NEET-UG : सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग में भाग लेने के लिए प्राइवेट स्टूडेंट्स के रूप में 12वीं पास करने वाले उम्मीदवारों की याचिका पर एनएमसी से जवाब मांगा

LiveLaw News Network

4 Feb 2022 5:15 PM IST

  • NEET-UG : सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग में भाग लेने के लिए प्राइवेट स्टूडेंट्स के रूप में 12वीं पास करने वाले उम्मीदवारों की याचिका पर एनएमसी से जवाब मांगा

    NEET-UG उम्मीदवारों द्वारा दायर एक याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद से पूछा (" NMC") को अपना काउंटर एफिडेविट दाखिल करके स्थिति स्पष्ट करने को कहा कि क्या ऐसे छात्र काउंसलिंग में उपस्थित हो सकते हैं या नहीं। इन उम्मीदवारों ने 11वीं कक्षा की मार्कशीट जमा करने या अपलोड करने के लिए जोर दिए बिना आवंटित संस्थान के अनुसार एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने के लिए प्रायवेट स्टूडेंट के रूप में 10+2 उत्तीर्ण किया था।

    जस्टिस एलएन राव और जस्टिस एएस ओका की बेंच ने एनएमसी को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए मामले को मंगलवार (8 फरवरी, 2022) के लिए स्थगित कर दिया।

    जब मामले को सुनवाई के लिए बुलाया गया तो पीठ के पीठासीन जज जस्टिस राव ने एनएमसी की ओर से पेश अधिवक्ता गौरव शर्मा से पीठ को यह बताने के लिए कहा कि क्या वे छात्र जिन्होंने 10+2 प्रायवेट स्टूडेंट के रूप में पास किया और उन्हें अलग से मार्कशीट जारी नहीं की गई, उनमें से कक्षा 11 को काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है या नहीं।

    इस मौके पर अधिवक्ता गौरव शर्मा ने प्रस्तुत किया कि हालांकि एनएमसी ने संबंधित अधिकारियों को उन छात्रों को अनुमति देने के संबंध में लिखा था जिन्होंने दो साल तक लगातार अध्ययन नहीं किया और अधिकारियों की प्रतिक्रिया थी कि निरंतर अध्ययन होना है।

    यह टिप्पणी करते हुए कि मध्य प्रदेश और पंजाब को छोड़कर सभी राज्य लगातार पढ़ाई नहीं करने वाले छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दे रहे हैं, पीठ ने एनएमसी को इस संबंध में निर्देश लेने के लिए समय देने की इच्छा व्यक्त की।

    शर्मा ने इस मौके पर कहा,

    "हमने राज्य सरकारों को लिखा है। यह समस्या पिछले साल ही शुरू हुई थी।"

    उन्होंने NEET-UG 2021 बुलेटिन पर भी अदालत का ध्यान आकर्षित किया।

    इसके अनुसार,

    "उम्मीदवार जो ओपन स्कूल से या प्रायवेट उम्मीदवारों के रूप में 10+2 पास कर चुके हैं, वे 'राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा' के लिए उपस्थित होने के पात्र नहीं होंगे" और यह कि उम्मीदवारी ऐसे छात्रों की संख्या अंशुल अग्रवाल बनाम भारत संघ और अन्य (1813/2018) में दिल्ली हाईकोर्ट के एसएलपी के आक्रामक फैसले के परिणाम के अधीन होगी।

    पीठ ने आगे टिप्पणी की,

    "आप उन्हें उपस्थित होने की अनुमति दे रहे हैं। साथ ही आप यह नहीं कह सकते कि फैसले की गलत व्याख्या है। हम इसके पीछे नहीं जा सकते हैं। हम केवल आपको संबंधित अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने के लिए कह रहे हैं कि क्या इन सभी छात्रों को काउंसलिंग में उपस्थित होने की अनुमति दी गई है। ताकि हम अंतरिम आदेश पारित कर सकें। इस पर विचार हो रहा है।"

    याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गंगेले ने प्रस्तुत किया कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, असम के साथ-साथ महाराष्ट्र में केंद्र ने उन उम्मीदवारों को निर्देश नहीं दिया, जिन्होंने 12वीं कक्षा की परीक्षा प्रायवेट स्टूडेंट के रूप में कक्षा XI की मार्कशीट काउंसलिंग के लिए अपलोड करने के लिए की थी। वरिष्ठ अधिवक्ता ने आगे महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश द्वारा जारी परामर्श के दिशा-निर्देशों की ओर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया।

    इस मौके पर अधिवक्ता गौरव शर्मा ने उत्तराखंड के NEET-UG काउंसलिंग ब्रोशर का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता के वकील द्वारा की गई दलीलों का विरोध करते हुए कहा,

    "NEET-UG बुलेटिन की आवश्यकता दो साल के निरंतर अध्ययन के साथ 10+2 है। प्रैक्टिकल के साथ दो साल निरंतर अध्ययन की आवश्यकता मेरे प्रभुओं की अनिवार्य आवश्यकताओं में से एक है।"

    पीठ ने इस समय मामले को मंगलवार के लिए स्थगित करते हुए एनएमसी के वकील से इस संबंध में अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

    याचिका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड शशि किरण के माध्यम से दायर की गई थी।

    केस शीर्षक: सृष्टि नायक और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य

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