लॉकडाउन के दौरान ई-कॉमर्स से गैर-जरूरी सामानों की आपूर्ति नहीं की जाएगी, गृह मंत्रालय ने संशोधित अधिसूचना जारी की
LiveLaw News Network
19 April 2020 12:54 PM IST
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ई-कॉमर्स को 20 अप्रैल के बाद लॉकडाउन के दौरान कुछ गतिविधियों में दी जाने वाली छूट की सूची से कुछ गतिविधियों को बाहर करके रविवार को एक संशोधित अधिसूचना जारी की।
इस संशोधित सूची के अनुसार ई-कॉमर्स द्वारा गैर-जरूरी सामानों की आपूर्ति 3 मई तक विस्तारित लॉकडाउन की अवधि के दौरान निषिद्ध रहेगी।
ई-कॉमर्स के माध्यम से खाद्य पदार्थों, फार्मास्यूटिकल्स, चिकित्सा उपकरणों जैसे आवश्यक सामानों की डिलीवरी की 24 मार्च को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुमति दी गई थी।
15 अप्रैल को गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देशों में संशोधन किया था जिसमें COVID-19 स्थिति की समीक्षा के आधार पर 20 अप्रैल के बाद राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में कुछ गतिविधियों में छूट देने के लिए एक सूची जारी की गई थी।
उस सूची में, गैर ज़रूरी चीज़ों के रूप में "ई-कॉमर्स कंपनियों" को शामिल किया गया था।
15 अप्रैल को जारी किए गए संशोधित दिशा निर्देशों में कहा गया था,
"ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहनों को आवश्यक अनुमति के साथ काम करने की अनुमति दी जाएगी।"
रविवार को जारी ताजा अधिसूचना में इस प्रविष्टि को बाहर रखा गया है।