किसी को भी कोर्ट द्वारा पारित गलत आदेश का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

30 March 2022 10:00 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि किसी को भी कोर्ट द्वारा पारित गलत आदेश का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जिसे बाद में उच्च फोरम/कोर्ट द्वारा पलट कर दिया गया था।

    इस मामले में, हाईकोर्ट की एकल पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुसार रिट याचिकाकर्ताओं (सामान्य नर्सिंग प्रशिक्षण के लिए आवेदकों) को कुछ अतिरिक्त राशि का भुगतान किया गया था, जिसे बाद में डिवीजन बेंच ने पलट दिया था।

    अपील की अनुमति देते हुए, डिवीजन बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि राज्य मूल रिट याचिकाकर्ताओं को उनके प्रशिक्षण की अवधि के दौरान भुगतान की गई अतिरिक्त राशि को आसान समान किश्तों में उन्हें अनुमत छुट्टी की अवधि के रूप में वसूल करने के लिए स्वतंत्र होगा। इस निर्देश के खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

    अपील को खारिज करते हुए अदालत ने कहा कि अधिक भुगतान की गई राशि को मूल रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा वापस किया जाना चाहिए और राज्य क्षतिपूर्ति के सिद्धांत पर उनसे वसूली का हकदार है।

    बहाली के सिद्धांत का जिक्र करते हुए, जस्टिस एमआर शाह और बीवी नागरत्ना की पीठ ने कहा,

    "पुनर्स्थापन सिद्धांत इस विचार को स्वीकार करता है और आकार देता है कि एक वादी द्वारा प्राप्त लाभ, अदालत के आदेश के कारण, उसके आदेश पर, स्थायी नहीं होना चाहिए। ओसेफ मथाई बनाम एम अब्दुल खादीर (2002) 1 एससीसी 319 मामले में यह देखा गया कि लिस की बर्खास्तगी के बाद, संबंधित पार्टी को उस स्थिति में स्थानांतरित कर दिया जाता है जो अदालत में याचिका दायर करने से पहले मौजूद थी, जिसने स्टे दिया था। किसी को भी न्यायालय द्वारा पारित गलत आदेश का लाभ लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है जिसे बाद में उच्च फोरम/अदालत द्वारा पलट दिया गया। "

    अपील को खारिज करते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि मूल रिट याचिकाकर्ताओं को जो भी राशि का भुगतान किया गया है, वह मूल रिट याचिकाकर्ताओं से 36 समान मासिक किश्तों में वसूल किया जाएगा, जो अप्रैल, 2022 से शुरू होने वाले उनके वेतन से काटा जाएगा।

    मामले का विवरण

    मेखा राम बनाम राजस्थान राज्य | 2022 लाइव लॉ (एससी) 324 | सीए 2229-2234 ऑफ 2022 | 29 मार्च 2022

    कोरम: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना

    वकील: वकील आर.के. अपीलकर्ताओं के लिए सिंह, राज्य के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष सिंघवी

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