एनजीटी पक्षों को खंडन करने का मौका दिए बिना एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर आदेश नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

Brij Nandan

13 July 2023 12:07 PM IST

  • एनजीटी पक्षों को खंडन करने का मौका दिए बिना एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर आदेश नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट

    Singrauli Super Thermal Power Station Case Update: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) को एक न्यायिक निकाय होने के नाते प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। आगे कहा कि एनजीटी पक्षों को विरोध करने का मौका दिए बिना एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों के आधार पर आदेश नहीं कर सकती है।

    जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की डिवीजन बेंच ने कहा,

    “एनजीटी एक न्यायिक निकाय है और इसलिए न्यायिक कार्य करता है। किसी न्यायनिर्णयन कार्य की प्रकृति में यह आवश्यकता होती है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन किया जाए, खासकर जब ट्रिब्यूनल के समक्ष मामलों की सुनवाई की प्रतिकूल प्रणाली हो या भारत में न्यायालयों के समक्ष उस मामले की सुनवाई हो। एनजीटी संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित एक विशेष न्यायिक निकाय है, फिर भी, इसके कार्य का निर्वहन कानून के अनुसार होना चाहिए जिसमें अधिनियम की धारा 19 (1) में परिकल्पित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन भी शामिल होगा।”

    सुप्रीम कोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा पारित एक सामान्य आदेश के खिलाफ अपीलों पर विचार कर रही थी, जिसके तहत उसने कुछ थर्मल पावर प्लांटों को वायु प्रदूषण नियंत्रण और निगरानी उपकरण स्थापित करने का निर्देश दिया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एनजीटी ने उसके द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति द्वारा प्रस्तुत दो रिपोर्टों में की गई सिफारिशों के आलोक में निर्देश पारित किए। कोर्ट ने पाया कि एनजीटी ने रिपोर्ट में सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और अपीलकर्ताओं, जिनके खिलाफ आदेश पारित किया गया था, को इस पर आपत्ति करने का अवसर दिए बिना उपचारात्मक उपायों का निर्देश दिया।

    कोर्ट ने पाया कि यह एनजीटी अधिनियम, 2010 की धारा 19(1) का उल्लंघन है, जिसमें कहा गया है कि ट्रिब्यूनल कोड ऑफ सिविल प्रोसिजर, 1908 द्वारा बाध्य नहीं होगा, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होगा।

    आधिकारिक नोटिस सिद्धांत

    इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने 'आधिकारिक नोटिस' सिद्धांत का उल्लेख किया जो कहता है कि पार्टियों को एक प्राधिकारी द्वारा भरोसा की गई सामग्रियों के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और उन्हें खंडन करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

    'आधिकारिक सूचना' सिद्धांत पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा,

    “एनजीटी के समक्ष आने वाले मामलों पर उपरोक्त सिद्धांत को लागू करते हुए, अगर एनजीटी किसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट या उसके ज्ञान में आने वाली किसी अन्य प्रासंगिक सामग्री पर भरोसा करना चाहता है, तो उसे पार्टी को पहले से ही इसका खुलासा करना चाहिए ताकि चर्चा और खंडन का अवसर दें। इस प्रकार, एनजीटी द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर जो तथ्यात्मक जानकारी एनजीटी के संज्ञान में आती है, यदि एनजीटी द्वारा उस पर भरोसा किया जाना है, तो उसे पार्टियों को उनकी प्रतिक्रिया और उचित अवसर के लिए प्रकट किया जाना चाहिए। ऐसी रिपोर्ट पर ट्रिब्यूनल को अपनी टिप्पणियां करने का अवसर दिया जाना चाहिए।"

    कोर्ट ने ये भी विशेष रूप से नोट किया कि एक विशेषज्ञ समिति द्वारा की गई सिफारिशें एनजीटी पर बाध्यकारी नहीं हैं और उन्हें केवल ट्रिब्यूनल को अपने निर्णय पर पहुंचने की अनुमति देने के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में माना जाना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,

    “विशेषज्ञों की राय केवल अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता के माध्यम से है। लेकिन हमने पाया है कि मौजूदा मामले में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों को निर्देशों का आधार बनाया गया है और ऐसा दृष्टिकोण अनुचित है।''

    न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ताओं को विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर अपनी आपत्तियां दर्ज करने का अवसर नहीं दिया गया।

    कोर्ट ने कहा कि सिफारिशें 15.01.2022 को अपलोड की गईं और ट्रिब्यूनल ने अपना अंतिम आदेश 18.01.2022 को पारित किया, यानी केवल तीन दिन बाद।

    इसके साथ ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन न करने के आधार पर, ट्रिब्यूनल के विवादित आदेश को रद्द कर दिया गया और मामले को विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के चरण से पुन: विचार के लिए एनजीटी को भेज दिया गया।

    केस टाइटल: सिंगरौली सुपर थर्मल पावर स्टेशन बनाम अश्वनी कुमार दुबे, सिविल अपील संख्या 3856/2022

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (एससी) 524

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