संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप न होने वाली राय रखने के लिए किसी को दंडित नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

4 Jan 2023 4:35 AM GMT

  • संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप न होने वाली राय रखने के लिए किसी को दंडित नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को दिए गए अपने फैसले में टिप्पणी की कि संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप न होने वाली राय रखने के लिए किसी पर न तो टैक्स लगाया जा सकता है और न ही उसे दंडित किया जा सकता है।

    संविधान पीठ (बहुमत 4:1) ने यह मानते हुए कि एक मंत्री द्वारा दिया गया बयान, संविधान के भाग III के तहत एक नागरिक के मौलिक अधिकारों के साथ असंगत है, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता है और ना ही संवैधानिक क्षति यानी अपकृत्य के तहत कार्रवाई योग्य हो सकता है।

    कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में संविधान पीठ द्वारा विचार किए गए मुद्दों में से एक था "क्या एक मंत्री द्वारा दिया गया बयान, संविधान के भाग III के तहत एक नागरिक के अधिकारों के साथ असंगत है, ऐसे संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और संवैधानिक अपकृत्य यानी टोर्ट के तहत कार्रवाई योग्य है ?"

    अदालत ने कहा कि उसे "एक मंत्री द्वारा एक बयान" शब्दों से कुछ कठिनाई होती है।

    कोर्ट ने यह समझाया:

    "एक मंत्री द्वारा सदन के अंदर या राज्य के विधान सभा के बाहर एक बयान दिया जा सकता है। एक मंत्री द्वारा लिखित या मौखिक रूप से एक बयान भी दिया जा सकता है। एक बयान निजी या सार्वजनिक रूप से किया जा सकता है। एक मंत्री द्वारा एक बयान या तो उस मंत्रालय/विभाग के मामलों के बारे में भी दिया जा सकता है, जिसके वह नियंत्रण में है या आम तौर पर उस सरकार की नीतियों को छूता है, जिसका वह एक हिस्सा है। एक मंत्री उन मामलों पर एक राय के रूप में भी कोई बयान दे सकता है, जिनके बारे में उनका या उनके विभाग का कोई संबंध नहीं है या जिन पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। ऐसे सभी बयानों को अपकृत्य या संवैधानिक अपकृत्य में कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। "

    पीठ ने एक मामले का उदाहरण दिया जहां एक मंत्री ने बयान दिया कि महिलाएं किसी विशेष व्यवसाय में नियोजित होने के योग्य नहीं हैं।

    "यह लैंगिक समानता के प्रति उनकी असंवेदनशीलता को दर्शा सकता है और उनकी कम संवैधानिक नैतिकता को भी उजागर कर सकता है। तथ्य यह है कि उनकी असंवेदनशीलता या समझ की कमी या कम संवैधानिक नैतिकता के कारण, वह एक ऐसी भाषा बोलते हैं जो महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों को कम करने की क्षमता रखती है , संवैधानिक अपकृत्य में कार्रवाई का आधार नहीं हो सकता है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप नहीं होने वाली राय रखने के लिए किसी पर न तो कर लगाया जा सकता है और न ही उसे दंडित किया जा सकता है। यह तभी होता है जब उसकी राय कार्रवाई में अनुवादित हो जाती है और इस तरह की कार्रवाई का परिणाम चोट या हानि या नुकसान होता है तो अपकृत्य में कार्रवाई हो सकती है।"

    बहुमत के फैसले ने इसलिए उठाए गए मुद्दे का उत्तर इस प्रकार दिया,

    "संविधान के भाग III के तहत एक नागरिक के अधिकारों के साथ असंगत एक मंत्री द्वारा दिया गया एक मात्र बयान, संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं हो सकता है और ना ही संवैधानिक अपकृत्य के रूप में कार्रवाई योग्य हो सकता है। लेकिन अगर इस तरह के एक बयान के परिणामस्वरूप, किसी कार्य अधिकारियों द्वारा की गई चूक या गठन के परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति/नागरिक को नुकसान या हानि होती है, तो यह संवैधानिक अपकृत्य के रूप में कार्रवाई योग्य हो सकता है।"

    कार्यों या चूक को परिभाषित करने के लिए एक उचित कानूनी ढांचा आवश्यक है जो संवैधानिक अपकृत्य के समान होगा

    जस्टिस बी वी नागरत्ना ने बहुमत के इस दृष्टिकोण से असहमति जताई

    "ऐसे कार्यों या चूक को परिभाषित करने के लिए एक उचित कानूनी ढांचा आवश्यक है जो संवैधानिक अपकृत्य के समान होगा और जिस तरीके से न्यायिक मिसाल के आधार पर इसका निवारण या उपचार किया जाएगा। विशेष रूप से, ऊपर दिए गए प्रश्न संख्या 4 के उत्तर के संदर्भ को छोड़कर, उन सभी मामलों का उपचार विवेकपूर्ण नहीं है, जहां एक संवैधानिक अपकृत्य के रूप में एक सार्वजनिक अधिकारी द्वारा दिए गए बयान से किसी व्यक्ति/नागरिक को नुकसान या हानि होती है।

    [प्रश्न संख्या 4 का उत्तर इस प्रकार दिया गया था: "एक मंत्री द्वारा दिया गया एक बयान यदि राज्य के किसी भी मामले या सरकार की रक्षा के लिए पता लगाया जा सकता है, तो सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत को लागू करके सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जब तक कि ऐसा बयान सरकार के दृष्टिकोण का भी प्रतिनिधित्व करता है। यदि ऐसा बयान सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं है, तो यह व्यक्तिगत रूप से मंत्री के लिए जिम्मेदार है।” ]

    केस विवरण- कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य | 2023 लाइवलॉ (SC) 4 | डब्ल्यूपी (सी) 113/ 2016 का | 3 जनवरी 2023 | जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस बीवी नागरत्ना

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