निर्भया केस डेथ वारंट : ट्रायल कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को चारों दोषियों को नए सिरे से नोटिस देने के निर्देश दिए
LiveLaw News Network
18 Dec 2019 4:24 PM IST
निर्भया मामले में मौत की सजा के दोषी की सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका खारिज होने के बाद निर्भया मामले में 'ताजा घटनाक्रम' को ध्यान में रखते हुए दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को तिहाड़ जेल के अधिकारियों को निर्देश दिया कि फांसी के लिए चारों दोषियों को नए सिरे से नोटिस दिया जाए।
पटियाला हाउस कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतीश अरोड़ा ने कहा कि अधिकारियों द्वारा अक्टूबर में दोषियों को दिए गए पहले नोटिस के आधार पर डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकता।
सुप्रीम कोर्ट ने आज निर्भया कांड के चार दोषियों में से एक अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। अन्य तीन दोषियों - पवन गुप्ता, विनय शर्मा, मुकेश सिंह, की पुनर्विचार याचिका जुलाई 2018 में ही वापस आ गई थी।
दिसंबर 2018 में निर्भया के माता-पिता ने 16 दिसंबर 2012 के गैंगरेप मामले में सभी 4 दोषियों को दी गई मौत की सजा को निष्पादित करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया था।
इस साल अक्टूबर में तिहाड़ जेल में अधीक्षक ने सभी 4 दोषियों को राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर करने के लिए नोटिस जारी किया था।
ट्रायल कोर्ट में आज दोपहर सुनवाई के दौरान, लोक अभियोजक ने कोर्ट को बताया कि दया याचिकाओं की पेंडेंसी डेथ वारंट जारी करने से नहीं रोक पाएगी।
मुकेश सिंह का प्रतिनिधित्व करने के लिए एमिकस क्यूरिया के रूप में नियुक्त एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने इस बात से असहमति जताते हुए कोर्ट से कहा कि जब तक दोषियों ने अपने सभी कानूनी उपायों को समाप्त नहीं किया है, तब तक डेथ वारंट जारी नहीं किया जा सकता। ग्रोवर ने यह भी बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका में देरी पर कुछ भी टिप्पणी नहीं की है। उन्होंने कहा कि क्यूरेटिव पिटीशन और दया याचिका के उपाय दोषियों के लिए उपलब्ध हैं।
पुनर्विचार याचिका के खारिज होने के बाद, जेल अधिकारियों को एक ताजा नोटिस जारी करना आवश्यक है, ग्रोवर ने प्रस्तुत किया।
अभियोजक ने पीठ को बताया कि अक्षय और मुकेश ने सूचित किया था कि वे दया याचिका दायर नहीं कर रहे। इस पर अक्षय सिंह के वकील ए पी सिंह ने आपत्ति जताई थी।
पीड़िता की मां भी कोर्ट में मौजूद थी। उन्होंने न्यायाधीश से कहा "हम जहां भी जाते हैं, हमें दोषियों के अधिकारों के बारे में बताया जाता है। हमारे अधिकारों के बारे में क्या है।" न्यायाधीश ने आश्वासन दिया कि उनके अधिकारों को बरकरार रखा जाएगा।