किसी भी आरोपी को ट्रायल के लंबित रहने तक कभी ना खत्म होने वाली हिरासत में नहीं रखा जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

19 April 2022 8:01 AM GMT

  • किसी भी आरोपी को ट्रायल के लंबित रहने तक कभी ना खत्म होने वाली हिरासत में नहीं रखा जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

    आरोपी के जमानत लेने के अधिकार की पुष्टि करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी आरोपी को ट्रायल के लंबित रहने तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है, खासकर जब बेगुनाही का अनुमान हो।

    कोर्ट ने यह टिप्पणी लखीमपुर खीरी मामले में आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी को हाईकोर्ट द्वारा उसे दी गई जमानत रद्द करने के बाद हाईकोर्ट में मामले को वापस भेजते हुए की।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अगुवाई वाली पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत आदेश को रद्द कर दिया क्योंकि यह अप्रासंगिक विचारों पर आधारित था। साथ ही अदालत ने मिश्रा के वकील द्वारा व्यक्त की गई आशंकाओं को ध्यान में रखा कि जमानत रद्द करने को जमानत लेने के उनके अधिकार की अनिश्चितकालीन समाप्ति माना जाएगा।

    पीठ ने कहा कि कई केस लॉ हैं जो दंड प्रावधानों की कठोरता की परवाह किए बिना, हिरासत से स्वतंत्रता की मांग की वैधता को मान्यता देते हैं।

    अदालत ने कहा,

    "इसे अलग तरीके से कहें तो, किसी भी आरोपी को ट्रायल के लंबित रहने तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है, खासकर जब कानून उसे दोषी साबित होने तक निर्दोष मानता है।"

    जस्टिस सूर्य कांत द्वारा लिखे गए निर्णय में जोड़ा गया,

    "यहां तक कि जहां वैधानिक प्रावधान स्पष्ट रूप से जमानत देने पर रोक लगाते हैं, जैसे कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत मामलों में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया है कि लंबे समय तक कारावास की अवधि के बाद, या किसी अन्य वैध कारण से, इस तरह के कड़े प्रावधान हल्के को जाएंगे, और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटीकृत स्वतंत्रता के अधिकार से ऊपर नहीं मापा जा सकता है।"

    भारत संघ बनाम केए नजीब के फैसले का संदर्भ दिया गया था, जिसमें यूएपीए के एक आरोपी को जमानत दी गई थी, जो 5 साल से अधिक समय से विचाराधीन था।

    कोर्ट ने आगे कहा कि उसे यह सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है कि "न तो किसी आरोपी का लंबित ट्रायल के दौरान जमानत लेने का अधिकार छीन लिया गया है, न ही 'पीड़ित' या राज्य को ऐसी प्रार्थना का विरोध करने के उनके अधिकार से वंचित किया गया है।"

    तदनुसार, जमानत आदेश को रद्द करते हुए और अभियुक्तों को एक सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने के लिए कहते हुए, न्यायालय ने पीड़ितों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद, गुण-दोष पर नए सिरे से विचार करने के लिए जमानत अर्जी को वापस हाईकोर्ट भेज दिया।

    [मामला: जगजीत सिंह और अन्य बनाम आशीष मिश्रा @ मोनू और अन्य। 2022 की आपराधिक अपील संख्या 632]

    साइटेशन: 2022 लाइव लॉ (SC) 376

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