NGT ने गर्भवती हथिनी की मौत पर संज्ञान लेकर केस दर्ज किया

LiveLaw News Network

6 Jun 2020 1:49 PM GMT

  • NGT ने गर्भवती हथिनी की मौत पर संज्ञान लेकर केस दर्ज किया

    नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने केरल के साइलेंट वैली फ़ॉरेस्ट मे गर्भवती हथिनी की मौत की घटना पर संज्ञान लेकर मुकदमा दायर किया है।

    पिछले दिनों साइलेंट वैली फ़ॉरेस्ट में एक गर्भवती हथिनी की अनानास में रखे विस्फोटक पदार्थ खाने के बाद मौत हो गई।

    न्यायमूर्ति के रामकृष्णन की अध्यक्षता वाले न्यायाधिकरण ने पाया कि ऐसी घटनाएं संभवत: जंगल में जंगली जानवरों की रक्षा के लिए मानदंडों का पालन न करने के विभिन्न पहलुओं के कारण हो रही हैं, जिससे वे मानव के साथ संघर्ष करने के लिए मजबूर हो रहे हैैं और उनका जीवन खतरे में पड़ रहा है।

    ट्रिब्यूनल ने कहा कि यह मामला 'भविष्य में इस तरह की चीजों से बचने के लिए प्रयास करने और वन्य जीवन क्षेत्र में मानव-पशु संघर्ष को कम करने या वन क्षेत्र से सटे गाँव में नियंत्रण के लिए कुछ दीर्घकालिक रणनीति बनाने के उद्देश्य से दर्ज किया गया है।'

    ट्रिब्यूनल ने कहा:

    "यह वास्तव में पूरे देश में लोगों के दिमाग में गुस्सा पैदा करता है और सोशल मीडिया में भी यह वायरल हो गया है ...

    रिपोर्ट के आरोप में जाने पर, हम संतुष्ट हैं कि पर्यावरण के महत्वपूर्ण सवाल उठे हैं और भविष्य में इस मुद्दे को हल करने के लिए इस ट्रिब्यूनल के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। "

    विशेषज्ञ सदस्य साईबाल दासगुप्ता की पीठ ने भी भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति से बचने के लिए दीर्घकालिक प्रबंधन योजना सहित एक तथ्यात्मक और कार्रवाई रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक संयुक्त समिति के गठन और आदेश दिया है।

    मामला 10 जुलाई को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

    मेनका गांधी के खिलाफ FIR दर्ज

    भाजपा सांसद मेनका गांधी, पूर्व केंद्रीय मंत्री ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करने से विवाद पैदा कर दिया। मेनका गांधी ने कहा था कि "मल्लापुरम अपनी गहन आपराधिक गतिविधि के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से जानवरों के संबंध में।"

    बताया जा रहा है कि मलप्पुरम पुलिस ने उनकी 'सांप्रदायिक 'टिप्पणी के लिए उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 153 के तहत मामला दर्ज किया है।

    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें



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