"आरोपियों की शिनाख्त परेड नहीं, गवाहों का क्रॉस एक्जामिनेशन नहीं " : सुप्रीम कोर्ट ने ' गंभीर खामियों ' का हवाला देकर मौत की सजा पाए तीन लोगों को बरी किया

LiveLaw News Network

9 Nov 2022 5:03 AM GMT

  • आरोपियों की शिनाख्त परेड नहीं, गवाहों का क्रॉस एक्जामिनेशन नहीं  : सुप्रीम कोर्ट ने  गंभीर खामियों  का हवाला देकर मौत की सजा पाए तीन लोगों को बरी किया

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 2012 के छावला सामूहिक बलात्कार मामले में 19 वर्षीय लड़की की हत्या और बलात्कार के आरोपी तीन लोगों को बरी कर दिया। उन्हें पहले ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया था और मौत की सजा सुनाई गई थी जिसकी 26 अगस्त 2014 को दिल्ली हाईकोर्ट ने पुष्टि की थी।

    मुख्य न्यायाधीश यू यू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णयों की आलोचना करते हुए तीनों दोषियों राहुल, रवि और विनोद द्वारा दायर अपीलों को स्वीकार कर लिया।

    पीठ ने निचली अदालत और हाईकोर्ट द्वारा पारित दोषसिद्धि के आदेशों को यह कहते हुए रद्द कर दिया,

    "किसी भी प्रकार के बाहरी नैतिक दबावों से प्रभावित हुए बिना, प्रत्येक मामले को न्यायालयों द्वारा कड़ाई से योग्यता के आधार पर और कानून के अनुसार तय किया जाना चाहिए।"

    सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा,

    "स्थापित कानूनी स्थिति के अनुसार सजा को बरकरार रखने के लिए, परिस्थितियों की संचयी रूप से एक श्रृंखला बनानी चाहिए ताकि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर, अपराध केवल अभियुक्त द्वारा किया गया था किसी अन्य द्वारा नहीं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होना चाहिए और अभियुक्त के अपराध की तुलना में किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिए बल्कि उसके निर्दोष होने से असंगत होना चाहिए।"

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों की गिरफ्तारी, उनकी शिनाख्त, आपत्तिजनक वस्तुओं की खोज और बरामदगी, चिकित्सा और वैज्ञानिक साक्ष्य, डीएनए प्रोफाइलिंग की रिपोर्ट और सीडीआर के संबंध में सबूतों को साबित करने में सक्षम नहीं था। अदालत ने यह भी पाया कि जांच के दौरान कोई शिनाख्त परेड आयोजित नहीं की गई थी और न ही गवाह द्वारा बयानों के दौरान आरोपियों की पहचान की गई थी। पीठ ने आगे कहा कि अभियोजन भी अभियुक्त के अपराध को इंगित करने में विफल रहा और स्पष्ट और ठोस सबूतों की कमी के कारण दोषसिद्धि कायम नहीं रह सकी।

    कोर्ट ने अपने फैसले में कहा,

    "अभियोजन पक्ष को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को उचित संदेह से परे लाना होगा, जो कि अभियोजन पक्ष वर्तमानमामले में करने में विफल रहा है, परिणामस्वरूप, अदालत के पास आरोपी को बरी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है, हालांकि यह एक बहुत ही जघन्य अपराध में शामिल है। यह सच हो सकता है कि यदि जघन्य अपराध में शामिल अभियुक्तों को सजा नहीं दी जाती है या उन्हें बरी कर दिया जाता है, तो सामान्य रूप से समाज और विशेष रूप से पीड़ित के परिवार के लिए एक प्रकार की पीड़ा और निराशा हो सकती है, हालांकि कानून इसकी अनुमति नहीं देता है। अदालत ने आरोपी को केवल नैतिक दोषसिद्धि के आधार पर या केवल संदेह के आधार पर दंडित किया। कोई भी दोषसिद्धि केवल दिए गए निर्णय पर अभियोग या निंदा की आशंका पर आधारित नहीं होनी चाहिए। "

    सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि मामले की सुनवाई के दौरान कई स्पष्ट खामियां थीं। अभियोजन पक्ष द्वारा परीक्षण किए गए कुल 49 गवाहों में से 10 सामग्री गवाहों से जिरह नहीं की गई और कई अन्य महत्वपूर्ण गवाहों से बचाव पक्ष के वकील द्वारा पर्याप्त रूप से जिरह नहीं की गई। पीठ ने यह भी कहा कि विभिन्न फैसलों में अदालत ने बार-बार देखा कहा कि जज को ट्रायल में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और गवाहों से पूछताछ करनी चाहिए, लेकिन वर्तमान मामले में न्यायाधीश ने एक निष्क्रिय अंपायर की भूमिका निभाई। इस प्रकार, न्यायालय ने पाया कि मुख्य गवाहों के क्रॉस एक्जामिनेशन की कमी और न्यायाधीश निष्क्रिय अंपायरों की भूमिका निभा रहे थे, जिससे अभियुक्तों को निष्पक्ष सुनवाई के अधिकारों से वंचित किया गया था।

    एक आरोपी की ओर से एमिकस क्यूरी के रूप में सीनियर एडवोकेट सोनिया माथुर पेश हुईं। एक अन्य आरोपी की ओर से सीनियर एडवोकेट ए सिराजुदीन पेश हुए। राज्य की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुईं।

    मामले के तथ्य

    19 साल की पीड़िता को 9 फरवरी की रात करीब 9 बजे हनुमान चौक, कुतुब विहार, छावला के पास अगवा कर लिया गया था, जब वह अपने दोस्तों के साथ डीएलएफ गुड़गांव से अपने काम से लौट रही थी। उसके साथ मौजूद उसके दोस्तों के बयानों के आधार पर आईपीसी की धारा 363 के तहत एफआईआर दर्ज की गई और जांच शुरू की गई पुलिस के मुताबिक आरोपी राहुल को पहले गिरफ्तार किया गया और उसके कबूलनामे पर उसके भाई रवि और एक विनोद को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने दावा किया कि आरोपी ने झज्जर के आगे जाकर दुष्कर्म करने, युवती की हत्या करने और शव को खेतों में फेंकने की बात कबूल कर ली है। पीड़िता का शव करावारा मोरेल के पास सरसों के खेतों से बरामद किया गया।

    जांच के पूरा होने पर एक आरोप पत्र दायर किया गया था और मामला धारा 365 ( किसी व्यक्ति को गुप्त रूप से और गलत तरीके से अपहरण करना ), 367 (व्यक्ति को गंभीर रूप से चोट, गुलामी, आदि से पीड़ित करने के लिए अपहरण करना)), 376(2)(जी) (सामूहिक बलात्कार), 377 (अप्राकृतिक यौनाचार ), 302 (हत्या के लिए सजा) और 201 (अपराध के सबूत गायब करना या अपराधी के लिए झूठी जानकारी देना) के साथ पढ़ते हुए धारा 34 के साथ (कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य के आम इरादे को आगे बढ़ाना) के तहत सत्र अदालत में दायर किया गया था।

    निचली अदालत ने आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें मौत की सजा दी, जिसे हाईकोर्ट ने मंज़ूरी दे दी।

    केस : राहुल बनाम दिल्ली राज्य गृह मंत्रालय और अन्य। आपराधिक अपील नंबर 611/2022

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC ) 926

    मौत की सजा - सुप्रीम कोर्ट ने 19 साल की लड़की के बलात्कार और हत्या के लिए ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा मौत की सजा पाने वाले तीन लोगों को बरी किया- सुप्रीम कोर्ट ने जांच और ट्रायल में चूक बताई - आरोपी की कोई जांच नहीं की- आरोपी गवाहों द्वारा ट्रायल के दौरान शिनाख्त नहीं की गई- कई गवाहों का एक्जामिनेशन नहीं हुआ। बरामदगी साबित नहीं हुई [पैरा 32-34]

    मृत्युदंड - यह सच हो सकता है कि यदि जघन्य अपराध में शामिल अभियुक्तों को दंडित नहीं किया जाता है या बरी कर दिया जाता है, तो सामान्य रूप से समाज और विशेष रूप से पीड़ित के परिवार के लिए एक प्रकार की पीड़ा और निराशा हो सकती है, हालांकि कानून न्यायालय को केवल नैतिक दोषसिद्धि के आधार पर या केवल संदेह के आधार पर अभियुक्त को दंडित करने की अनुमति नहीं देता है। किसी भी दोषसिद्धि को केवल दिए गए निर्णय पर अभियोग या निंदा की आशंका पर आधारित नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार के बाहरी नैतिक दबावों से प्रभावित हुए बिना प्रत्येक मामले को न्यायालयों द्वारा कड़ाई से योग्यता और कानून के अनुसार तय किया जाना चाहिए।

    परिस्थितिजन्य साक्ष्य - दोषसिद्धि को कायम रखने के लिए परिस्थितियों की संचयी रूप से एक श्रृंखला बनानी चाहिए ताकि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि सभी मानवीय संभावनाओं के भीतर, अपराध केवल अभियुक्त द्वारा किया गया था किसी अन्य द्वारा नहीं। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होना चाहिए और अभियुक्त के अपराध की तुलना में किसी अन्य परिकल्पना की व्याख्या करने में असमर्थ होना चाहिए और ऐसा साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिए बल्कि उसके निर्दोष होने से असंगत होना चाहिए। [पैरा 33]

    भारतीय साक्ष्य अधिनियम - धारा 165- भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 निचली अदालतों को सच्चाई जानने के लिए गवाहों को किसी भी स्तर पर कोई भी सवाल पूछने के लिए बेलगाम शक्तियां प्रदान करती है। न्यायाधीश से एक निष्क्रिय अंपायर होने की अपेक्षा नहीं की जाती है, बल्कि उसे ट्रायल में सक्रिय रूप से भाग लेने और सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए गवाहों से पूछताछ करने की अपेक्षा की जाती है [पैरा 34]

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