निज़ामुद्दीन मरकज़ मामला : गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य से धार्मिक सभा में शामिल लोगों की पहचान और आइसोलेशन के लिए गए एक्शन पर रिपोर्ट मांगी

LiveLaw News Network

2 April 2020 8:00 AM IST

  • निज़ामुद्दीन मरकज़ मामला : गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य से धार्मिक सभा में शामिल लोगों की पहचान और आइसोलेशन के लिए गए एक्शन पर रिपोर्ट मांगी

    दिल्ली के निज़ामुद्दीन इलाके में तब्लीगी जमात के आलमी मरकज़ में लगभग 2,000 लोगों की धार्मिक सभा जिसमें कई लोगों के कोरोना के पोज़िटिव पाए गए, उसके खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार से भी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और पूछा है कि ऐसे लोगों की पहचान करके उन्हें आइसोलेशन में रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

    मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति आशुतोष जे शास्त्री की पीठ ने कहा कि कम से कम 200 लोग जो इस धर्मिक सभा में शामिल हुए हैं और गुजरात में प्रवेश कर चुके हैं और इस प्रकार राज्य में गंभीर स्वास्थ्य जोखिम है। मामले की तात्कालिकता को देखते हुए उच्च न्यायालय ने COVID-19 महामारी द्वारा उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए सू मोटो मामला दर्ज करके सुनवाई शुरू करने का फैसला किया।

    बुधवार को तत्काल सुनवाई शुरू करने के बाद गुजरात हाईकोर्ट ने भारत संघ और गुजरात राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वे समन्वय में काम करें ताकि सार्वजनिक डोमेन से ऐसे संक्रमित व्यक्तियों की पहचान की जा सके। उन्हें 3 अप्रैल तक रिपोर्ट दर्ज करने के लिए भी कहा गया है।

    अदालत ने आदेश दिया,

    "भारत संघ अपनी रिपोर्ट में गुजरात राज्य और न्यायालय को उन सभी व्यक्तियों, चाहे उनकी राष्ट्रीयता कुछ भी हो, उनकी पूरी जानकारी उपलब्ध कराएगा, जो सीलबंद कवर में होगी। जो तब्लीगी जमात के लिए पार्टी थे और गुजरात राज्य में प्रवेश कर चुके हैं।"

    निम्नलिखित विवरण देते हुए भारत संघ रिपोर्ट देगा

    (i) राष्ट्रीयता का विवरण, उन विदेशी नागरिकों के वीजा की प्रकृति और यात्रा का उद्देश्य जो उक्त धार्मिक सभा में शामिल हुए हैं और अब गुजरात राज्य में प्रवेश कर चुके हैं।

    (ii) भारतीय संघ यह भी निर्दिष्ट करेगा कि उक्त सूची के कितने व्यक्तियों की पहचान गुजरात राज्य से की गई है और दिल्ली में हिरासत में रहने के दौरान COVID-19 वायरस के प्रसार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए।

    (iii) भारत संघ गृह मंत्रालय / विदेश मंत्रालय द्वारा जारी विभिन्न परामर्श और विज्ञप्ति के अनुसार भी विवरण प्रदान करेगा।

    राज्य सरकार अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित विवरण देगी : -

    (i) भारत संघ द्वारा गुजरात राज्य के साथ साझा किए गए विवरण और गुजरात राज्य द्वारा उन लोगों की पहचान करने के संबंध में उठाए गए कदम जो उक्त धार्मिक सभा में शामिल हुए हैं और परिणामस्वरूप वायरस के संपर्क में आए हैं।

    (ii) ऐसे व्यक्तियों के संबंध में राज्य द्वारा उठाए गए संगरोध, परीक्षण और अन्य कदम।

    (iii) राज्य उन लोगों का विवरण भी उपलब्ध कराएगा जिनका पता न चला हो, यदि कोई हो।

    (iv) राज्य द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम, मंदिरों, चर्चों, गुरुद्वारों, मस्जिदों और उसके सख्त अनुपालन जैसे सभी पूजा स्थलों पर सभा करने के संबंध में लगाए गए हैं। "

    इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि धार्मिक समारोहों पर प्रतिबंध से संबंधित उसके पहले के आदेश को बहुत सख्ती से लागू किया जाए और यह सुनिश्चित करने के लिए अधिकारी भी ठोस कार्रवाई कर सकते हैं कि लॉकडाउन प्रभावी रूप से लागू किया गया है।

    अपने आदेश में, पीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि धार्मिक सभा में विभिन्न मौलवियों / प्रचारकों ने पूरी दुनिया में विभिन्न देशों से यात्रा की थी, जो संभवतः कोरोना वायरस से संक्रमित थे।

    धार्मिक सभा के दौरान जो दिल्ली में फरवरी, 2020 के अंतिम भाग में शुरू हुआ और मार्च, 2020 के अंतिम सप्ताह तक जारी रहा, अदालत ने कहा, ये लोग धार्मिक सभा में भाग लेने वाले अन्य लोगों को संक्रमित कर सकते हैं।

    इसके अलावा,उक्त धार्मिक सभा के कम से कम 200 सदस्यों ने गुजरात की यात्रा की है, उच्च न्यायालय ने विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के मद्देनजर नोट किया है, इस प्रकार राज्य के भीतर और अधिक लोगों को संक्रमित करने का गंभीर खतरा है।

    इस मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए पीठ ने कहा,

    "समाचार रिपोर्टों ने पूरे देश में कुल 8 मौतों में से गुजरात में एक व्यक्ति की मृत्यु की पुष्टि की, जिन्होंने दिल्ली में धार्मिक सभा में भाग लिया था। उक्त सभा में दो दर्जन से अधिक प्रतिभागियों में घातक वायरस कोरोना पोज़िटिव पाया गया है। कोई नहीं जानता कि ये सभी 200 या इससे अधिक सदस्य अब गुजरात राज्य में कहां हैं। "

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