NEET-UG 2021: सुप्रीम कोर्ट ने कथित पेपर लीक और कदाचार को लेकर विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकी में जांच की स्टेटस रिपोर्ट की मांग करने वाली याचिका खारिज की

LiveLaw News Network

20 Oct 2021 7:17 AM GMT

  • NEET-UG 2021: सुप्रीम कोर्ट ने कथित पेपर लीक और कदाचार को लेकर विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकी में जांच की स्टेटस रिपोर्ट की मांग करने वाली याचिका खारिज की



    सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 12 सितंबर 2021 को आयोजित एनईईटी यूजी 2021 प्रवेश परीक्षा में कथित पेपर लीक और व्यापक कदाचार को लेकर विभिन्न राज्यों में दर्ज प्राथमिकी की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट मांगने की प्रार्थना को खारिज कर दिया।

    न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति बीआर गवई की पीठ ने कहा कि अदालत के किसी भी हस्तक्षेप से परीक्षा के बारे में भ्रम और संदेह पैदा होगा और यह बड़ी संख्या में छात्रों (विश्वनाथ कुमार एंड अन्य बनाम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एंड अन्य) के लिए हानिकारक होगा।

    याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सलमान खुर्शीद ने शुरू में प्रस्तुत किया कि प्रार्थनाएं परीक्षा रद्द करने और नए तरह से टेस्ट आयोजित करने के लिए दबाव नहीं डाल रहे हैं जैसा कि इसी तरह की प्रार्थनाएं पहले खारिज कर दी गई थीं।

    इससे पहले इसी पीठ ने 4 अक्टूबर को इसी तरह की राहत की मांग करते हुए एक अन्य रिट याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि परीक्षा रद्द करने से लाखों छात्रों को भारी नुकसान होगा।

    एडवोकेट खुर्शीद ने कहा कि वह केवल एनईईटी-यूजी परीक्षा में कथित कदाचार पर दर्ज प्राथमिकी में जांच की रिपोर्ट मांगने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।

    न्यायमूर्ति राव ने कहा,

    "अगर हम हस्तक्षेप करते हैं, तो यह एक संदेह पैदा करेगा। यह बहुत भ्रम पैदा करेगा और बड़ी संख्या में छात्रों के लिए हानिकारक होगा। क्षमा करें, हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं।"

    फिर खुर्शीद ने बाद में उपयुक्त चरण में इसी तरह की प्रार्थनाओं के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता मांगी।

    न्यायमूर्ति राव ने जवाब दिया,

    "हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। अगर हम कुछ भी देखते हैं तो इसे संदर्भ से बाहर ले जाया जा सकता है और भ्रम पैदा करने के लिए इसे एक अलग अर्थ में समझा जाएगा।"

    इसके बाद खुर्शीद ने याचिका वापस लेने की स्वतंत्रता की मांग की।

    कई एनईईटी यूजी उम्मीदवारों द्वारा अधिवक्ता ममता शर्मा के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया है कि एनईईटी यूजी परीक्षा की तारीख पर सीबीआई ने 4 आरोपी व्यक्तियों और अज्ञात अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें कहा गया है कि प्रॉक्सी उम्मीदवारों का उपयोग करके परीक्षा की प्रक्रिया में हेरफेर किया गया और कोचिंग सेंटर और सॉल्वर गैंग द्वारा प्रति उम्मीदवार 50 लाख तक की अत्यधिक राशि वसूली गई।

    याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि सीबीआई द्वारा दर्ज की गई 12 सितंबर की प्राथमिकी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि नीट यूजी 2021 प्रवेश परीक्षा का पेपर एक आपराधिक साजिश के तहत लीक किया गया, जिसमें प्रसिद्ध कोचिंग सेंटर और पेपर सॉल्वर गिरोह की संलिप्तता पाई गई है।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि एनईईटी यूजी 2021 प्रवेश परीक्षा पेपर लीक के संबंध में सीबीआई के अलावा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र राज्य में भी पुलिस द्वारा कई प्राथमिकी दर्ज की गई हैं।

    इसके अलावा याचिकाकर्ताओं द्वारा यह तर्क दिया गया कि प्रारंभिक जांच ने इस तथ्य को संदेह से परे स्थापित कर दिया कि नीट यूजी 2021 प्रवेश परीक्षा कपटपूर्ण साधनों और अनुचित प्रथाओं के उपयोग से अपरिवर्तनीय रूप से खराब हो गई।

    याचिका में कोर्ट से 12.09.2021 को आयोजित नीट यूजी 2021 परीक्षा को रद्द करने और नए सिरे से परीक्षाएं आयोजित करने का आग्रह किया गया।

    याचिका में शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से परीक्षा आयोजित करने के लिए उम्मीदवारों के बायोमेट्रिक जांच, जैमर के उपयोग आदि सहित सुरक्षा प्रोटोकॉल के मानक को बढ़ाने के निर्देश देने की भी मांग की गई।

    राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को एक सप्ताह के भीतर एक हलफनामा प्रस्तुत करने के लिए और निर्देश भी मांगे गए कि क्यों न 12 सितंबर 2021 को आयोजित परीक्षा रद्द कर दी जाए और परीक्षा को नए सिरे से आयोजित करने का निर्णय लिया जाए।

    याचिका में सीबीआई और राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को सभी प्रासंगिक सूचनाओं और दस्तावेजों के साथ-साथ निष्कर्षों के साथ एक सप्ताह के भीतर भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक तथ्य-खोज रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है।

    इसके साथ ही याचिकाकर्ता द्वारा जल्द से जल्द मुकदमा दर्ज करने और उसे पूरा करने के लिए और निर्देश देने की मांग की गई है ताकि दोषियों को दंडित किया जा सके।

    केस का शीर्षक: विश्वनाथ कुमार एंड अन्य बनाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड अन्य | डब्ल्यूपी (सी) 1108/2021।

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