'यूपी पुलिस की एसआईटी पर भरोसा नहीं': कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता की मौत की जांच सीबीआई को ट्रांसफर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

LiveLaw News Network

21 Oct 2021 4:33 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली
    सुप्रीम कोर्ट

    मृतक कानपुर के व्यवसायी मनीष गुप्ता की पत्नी ने 28 सितंबर को गोरखपुर के एक होटल में पुलिस की छापेमारी के बाद हुई उनकी मौत की केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। याचिका में शक्तिशाली पुलिस कर्मियों के हस्तक्षेप के बिना निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए उत्तर प्रदेश की बजाय दिल्ली की सीबीआई कोर्ट में ट्रायल चलाने की भी मांग की गई है।

    मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, गुप्ता की कथित तौर पर गोरखपुर के कृष्णा पैलेस होटल में छह पुलिस अधिकारियों द्वारा हमला किए जाने के बाद मौत हो गई थी, जहां वह अपने दो दोस्तों के साथ ठहरे थे। बाद में, पुलिस ने दावा किया कि वे तीनों लोगों से पूछताछ कर रहे थे, जब गुप्ता जो कथित तौर पर नशे में थे, गिर गए और सिर में चोट लग गई। पुलिस ने आगे आरोप लगाया कि बाद में उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

    घटनाओं में आए दुर्भाग्यपूर्ण मोड़ की की जानकारी देते हुए, दलीलों में कहा गया है

    "27.09.2021 को, पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिस अधिकारी, अर्थात् स्टेशन अधिकारी (इसके बाद "एसओ" के रूप में संदर्भित) श्री जगत नारायण सिंह, उप-निरीक्षक श्री अक्षय मिश्रा, श्री विजय यादव और श्री राहुल दुबे, हैड कांस्टेबल श्री कमलेश यादव और कांस्टेबल श्री प्रशांत कुमार देर रात होटल पहुंचे।अभद्रता और पुलिस की बर्बरता का चौंकाने वाला प्रदर्शन करते हुए, उन्होंने याचिकाकर्ता के पति के साथ बेरहमी से मारपीट की, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता के पति पर क्रूर हिंसा और यातना के तथ्य की पुष्टि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में शव के पोस्टमार्टम के बाद की गई है "

    याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि घटना के बाद, स्थानीय पुलिस की तत्काल प्रतिक्रिया अपराधियों को बचाने और हत्या को एक दुर्घटना के रूप में साबित करने का प्रयास करने की थी।

    आगे तर्क दिया गया,

    "पुलिस ने जानबूझकर अपराध स्थल को सुरक्षित नहीं किया और अपराध स्थल पर सबूतों के संरक्षण के लिए कोई प्रयास नहीं किया और आगे 27.09.2021 को ये भीषण घटना के होने के लगभग 48 घंटे बाद 29.09.2021 को दोपहर 1.30 बजे प्राथमिकी दर्ज की गई।"

    यह आगे कहा गया कि मृतक के परिवार के बाकी सदस्यों के साथ याचिकाकर्ता ने 30 सितंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने का अनुरोध किया था, जिसे बाद में मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया था।

    याचिका में आगे कहा गया कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई सिफारिश के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार के कुछ अधिकारियों ने ट प्रेस-कॉन्फ्रेंस में सीबीआई जांच की सिफारिश करने के बारे में एक औपचारिक घोषणा भी की।

    घोषणा के बाद, उत्तर प्रदेश पुलिस का एक विशेष जांच दल (एसआईटी) भी गठित किया गया था, जो तब तक जांच करेगा जब तक कि सीबीआई जांच नहीं ले लेती।

    याचिकाकर्ता ने कहा,

    "उक्त एसआईटी वर्तमान में मामले की जांच कर रही है। हालांकि, आज तक मृतक के कपड़े और अन्य सामान एसआईटी द्वारा बरामद नहीं किए गए हैं।"

    याचिकाकर्ता ने आगे इस तथ्य पर आपत्ति व्यक्त की कि सीबीआई ने आधिकारिक घोषणा की तारीख से 3 सप्ताह बीत जाने के बावजूद अभी तक जांच का प्रभार नहीं लिया है। सीबीआई द्वारा जांच ग्रहण करने के लिए उचित कार्रवाई शुरू न करने से व्यथित, याचिकाकर्ता ने ईमेल के माध्यम से सीबीआई को एक अभ्यावेदन भी भेजा था जिसमें उन्हें प्राथमिकी दर्ज करने और सबूतों को नष्ट करने और छेड़छाड़ को रोकने के लिए वांछित जांच करने के लिए कहा गया था।

    राजनीतिक दबाव के बिना निष्पक्ष जांच के उद्देश्य से सीबीआई जांच की मांग करते हुए याचिकाकर्ता ने टिप्पणी की,

    "इस मामले में प्रभावशाली और अच्छी तरह से जुड़े स्थानीय पुलिस अधिकारी खुद हत्या के घिनौने कृत्य में शामिल हैं, जो सबूतों के नष्ट होने की संभावना को काफी बढ़ाता है और आरोपी को न्याय के हाथों से बचने के रास्ते प्रदान करता है। याचिकाकर्ता को जांच में कोई विश्वास नहीं है क्योंकि एसआईटी द्वारा आरोपी व्यक्तियों के प्रभाव और शक्ति और स्थानीय प्रशासन और पुलिस अधिकारियों द्वारा शुरू में उन्हें बचाने के लिए की गई कार्रवाई की गई लेकिन अंततः उन्हें जनता के दबाव के आगे झुकना पड़ा और इसके लिए जवाबदेही तय की जाए।

    याचिका में सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों जैसे आर एस सोढ़ी एडवोकेट बनाम यू पी राज्य और सुब्रत चट्टोराज बनाम भारत संघ का हवाला दिया गया जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय पुलिस अधिकारियों की मिलीभगत से जुड़े विभिन्न समान संवेदनशील मामलों में सीबीआई को जांच स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। मुख्य चश्मदीद गवाहों और संबंधित व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली में ट्रायल कराना महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रभावशाली और शक्तिशाली आरोपी व्यक्तियों द्वारा ट्रायल से समझौता नहीं किया जाए ।

    याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया,

    "एक आपराधिक ट्रायल न केवल मृत व्यक्ति के परिवार के सदस्यों के लिए न्याय प्राप्त करने के लिए खोज का प्रतिनिधित्व करता है बल्कि न्याय वितरण प्रणाली में आम जनता के विश्वास के संदर्भ में एक बड़ी प्रतिनिधि भूमिका भी रखता है। इसके अलावा, ट्रायल के संचालन में प्रभाव या अन्य बाहरी दबावों की संभावना न केवल बड़े पैमाने पर जनता के विश्वास को कम करने का काम करती है, बल्कि हिंसक और आपराधिक मानसिकता वाले लोगों को अपने अपराधों से दूर होने के प्रयास में प्रोत्साहित करने का काम करती है।"

    याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व अधिवक्ता आनंद शंकर और केके शुक्ला कर रहे हैं।

    केस : मीनाक्षी गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य

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