कभी नहीं कहा कि उधार लेने वालों के खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुना जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

12 May 2023 4:52 PM IST

  • कभी नहीं कहा कि उधार लेने वालों के खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने से पहले उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुना जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि उसकी ओर से दिए गए ‌आदेश कि उधार लेने वालों के खातों को आरबीआई मास्टर सर्कूलर के संदर्भ में धोखाधड़ी के रूप मे वर्गीकृत करने से पहले बैंकों को उन उधार लेने वालों को सुन लेना चाहिए, का अर्थ यह नहीं ‌था कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से सुना जाना चा‌हिए।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा, सुनवाई के अवसर का मतलब व्यक्तिगत सुनवाई नहीं है।

    पीठ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें स्पष्टीकरण मांगा गया था कि भारतीय स्टेट बैंक बनाम राजेश अग्रवाल में निर्णय, जिसमें कहा गया है कि उधारकर्ताओं को सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए, केवल भावी प्रभाव से लागू होगा। 27 मार्च को दिए गए उस फैसले के माध्यम से, न्यायालय ने तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था, जिसमें कहा गया था कि धोखाधड़ी खातों के रूप में बैंक खातों के वर्गीकरण पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्र में "ऑडी अल्टरम पार्टेम" के सिद्धांतों को पढ़ा जाना चाहिए।

    एसबीआई की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने कहा कि अदालतें सुनवाई के अवसर को व्यक्तिगत सुनवाई मान सकती हैं। हालांकि, पीठ ने तुरंत यह इंगित किया कि उसके फैसले में यह कभी नहीं कहा गया कि उधारकर्ताओं को व्यक्तिगत सुनवाई की अनुमति दी जानी चाहिए और केवल यह माना गया कि उन्हें पर्याप्त नोटिस दिया जाना चाहिए और प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाना चाहिए।

    सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा,

    "हमारा कानून कभी नहीं रहा है कि सुनवाई का अवसर व्यक्तिगत सुनवाई है।" एसजी ने हालांकि तर्क दिया कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा है, इसलिए अन्य अदालतें व्याख्या कर सकती हैं कि व्यक्तिगत सुनवाई आवश्यक है।

    सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने स्पष्टीकरण आवेदन की विचारणीयता पर सवाल उठाया और कहा कि पुनर्विचार दायर करना उचित उपाय है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि एसजी की आशंकाएं गलत हैं, क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले का सुप्रीम कोर्ट में विलय हो गया है और केवल उसके द्वारा दिए गए निर्देश ही मान्य होंगे।

    पीठ ने यह भी कहा कि विलय के सिद्धांत के अनुसार केवल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश मान्य होंगे। SG ने हालांकि स्पष्टीकरण के लिए दबाव डाला, यह कहते हुए कि निर्णय पिछले कई मामलों को फिर से खोल देगा।

    सीजेआई ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि आवेदन ने इससे संबंधित कोई डेटा प्रदान नहीं किया है और यह कि अदालत ने कभी नहीं कहा कि पार्टियों को व्यक्तिगत सुनवाई दी जानी थी। सीजेआई ने यह भी कहा कि फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि एफआईआर दर्ज करने और दर्ज करने से पहले सुनवाई के अवसर की आवश्यकता नहीं है।

    यह स्पष्ट करने की प्रार्थना के संबंध में कि निर्णय केवल भावी प्रभाव से लागू होगा, पीठ ने कहा कि एक पुनर्विचार याचिका दायर की जानी है।

    पीठ ने आवेदन का निस्तारण करते हुए कहा,

    "विद्वान सॉलिसिटर जनरल द्वारा व्यक्त की गई आशंका यह है कि चूंकि तेलंगाना हाईकोर्ट की खंडपीठ के फैसले को इस अदालत के फैसले में बरकरार रखा गया था, इसलिए इस अदालत के फैसले की भविष्य में व्याख्या की जा सकती है, जिसका अर्थ है कि व्यक्तिगत सुनवाई का अनुदान अनिवार्य है, हालांकि इस न्यायालय के फैसले के निष्कर्ष में इसे इतना स्पष्ट नहीं किया गया है। हम स्पष्ट करते हैं कि तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए, इस अदालतों के ऑपरेटिव निर्देश वे हैं जिन्हें है। निर्णय के 81वें पैराग्राफ में संक्षेपित किया गया। सॉलिसिटर आगे कहते हैं कि इस निवेदन के संबंध में कि इस न्यायालय के निर्णय को केवल एक संभावित प्रभाव दिया जाना चाहिए, यूनियन ऑफ इंडिया को अलग से एक पुनर्विचार दायर करने की सलाह दी जा सकती है।"

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