' स्वीकार ' की गई याचिका को वैकल्पिक उपाय के आधार पर खारिज करने पर कोई रोक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

23 Nov 2019 8:45 AM GMT

  •  स्वीकार  की गई याचिका को वैकल्पिक उपाय के आधार पर खारिज करने पर कोई रोक नहीं : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि रिट याचिका को स्वीकार करने के बाद वैकल्पिक उपाय के आधार पर उच्च न्यायालय द्वारा इसे खारिज करने पर कोई रोक नहीं है।

    इस मामले में आयकर प्राधिकरण के आदेश (आयकर अधिनियम की धारा 115QA के तहत देयता का निर्धारण) के आदेश को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी। जब सुनवाई के लिए मामला सामने आया तो प्रारंभिक आपत्ति दर्ज की गई कि अपील दायर करने का वैकल्पिक और प्रभावी उपाय उपलब्ध है, हालांकि, अदालत ने याचिका को स्वीकार कर लिया और नोटिस जारी किया। साथ ही एक अंतरिम आदेश भी पारित किया गया।

    अंत में रिट याचिका का निपटारा करते हुए, उच्च न्यायालय ने वैकल्पिक उपाय के आधार पर रिट याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।

    सर्वोच्च न्यायालय (जेनपैक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स) के सामने उच्च न्यायालय के आदेश पर कई मुद्दों को उठाया गया। एक, क्या पर्याप्त अपीलीय उपाय की उपलब्धता के कारण रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करने में उच्च न्यायालय सही था।

    दूसरा यह कि क्या याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने के बाद इसे वैकल्पिक उपाय के आधार पर खारिज किया जा सकता है।

    न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की पीठ ने इस दलील को खारिज कर दिया कि अधिनियम की धारा 115QA के तहत देयता के निर्धारण के खिलाफ अपील बरकरार नहीं रहेगी।

    वैकल्पिक उपाय के मुद्दे पर पीठ ने आयकर आयुक्त बनाम छबील दास अग्रवाल और प्राधिकृत अधिकारी, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर बनाम मैथ्यू के सी का हवाला देते हुए, यह देखा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत किसी रिट याचिका पर विचार किया जाना चाहिए, अगर वैकल्पिक वैधानिक उपचार उपलब्ध नहीं हैं।

    अन्य मुद्दे के संबंध में यह तर्क दिया गया कि प्रारंभिक आपत्ति के बावजूद समय सीमा को पार कर लिया गया था इसलिए उच्च न्यायालय को वैकल्पिक उपाय के संबंध में इस मुद्दे पर विचार नहीं करना चाहिए था।

    पीठ ने कहा कि यह प्रारंभिक आपत्ति को खारिज किए बिना किया गया और मामले में नोटिस जारी किया गया था। उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए पीठ ने यूपी राज्य बनाम यूपी राज्य खनिज विकास निगम संघर्ष समिति में निम्नलिखित टिप्पणियों का उल्लेख किया :

    "हालांकि, हमारे फैसले में यह कानून के प्रस्ताव के रूप में निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि एक बार याचिका दायर करने के बाद, इसे वैकल्पिक उपाय के आधार पर कभी भी खारिज नहीं किया जा सकता है। यदि इस तरह के विवाद को बरकरार रखा जाता है तो भी यह अदालत बर्खास्तगी का आदेश नहीं दे सकती जिसमें एक रिट याचिका जिसे संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए वैकल्पिक और समान रूप से प्रभावी उपाय की उपलब्धता के मद्देनज़र स्वीकार नहीं किया गया था। एक बार उच्च न्यायालय ने एक गलत याचिका पर विचार किया और याचिकाकर्ता को राहत दी।"

    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहांं क्लिक करेंं



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