भारत पर बाहरी ताकतों के इशारे पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाने का नया नियम बन गया है: जस्टिस अरुण मिश्रा

LiveLaw News Network

12 Oct 2021 10:18 AM GMT

  • भारत पर बाहरी ताकतों के इशारे पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाने का नया नियम बन गया है: जस्टिस अरुण मिश्रा

    राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा कि भारत पर बाहरी ताकतों के इशारे पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाने का एक नया नियम बन गया है।

    आगे कहा कि भारत सर्व धर्म सम भव में विश्वास रखता है [सभी धर्म समान हैं या सभी रास्ते एक ही गंतव्य की ओर ले जाते हैं।]

    जस्टिस मिश्रा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 28 वें स्थापना दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा,

    "सामाजिक सक्रियता संस्थानों और मानवाधिकार रक्षकों को आतंकवाद और राजनीतिक हिंसा की कड़ी निंदा करनी चाहिए। (उनकी) इसके प्रति उदासीनता कट्टरवाद को जन्म देती है। इतिहास हमें इसके लिए कभी नहीं भूलेगा। हिंसा के खिलाफ आवाज उठाने का समय आ गया है। यह भारत पर बाहरी ताकतों के इशारे पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाने का एक नया मानदंड बन गया है। परंपराओं और भाषाओं को खत्म करने के प्रयासों का कड़ा विरोध करना आवश्यक है।"

    एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने संबोधन शुरू किया और उन्होंने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह (जस्टिस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस इंदिरा बनर्जी, जस्टिस हृषिकेश रॉय और अन्य जो इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद थे) को धन्यवाद दिया।

    उन्होंने कहा कि कार्यक्रम के दौरान बेहद लोकप्रिय और मेहनती पीएम मोदी का यहां स्वागत करते हुए उन्हें गर्व महसूस हो रहा है।

    न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा,

    "आज भारत एक विश्व शक्ति के रूप में सामने आया है और उसे अपनी नई पहचान मिली है। इसका श्रेय नागरिकों, देश के नेतृत्व और संवैधानिक तंत्र को जाता है।"

    गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत करते हुए न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि आपके प्रयासों से जम्मू-कश्मीर और देश के उत्तर-पूर्वी हिस्से में अब 'शांति और कानून व्यवस्था' का एक नया युग शुरू हो गया है।

    उन्होंने आगे कहा कि भारत मानवाधिकारों के संरक्षण के मामले में अग्रणी है क्योंकि इसने कई ऐसी योजनाएं लागू की हैं जो देश के नागरिकों के कल्याण के लिए हैं।

    न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि दुनिया भर में राजनीतिक कारणों से हुई हिंसा के कारण 20वीं सदी में 12 करोड़ लोग मारे गए और यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीतिक हिंसा अभी भी समाप्त नहीं हुई है।

    न्यायमूर्ति मिश्रा ने रेखांकित किया,

    "हम उन लोगों का महिमामंडन नहीं कर सकते जो निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं। हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली शांतिपूर्ण और कानूनी रूप से विवादों को सुलझाती है।"

    न्यायमूर्ति मिश्रा ने जोर देकर कहा कि मुकदमेबाजी की कीमत लोगों की पहुंच से बाहर है और आज भी तुरंत न्याय एक सपना है। उन्होंने इस संबंध में दीर्घकालिक समाधान की वकालत की।

    न्यायमूर्ति मिश्रा ने पुलिस जांच प्रणाली के संबंध में कहा,

    "पुलिस जांच प्रणाली को और अधिक प्रभावी और मुक्त बनाने की आवश्यकता है। यह ऐसा होना चाहिए, जिसमें सीबीआई जांच की बिल्कुल भी आवश्यकता न हो। तत्काल न्याय की आड़ में, पुलिस द्वारा किए जाने वाले फेक एनकाउंटर असंवैधानिक और निंदनीय कार्य हैं। हमें इस क्रूरता से छुटकारा पाने का प्रयास किया जाना चाहिए।"

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