियमित करने के लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है या कोई कानून नहीं है, इसका ऑडिट करने वाला कोई नहीं है और आप अपने तरीके से सत्ता के केंद्र होंगे ... देखिए आप दूसरे धर्म के साथ तुलना नहीं कर सकते। उनके पास नियंत्रण और संतुलन की अपनी प्रणाली हो सकती है; हम यह नहीं जानते। लेकिन पैमाना निश्चित रूप से अलग है।"

    शंकरनारायणन ने पद्मनाभस्वामी मंदिर मामले का उदाहरण दिया, जहां उन्होंने कहा कि ये मुद्दे उठे। उन्होंने कहा कि दिए गए मामले में एक जनहित याचिका दायर की गई थी जिसमें कहा गया था कि वहां कुप्रबंधन है और यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि किसी दिए गए ट्रस्ट के सदस्यों को यह सुनिश्चित करना है कि चेक और बैलेंस की प्रणाली का पालन किया जाए। सीजेआई ललित ने जवाब दिया कि पद्मनाभस्वामी मंदिर मामले में, संबंधित व्यक्ति द्वारा एक रियायत दी गई थी कि मंदिर एक निजी मंदिर नहीं था, बल्कि एक सार्वजनिक मंदिर था।

    जस्टिस भट ने कहा कि

    "आज, 1852 का एक अधिनियम 150 साल पुराना इतिहास है...ये मंदिर, ये पूजा स्थल या संप्रदाय एक विशेष तरीके से काम करते हैं, जिसका अर्थ है कि उन्होंने समाज की बड़ी जरूरतों को पूरा किया है, न कि केवल मंदिरों की। सब, हमारे यहां इनाम को क्यों खत्म किया गया ? आप वस्तुतः घड़ी को पीछे घुमा रहे हैं क्योंकि ये सभी मंदिर धन के स्थान बन गए हैं। उनमें से कुछ ने स्वेच्छा से इसे छोड़ दिया। लेकिन अब अगर हमें पीछे हटना है, तो ठीक यही वह बिंदु है जिस पर हम पहुंचेंगे। कुछ ऐसा ढांचा होना चाहिए कि केंद्र हर चीज का इस्तेमाल नहीं करेगा बल्कि लोगों के पास वापस जाएगा।"

    यह सवाल कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा किए गए दावों को स्थापित करने के लिए कोई सामग्री मौजूद है, सीजेआई ललित ने सामग्री की कमी पर निराशा व्यक्त की और कहा कि-

    "आप हमें किसी क़ानून के विरुद्ध किसी भी प्रकार के आंकड़े या उल्लंघन या दुर्बलता नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि क़ानून के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है ... सिर्फ दावे और उससे आगे कुछ भी नहीं। हमारे पास यहां उद्धृत प्रावधान भी नहीं हैं। ...क्षमा करें, मैं सुरक्षित पक्ष में गलत होना चाहूंगा लेकिन इसके समर्थन में सामग्री होनी चाहिए।"

    याचिकाकर्ताओं ने सामग्री दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा। तदनुसार, मामले को 19 सितंबर के लिए स्थगित कर दिया गया।

    कोर्ट ने हिंदू संन्यासी स्वामी जीतेंद्रानंद सरस्वती की याचिका पर भी सुनवाई की। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया, "85% धन का दुरुपयोग किया जा रहा है। अदालत ने कहा कि जिन लोगों ने कथित तौर पर धन का दुरुपयोग किया है, उन्हें मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया है।

    उपाध्याय की याचिका के अनुसार, याचिका के लिए कार्रवाई का कारण 10.04.2016 को उत्पन्न हुआ जब तमिलनाडु के तंजावुर जिले में राजा राजेंद्र चोल-प्रथम द्वारा निर्मित एक 1000 साल पुराने मंदिर को राज्य द्वारा "नवीकरण की आड़ में" गिरा दिया गया था। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सरकार ने कहा कि मंदिर को अभी तोड़ा गया है और इसे फिर से एक साथ रखा जाएगा जो कभी नहीं हुआ। याचिका में ऐसे अन्य उदाहरणों पर प्रकाश डाला गया है, याचिका के अनुसार , उदाहरण के लिए, मई 2010 में, आंध्र प्रदेश में 500 साल पुराने कालाहस्ती मंदिर का मंदिर टॉवर, जो विजयनगर के राजा कृष्ण देव राय द्वारा बनाया गया था, ढह गया था।

    याचिका के अनुसार यूनेस्को की एक रिपोर्ट ने अलार्म बजाया कि तमिलनाडु सरकार, जो लगभग 30,000 मंदिरों का प्रबंधन करती है, के पास न तो क्षमता है और न ही संरक्षण करने के लिए योग्य विशेषज्ञ, जिससे प्राचीन मंदिरों का नरसंहार हुआ। याचिका में कहा गया है कि हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों की चोट बहुत बड़ी है क्योंकि राज्य सरकारें मंदिरों और गुरुद्वारों को नियंत्रित कर रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चों को नहीं। याचिका में कहा गया है कि-

    "राज्य के कृत्यों को केवल 'राज्य द्वारा स्वीकृत हिंसा' कहा जा सकता है, जब अन्य धर्मों के अधिकारों की तुलना में रंगभेद के रंग प्राप्त होते हैं।"

    तदनुसार, याचिका में अदालत से यह घोषित करने की प्रार्थना की गई है कि हिंदुओं, जैनियों, बौद्धों और सिखों को धार्मिक स्थानों की स्थापना, प्रबंधन और रखरखाव के समान अधिकार हैं और मुसलमानों और ईसाइयों की तरह अपने धार्मिक स्थानों की चल और अचल संपत्तियों का स्वामित्व, अधिग्रहण और प्रशासन करने का अधिकार है।इसमें आगे कहा गया है कि मंदिरों और गुरुद्वारों की संपत्तियों के प्रशासन के लिए बनाए गए कानून मनमाने हैं और अनुच्छेद 14, 15, 26 का उल्लंघन करते हैं। याचिका में कहा गया है कि यदि आवश्यक हो, तो अदालत को केंद्र या भारत के विधि आयोग को धार्मिक और धर्मार्थ संस्थानों और धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती के लिए समान संहिता बनाने के लिए एक सामान्य चार्टर का मसौदा तैयार करने का निर्देश देना चाहिए।

    केस: अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम भारत संघ और अन्य डब्ल्यू पी (सी) संख्या 796/2021, स्वामी जीतेंद्रानंद सरस्वती बनाम भारत संघ डब्ल्यू पी (सी) 870/2021

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