निर्भया केस : राष्ट्रपति ने दोषी विनय शर्मा की दया याचिका खारिज की
LiveLaw News Network
1 Feb 2020 11:06 AM IST

दिल्ली गैंगरेप- हत्या के मामले में चारों दोषियों की शनिवार को होने वाली फांसी तो टल चुकी है और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोषी विनय शर्मा की दया याचिका खारिज कर दी है। इसी के साथ उसके विकल्प खत्म हो गए हैं। हालांकि वो सीमित आधार पर दया याचिका के खारिज करने को चुनौती दे सकता है।
बुधवार शाम को राष्ट्रपति के पास लगाई दया याचिका में विनय की ओर से कहा गया था कि वो अपने वकील ए पी सिंह के माध्यम से अपनी व्यथा और जेल में हुए अत्याचारों को उनके सामने रखना चाहता है। ऐसे में राष्ट्रपति उन्हें समय दें ताकि वकील सारी बातें उनके सामने रख सकें।
इसके अलावा उसने ये भी कहा कि वो जीना नहीं चाहता था लेकिन वो अपने मां- पिता का सहारा है। दोनों ने जेल में मुलाकात कर कहा था कि वो उनके लिए जिंदा रहे।
वैसे इस मामले में सजायाफ्ता मुकेश सिंह के सभी विकल्प जिसमें क्यूरेटिव याचिका और दया याचिका शामिल हैं, खत्म हो चुके हैं। दया याचिका खारिज करने को चुनौती देने वाली याचिका भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है।
दोषी पवन गुप्ता के पास अभी दोनों विकल्प क्यूरेटिव और दया याचिका उपलब्ध हैं।तीसरे दोषी अक्षय ठाकुर की सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका खारिज हो चुकी है याचिका का भी विकल्प उसके लिए बचा हुआ है जबकि चौथे दोषी विनय शर्मा की क्यूरेटिव याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है और अब राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज कर दी है।
हालांकि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने पवन की उस पुनर्विचार याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें 20 जनवरी के उस आदेश पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया था जिसमें पवन के नाबालिग होने की याचिका को खारिज कर दिया गया था।
शुक्रवार को सभी दोषियों द्वारा सभी उपचार पूरे ना करने के चलते फांसी को अगले आदेश तक टाल दिया था। अदालत ने अभियोजन की उस दलील को ठुकरा दिया जिसमें विनय को छोड़कर बाकी तीन दोषियों को फांसी देने की मांग की गई थी।
गौरतलब है कि पटियाला हाउस अदालत ने 17 जनवरी को राष्ट्रपति द्वारा मुकेश की दया याचिका खारिज करने के बाद 22 जनवरी के लिए डेथ वारंट को रद्द कर 1 फरवरी की सुबह 6 बजे चारों दोषियों को फांसी देने के लिए नया डेथ वारंट जारी किया था।