विशाखापट्टनम गैस लीक: सुप्रीम कोर्ट ने NGT के जांच कमेटी के गठन के आदेश में दखल देने से इनकार किया, NGT के पास जाने को कहा 

LiveLaw News Network

19 May 2020 9:06 AM GMT

  • विशाखापट्टनम गैस लीक: सुप्रीम कोर्ट ने NGT के जांच कमेटी के गठन के आदेश में दखल देने से इनकार किया, NGT के पास जाने को कहा 

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के उस आदेश में दखल देने से फिलहाल इनकार कर दिया जिसमें विशाखापट्टनम गैस लीक त्रासदी मामले की आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस बी शेषासायण रेड्डी की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया था।

    जस्टिस यू यू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को लंबित रखा है और याचिकाकर्ता कंपनी एलजी पॉलीमर इंडिया को इस संबंध में NGT के समक्ष अपना आवेदन देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 8 जून को सूचीबद्ध किया है।

    दरअसल एलजी पॉलीमर इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में सात मई को हुई त्रासदी को लेकर बनाई गई जांच कमेटियों को लेकर याचिका दाखिल की है।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पीठ को बताया कि NGT के आदेशानुसार 50 करोड रुपये जमा कराए गए हैं ।

    लेकिन इस मामले की जांच के लिए सात अलग- अलग कमेटी बना दी गई हैं । NGT की कमेटी ने बिना नोटिस दिए तीन बार प्लांट का दौरा किया। NGT के पास स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई शुरू करने का क्षेत्राधिकार नहीं है क्योंकि पहले ही हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई कर आदेश जारी किए थे।

    उन्होंने पीठ को बताया कि केंद्र, NHRC और राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने भी जांच कमेटी बना दी हैं और NGT की कमेटी पर रोक लगाई जानी चाहिए।

    लेकिन पीठ ने कहा कि ये मामला पूरी तरह कानूनी है और NGT को पता नहीं होगा कि हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई की है।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामला NGT में लंबित है इसलिए वो कोई आदेश जारी नहीं करेगा और ना ही नोटिस जारी करेगा।

    पीठ ने कहा कि इस मामले को 1 जून को NGT के समक्ष उठाया जा सकता है। यह मामला 8 जून को विचार के लिए लंबित रखा गया है।

    दरअसल आठ मई को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सात मई को विशाखापट्टनम में गैस लीक मामले को लेकर एलजी पॉलीमर इंडिया को 50 करोड़ रुपये की अंतरिम राशि जमा करने का निर्देश दिया था। पीठ ने इसके अलावा केंद्र और एलजी पॉलीमर और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) समेत अन्य को भी नोटिस जारी किया था ।

    NGT में न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस घटना की जांच करने के लिए न्यायमूर्ति बी शेषासायण रेड्डी की की अगुवाआ में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया। 18 मई से पहले इसे रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी। गैस लीक होने से 11 मजदूरों की मौत हो गई थी और सैंकड़ों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था । NGT का कहना था कि इस मामले को देखकर स्पष्ट पता चलता है कि कंपनी नियमों और दूसरे वैधानिक प्रावधानों को पूरा करने में नाकाम रही है। जिसकी वजह से ये हादसा हुआ है।

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