NLSIU : कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर किसी अन्य छात्र को प्रमोट नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

LiveLaw News Network

9 July 2021 8:16 AM GMT

  • NLSIU : कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर किसी अन्य छात्र को प्रमोट नहीं किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) द्वारा दायर एक विशेष अनुमति याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें एक छात्र को अगले शैक्षणिक वर्ष में पदोन्नत (Promotion) करने का निर्देश दिया गया था।

    कर्नाटक हाईकोर्ट ने उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश के बेटे को बीए एलएलबी (ऑनर्स) के चौथे वर्ष में प्रवेश से वंचित करने के एनएलएसआईयू के आदेश को रद्द कर दिया था।

    विश्वविद्यालय की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की पीठ से यह कहते हुए एक आदेश पारित करने का आग्रह किया कि उच्च न्यायालय के आदेश को मिसाल के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। वरिष्ठ वकील ने कहा कि अन्य छात्रों को भी इस विशेष छात्र के आधार पर लिया गया है।

    पीठ ने इस पर कहा कि कोर्ट यह कहते हुए एक अंतरिम आदेश पारित करेगा कि केवल इस विशेष कानून के छात्र को अगले शैक्षणिक वर्ष के लिए प्रवेश दिया जाएगा।

    जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी ने पिछली सुनवाई में कर्नाटक हाईकोर्ट के एक आदेश के खिलाफ नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। इस आदेश में हाईकोर्ट ने एनएलएसआईयू के उस आदेश को खारिज कर दिया था जिसमें उसने कानून के छात्र को बीए एलएलबी (ऑनर्स) का चौथा वर्ष में प्रवेश देने से इनकार कर दिया था।

    जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की बेंच ने मामले की सुनवाई में कहा था कि मंगलवार को हुई सुनवाई में 20 नवंबर 2020 को कर्नाटक हाईकोर्ट ने एनएलएसआईयू द्वारा पारित एक आदेश को बीए एलएलबी (ऑन्स) के चौथे वर्ष में कानून के छात्र के प्रवेश से इनकार कर दिया था, क्योंकि वह एक विषय में असफल रहा था।

    न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित की एक पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीबी बजंथरी के बेटे हृदय पी.बी द्वारा दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और एनएलएसआईयू को याचिकाकर्ता के परियोजना कार्य के लिए मूल्यांकन और अंक देने का निर्देश दिया।

    आदेश में कहा था कि याचिकाकर्ता को उपस्थिति में यदि कोई कमी हो तो, उसे ध्यान में रखते हुए अवधि को कैरीओवर/कैरी फॉरवर्ड के माध्यम से रखने की अनुमति दी जाएगी।

    छात्र को 13 मार्च को आयोजित बाल अधिकार कानून की परीक्षा में "एफ ग्रेड" प्राप्त करने के लिए घोषित किया गया था, क्योंकि उसे परियोजना कार्य की कथित 'साहित्यिक चोरी' के कारण कोई अंक नहीं दिया गया था, उन्हें तीसरे वर्ष में तीसरी तिमाही की स्पेशल रिपीट परीक्षा देने की भी अनुमति नहीं थी।

    कोर्ट ने 2009 के बीए एलएलबी (ऑनर्स) शैक्षणिक और परीक्षा विनियमों के विनियमन III के खंड 4 का उल्लेख किया और कहा था कि,

    "रिकॉर्ड में ऐसी कोई सामग्री नहीं है, जो यह दर्शाती हो कि विषय के शिक्षक ने साहित्यिक चोरी के सबूत पाए जाने पर मामले को यूजीसी अध्यक्ष को लिखित रूप में भेजा था। साथ ही छात्र को एक लिखित सूचना भेजी थी। याचिकाकर्ता को केवल कथित साहित्यिक चोरी के बारे में पता चला था। विश्वविद्यालय की रजिस्ट्री से पूछताछ के बाद जब उसका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया, तो विश्वविद्यालय का यह कृत्य रिकॉर्ड के चेहरे पर स्पष्ट रूप से एक गंभीर त्रुटि का गठन करता है।"

    आगे कहा कि,

    "तथाकथित 'साहित्यिक चोरी' के पूरे प्रकरण को पाठ्यक्रम शिक्षक और परीक्षा विभाग के बीच आदान-प्रदान किए गए कुछ कुख्यात गुप्त मेलों के आधार पर तैयार किया गया है, जिससे याचिकाकर्ता को अंधेरे में रखा गया है।"

    (मामला: नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बनाम हृदय पी.बी और अन्य)।

    Next Story