निर्भया केस : अब तीसरे दोषी अक्षय की दया याचिका भी राष्ट्रपति ने खारिज की
LiveLaw News Network
5 Feb 2020 10:33 PM IST

निर्भया गैंगरेप और हत्या के मामले में दोषी अक्षय कुमार सिंह की राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका भी खारिज हो गई है। बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये याचिका खारिज कर दी।
इसी के साथ ये ये तीसरी दया याचिका है जिसे राष्ट्रपति ने खारिज किया है। दोषी मुकेश और विनय की दया याचिका खारिज हो चुकी हैं जबकि चौथे दोषी पवन ने अभी तक दया याचिका के विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है।
वैसे इस मामले में सजायाफ्ता मुकेश सिंह के सभी विकल्प जिसमें क्यूरेटिव याचिका और दया याचिका शामिल हैं, खत्म हो चुके हैं।
दया याचिका खारिज करने को चुनौती देने वाली याचिका भी सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है।
दोषी अक्षय ठाकुर की सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका खारिज हो चुकी है और अब दया याचिका का संवैधानिक विकल्प भी खत्म हो चुका है।
जबकि दोषी विनय शर्मा की क्यूरेटिव याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है और राष्ट्रपति ने भी दया याचिका खारिज कर दी है। हालांकि दोषी पवन गुप्ता के पास अभी दोनों विकल्प क्यूरेटिव और दया याचिका उपलब्ध हैं।
दरअसल 31 जनवरी को को सभी दोषियों द्वारा सभी उपचार पूरे ना करने के चलते फांसी को अगले आदेश तक टाल दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार की दोषियों को अलग- अलग फांसी देने की याचिका खारिज करते हुए दोषियों को एक सप्ताह के भीतर सारे कानूनी उपचार करने को कहा है। हालांकि इस फैसले को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी है