निर्भया गैंगरेप- हत्या : अब तीन दिन पहले दोषी पवन ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल कर फांसी पर रोक लगाने की मांग की 

LiveLaw News Network

28 Feb 2020 10:54 AM GMT

  • निर्भया गैंगरेप- हत्या : अब तीन दिन पहले दोषी पवन ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल कर फांसी पर रोक लगाने की मांग की 

    दिल्ली गैंगरेप- हत्या मामले में चौथे दोषी पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दाखिल की है। पवन ने तीन मार्च को होने वाली फांसी पर रोक लगाने की मांग की है।

    वकील ए पी सिंह के माध्यम से दाखिल इस याचिका में अपराध के समय नाबालिग होने को आधार बनाया है और कहा है कि इस मामले में नए तथ्य सामने आए हैं जिससे साफ है कि वो घटना के समय नाबालिग था।

    इस मामले में दोषी पवन के पास अभी राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाने का संवैधानिक आधार भी बचा है। हालांकि इस मामले में तीन दोषियों मुकेश, अक्षय सिंह और विनय शर्मा के सारे उपचार पूरे हो चुके हैं।

    पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों की मौत की सजा के लिए नया डेथ वारंट जारी किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने कहा था कि दोषियों को तीन मार्च की सुबह 6 बजे फांसी पर लटकाया जाए। ये फैसला दिया गया जब अदालत को बताया गया कि फिलहाल कोई याचिका लंबित नहीं है ।

    17 जनवरी को पटियाला हाउस अदालत द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार, दोषियों को 1 फरवरी को सुबह 6 बजे फांसी दी जानी थी लेकिन इस आदेश को ट्रायल कोर्ट ने 31 जनवरी को इस आधार पर रोक दिया था कि सभी दोषियों ने अपने हर कानूनी उपाय को समाप्त नहीं किया है।

    दो दोषियों की दया याचिका तब लंबित थी। ट्रायल कोर्ट ने माना था कि इन दोषियों को अलग-अलग फांसी नहीं दी जा सकती है क्योंकि उन्हें ही एक सामान्य आदेश द्वारा सजा सुनाई गई थी।

    हालांकि केंद्र ने इस आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। कोर्ट ने, हालांकि, दोषियों द्वारा अपनाई गई "देरी की रणनीति" को देखते हुए निर्देश दिया था कि उन्हें 5 फरवरी से शुरू होने वाले सात दिनों के भीतर अपने उपचार को समाप्त करना चाहिए।

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