यूएपीए कानून में कोई संशोधन विचाराधीन नहीं; वहां पर्याप्त सुरक्षा उपाय: केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया

LiveLaw News Network

14 Dec 2021 4:59 PM IST

  • यूएपीए कानून में कोई संशोधन विचाराधीन नहीं; वहां पर्याप्त सुरक्षा उपाय: केंद्र सरकार ने लोकसभा को बताया

    केंद्रीय गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा को एक लिखित उत्तर में सूचित किया कि सरकार गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, 1967 (यूएपीए) में किसी भी संशोधन पर विचार नहीं कर रही है। उत्तर में यह भी कहा गया कि कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए यूएपीए में ही अंतर्निहित सुरक्षा उपायों सहित वैधानिक सुरक्षा उपाय "पर्याप्त संवैधानिक और संस्थागत हैं।"

    यह जवाब लोकसभा के सदस्यों द्वारा यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों के बारे में जानकारी मांगने वाले सवालों के जवाब में था।

    1. पिछले तीन वर्षों में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किए गए 25 वर्ष से कम आयु के लोगों की संख्या।

    2. क्या सरकार बड़ी संख्या में बरी होने और निर्दोष लोगों के उत्पीड़न को रोकने के लिए अधिनियम में संशोधन करने की योजना बना रही है।

    3. क्या कानून के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की हिरासत में मौत हुई है।

    मंत्री ने अपने लिखित उत्तर से सदन को सूचित किया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपनी 'क्राइम इन इंडिया' रिपोर्ट के तहत दोषसिद्धि और गिरफ्तारी दर पर जानकारी संकलित करता है। उत्तर 2018-2020 से गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, जमानत पर व्यक्तियों और यूएपीए के तहत बरी किए गए व्यक्तियों के संबंध में राज्य-वार डेटा संलग्न करता है। आंकड़ों से पता चलता है कि यूएपीए के तहत सबसे अधिक गिरफ्तारियां वर्ष 2020 में उत्तर प्रदेश (361) और मणिपुर (225) राज्यों में की गई। यह शायद ध्यान दिया जाए कि संलग्न आंकड़ों के अनुसार, मणिपुर राज्य में पिछले तीन सालों में एक भी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया गया।

    उत्तर में वर्ष 2018-2020 के दौरान 30 वर्ष से कम आयु के लोगों पर राज्य-वार डेटा भी संलग्न किया गया है।

    इसमें यह भी कहा गया कि एनसीआरबी द्वारा नजरबंदी की अवधि के बारे में डेटा नहीं रखा जाता।

    कानून के तहत व्यक्तियों के कथित उत्पीड़न और प्रावधानों में संशोधन के प्रस्तावों के संबंध में सवाल के जवाब में मंत्री ने बताया,

    "कानून के दुरुपयोग को रोकने के लिए यूएपीए में ही अंतर्निहित सुरक्षा उपायों सहित पर्याप्त संवैधानिक, संस्थागत और वैधानिक सुरक्षा उपाय हैं ... वर्तमान में यूएपीए में किसी भी संशोधन पर कोई विचार नहीं चल रहा है।

    लिखित उत्तर में यह भी कहा गया कि यूएपीए के तहत गिरफ्तार व्यक्तियों की हिरासत में हुई मौतों की जानकारी एनसीआरबी द्वारा नहीं रखी जाती है।

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