निर्भया मामला : मौत की सज़ा से पहले दोषी विनय शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर की

LiveLaw News Network

9 Jan 2020 9:25 PM IST

  • निर्भया मामला : मौत की सज़ा से पहले दोषी विनय शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में  क्यूरेटिव याचिका दायर की

    2012 के निर्भया गैंगरेप मामले में दोषियों को मृत्युदंड की सज़ा देने में एक पखवाड़े से भी कम समय शेष है। इस मामले में चार दोषियों में से एक विनय शर्मा ने अंतिम प्रयास के रूप में सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका (संशोधन याचिका) दायर की है।

    सभी दोषियों- मुकेश (32), पवन गुप्ता (25), विनय शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को 22 जनवरी को सुबह 7 बजे तिहाड़ जेल में फांसी दी जाएगी। यह इस मामले में पहली क्यूरेटिव याचिका है। किसी भी दोषी ने अब तक अंतिम कानूनी उपाय का इस्तेमाल नहीं किया है।

    विनय की याचिका को उसके वकील डॉक्टर एपी सिंह ने तैयार किया है और वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर आदिश अग्रवाल द्वारा प्रमाणित किया गया है, जो एक क्यूरेटिव याचिका दायर करने के लिए अनिवार्य है।

    याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखने के 5 मई, 2017 को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को रद्द करने की मांग की जा रही है।

    मौत की सजा पर रोक लगाने की प्रार्थना करते हुए याचिका में कहा गया है, "मई, 5, 2017 को शीर्ष अदालत के फैसले के बाद, यौन हिंसा और हत्या से जुड़े 17 मामले सामने आए हैं, जिसमें इस अदालत के विभिन्न तीन न्यायाधीशों ने मौत की सजा का फैसला किया है। इस मामले का यह फैसला सज़ा के क्षेत्राधिकार में एक निश्चित बदलाव का कारण बना है, जिसके लिए याचिकाकर्ता के मामले को फिर से तैयार किया जाना चाहिए और मामलों में निर्धारित कानून को याचिकाकर्ता के मामले पर लागू किया जाना चाहिए। "

    इसके अलावा, यह कहा गया कि अदालत ने दोषी की कम उम्र और खराब सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि को नजरअंदाज कर दिया।

    "युवा उम्र का शमन करने वाले कारक का तर्क विशेष रूप से याचिकाकर्ता के पक्ष में दिया गया था ... और इस अदालत ने उसी का फैसला लिया था। हालांकि, इस फैसले में इसे संबोधित नहीं किया गया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।"

    "अभियुक्तों की खराब सामाजिक-आर्थिक स्थिति एक महत्वपूर्ण शमन वाली स्थिति है जिसे सजा सुनाते समय न्यायालय द्वारा ध्यान में रखा जाना चाहिए, लेकिन याचिकाकर्ता के मामलों को अदालतों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया।"

    पिछले महीने, शीर्ष अदालत ने दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद दिल्ली अदालत ने दोषियों के खिलाफ मौत का वारंट जारी किया है।

    दिसंबर 16-17 की रात, 2012 में एक पैरामेडिको छात्रा के साथ दोषियों द्वारा चलती बस में सामूहिक बलात्कार किया गया था। कुछ दिनों बाद, पीड़िता ने उनके द्वारा दी गई क्रूर चोट के कारण दम तोड़ दिया। मुख्य आरोपी राम सिंह ने मार्च 2013 में तिहाड़ जेल में आत्महत्या कर ली थी।

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