अखबारों में छपी रिपोर्ट केवल सुना-सुनाया साक्ष्य है, सिर्फ इसलिए कि रिपोर्ट अखबार में छपी है, इसे विश्वसनीय अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति नहीं माना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
3 Aug 2023 10:05 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया है कि एक अखबार की रिपोर्ट केवल सुना-सुनाया साक्ष्य है और इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के तहत केवल द्वितीयक साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है।
जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस पंकज मिथल की पीठ ने अपर्याप्त सबूतों के कारण हत्या के आरोपी दो अपीलकर्ताओं को दी गई आजीवन कारावास की सजा को रद्द करते हुए कहा:
“...एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति को केवल इसलिए अधिक विश्वसनीयता नहीं दी जा सकती क्योंकि यह एक समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है और बड़े पैमाने पर जनता के लिए उपलब्ध है। कानून में यह अच्छी तरह से स्थापित है कि अखबार की रिपोर्टों को अधिक से अधिक द्वितीयक साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है।''
इस संबंध में शीर्ष अदालत ने लक्ष्मी राज शेट्टी और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, (1988) 3 SCC 319 पर भरोसा जताया। जिसमें कहा गया था:
''अखबारों में छपी रिपोर्ट केवल सुना-सुनाया साक्ष्य है। एक समाचार पत्र साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 78(2) में संदर्भित दस्तावेजों में से एक नहीं है जिसके द्वारा तथ्य का आरोप साबित किया जा सकता है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 81 के तहत संलग्न वास्तविकता की धारणा में किसी समाचार पत्र की रिपोर्ट को उसमें बताए गए तथ्यों को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।''
शीर्ष अदालत हाईकोर्ट के 2009 के आदेश को चुनौती देने वाली दो अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अपीलकर्ताओं (अभियुक्त 1 और अभियुक्त 3) को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ धारा 112 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 302 के तहत दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अपीलकर्ताओं पर पीड़ित की गोली मारकर हत्या करने का आरोप लगाया गया था।
शीर्ष अदालत ने कहा कि पहले आरोपी की सजा मुख्य रूप से एक कन्नड़ दैनिक के संवाददाता की गवाही पर आधारित थी। जिस संवाददाता से अभियोजन गवाह-21 के रूप में पूछताछ की गई, उसने दावा किया कि उसने जिला जेल का दौरा किया और जेल परिसर के अंदर पहले और 8वें अभियुक्तों का साक्षात्कार लिया। उसने दावा किया कि आरोपियों ने उन्हें घटना में अपनी भूमिका के बारे में बताया और इस बातचीत के आधार पर उसने अखबार में एक रिपोर्ट प्रकाशित की.
हालांकि, शीर्ष अदालत ने पाया कि यह वह नहीं, बल्कि अखबार के उप संपादक थे जिन्होंने आरोपी व्यक्तियों से सीधे बातचीत की थी। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन गवाह-21 अन्य विचाराधीन कैदियों से बात कर रहा था और जब वो संपादक को अपना विवरण दे रहा था तो उसने केवल ए-1 और ए-8 को ही सुना। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसके बावजूद संपादक से पूछताछ नहीं की गई।
शीर्ष न्यायालय ने हाईकोर्ट के इस निष्कर्ष से असहमति जताई कि एक अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति से संबंधित एक समाचार पत्र की रिपोर्ट में अधिक विश्वसनीयता थी क्योंकि यह बड़े पैमाने पर जनता के बीच प्रसारित की गई जानकारी थी:
“अभियोजन गवाह-21 की गवाही के आधार पर ए-1 की सजा को आधार बनाना हमारी राय में अनुचित होगा क्योंकि अभियोजन गवाह-21 अपने बयान के अनुसार जेल परिसर में प्रासंगिक समय पर कुछ अन्य विचाराधीन कैदी ए-1 या ए-8 के साथ कोई सीधी बातचीत नहीं बातचीत नहीं कर रहा था। हाईकोर्ट ने अभियोजन गवाह-21 के साक्ष्य का हवाला देते हुए कहा कि ए-1 और ए-8 ने राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण शनमुगम की मौत के बारे में जेल के अंदर अतिरिक्त न्यायिक बयान दिया था। यह देखते हुए कि अभियोजन पक्ष ने अभियोजन गवाह-21 की जेल यात्रा को साबित करने के लिए जेल रिकॉर्ड पेश नहीं किया है, केवल इसलिए क्योंकि अभियोजन गवाह-21 ने साक्षात्कार और ए-1 और ए-8 के तथाकथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति की सूचना दी थी और उनके समाचार पत्र पर न्यायालय ने अभियोजन गवाह-21 के साक्ष्य के आधार पर ए-1 की दोषसिद्धि को आधार बनाने का निर्णय लिया था। आश्चर्यजनक रूप से, हाईकोर्ट ने कहा कि अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के संबंध में अखबार की रिपोर्ट अधिक विश्वसनीयता रखती है क्योंकि जानकारी बड़े पैमाने पर जनता के लिए खुली होती है। शीर्ष अदालत ने कहा.ट कि आरोपी नंबर 3, जो कार का ड्राइवर था, को दोषी ठहराया गया क्योंकि कार धीमी हो गई थी और फिर गोलीबारी की घटना के बाद तेज़ी से भाग गई, जिससे पीड़ित की मौत हो गई। शीर्ष अदालत ने कहा कि जब कार में बैठे अन्य सभी लोगों को संदेह का लाभ दिया गया और बरी कर दिया गया, तो संदेह का लाभ तीसरे आरोपी को भी दिया जाना चाहिए था, खासकर जब साक्ष्य के एक ही सेट पर भरोसा किया गया था।
हाईकोर्ट ने डॉक्टर (अभियोजन गवाह-8) के साक्ष्य पर भी भरोसा किया था जिसने दावा किया था कि अभियोजन गवाह-1 पीड़िता को अस्पताल लाया था। यह गवाही अभियोजन गवाह-40 की गवाही के विपरीत थी जिसने कहा था कि अभियोजन गवाह-1 उसके घर में उसके साथ था, जो आधा किलोमीटर दूर था। हाईकोर्ट ने कहा था कि यह विरोधाभास 'सरासर असावधानी' के कारण हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाईकोर्ट ने ऐसा करके गलती की:
शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की,
“हाईकोर्ट द्वारा आरोपी को हत्या के लिए दोषी ठहराने के लिए अभियोजन गवाह-1 की गवाही को उसके अपने भाई यानी अभियोजन गवाह-40 की गवाही के साथ यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि यह एक सरासर असावधानी का मामला हो सकता है, इस तरह की धारणा को इतने हल्के ढंग से नहीं लिया जा सकता था। हमें लगता है कि हाईकोर्ट की ऐसी धारणा अनुचित है, विशेष रूप से ऐसी स्थिति में जहां अभियोजन पक्ष को मामले को सभी उचित संदेहों से परे साबित करना होगा।''
अंततः, सुप्रीम कोर्ट ने अपील की अनुमति दी और अपीलकर्ताओं को बरी कर दिया, क्योंकि उनके खिलाफ सबूत 'अपर्याप्त' थे:
“हमारी सुविचारित राय में, अपीलकर्ता हाईकोर्ट के आक्षेपित निर्णय के तहत अपनी दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए पर्याप्त साक्ष्यों में कमी का मामला बनाने में सफल रहे हैं तदनुसार, उपरोक्त चर्चा और अस्वीकार्य साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, हम कादिरा जीवन (ए-1) और बीएस दिनेश (ए-3) दोनों को बरी करने का आदेश देना उचित समझते हैं ।”
एक अपीलकर्ता की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट दामा शेषाद्री नायडू ने अपनी दलीलों के दौरान मार्क ट्वेन के प्रसिद्ध कोट का हवाला दिया:
"यदि आप समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, तो आपको जानकारी नहीं है। यदि आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, तो आपको गलत जानकारी दी जाती है।"
सीनियर एडवोकेट दामा शेषाद्री नायडू, और एडवोकेट पाई अमित, प्रथम अभियुक्त की ओर से पेश हुए। एडवोकेट एनएस नप्पिनई और एडवोकेट वी बालाजी तीसरे आरोपी की ओर से पेश हुए और एएजी निशांत पाटिल कर्नाटक राज्य की ओर से पेश हुए।